अजमेर। अजमेर विद्युत वितरण निगम क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं के कृषि क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में वृद्धि और राजस्व हानि को रोकने के लिए कृषि उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने के उद्देष्य से स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना को 9 जनवरी, 2015 तक बढ़ा दिया गया है।
अजमेर विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निदेषक श्री बी. राणावत ने बताया कि पूर्व में यह योजना 30 नवम्बर 2012 तक लागू की गई थी जिसे अब 10 अक्टूबर, 2014 से 9 जनवरी, 2015 तक के लिए लागू की गई हैं। योजना के प्रावधानों के अनुसार ऐसे कृषक जो उसी कुएं पर दूसरी मोटर लगाकर भार वृद्धि करते है अथवा दूसरे कुएं पर जो उस खसरा/खेत/परिसर/मुरब्बा में हो, दूसरी मोटर चलाने के लिए भार बढ़ाते है उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना के अन्तर्गत उन कृषि उपभोक्ताओं का जिनके कनेक्षन को एक वर्ष से अधिक समय हो गया है यदि विद्युत भार बढ़ा हुआ पाया जावे तो उनसे कोई पेनल्टी राषि नहीं ली जाकर मात्र धरोहर राषि जमा करवा कर भार नियमित किया जावेंगा।
उन्होंने बताया कि जिन कृषि उपभोक्ताओं के कनेक्षनों को एक वर्ष की अवधि नहीं हुई है वे भी उक्त योजना का लाभ ले सकते है किन्तु इसके लिए उन्हें धरोहर राषि के अतिरिक्त रूपये 2500/- प्रति हार्स पावर (अतिरिक्त बढ़े भार पर) देने होंगे। लेकिन ऐसे उपभोक्ताओं को जो इसका लाभ नहीं उठाते है तो उक्त योजना की अवधि समाप्ति पर चैकिंग के दौरान उनका भार स्वीकृत भार से अधिक पाए जाने पर ऐसे उपभोक्ताओं को बढ़े हुए भार पर प्रति एचपी रूपये पांच हजार मात्र पैनल्टी जमा करानी होगी। उन्होंने बताया कि योजना अवधि में योजना का लाभ उठाने वाले कृषि उपभोक्ताओं के लिए आवष्यक होने पर ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि व नई 11 केवी लाईन एवं सब स्टेषन का खर्च निगम द्वारा वहन किया जाएगा। योजनान्तर्गत 9 जनवरी, 2015 के उपरान्त भार सत्यापन के लिए विषेष अभियान चलाया जाएगा।
सतर्कता जांच समीक्षा बैठक 21 को
अजमेर। अजमेर विद्युत वितरण निगम के क्षेत्राधीन जिलों में विद्युत चोरी रोकथाम के लिए सतर्कता विंग द्वारा किए जा रहे कार्यो की समीक्षा के लिए आगामी 21 अक्टूबर मंगलवार को प्रातः 11 बजे पंचषील स्थित डिस्कॉम कार्यालय, सभागार में प्रबंध निदेषक श्री बी. राणावत की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी।