
जिला रसद अधिकारी श्री सुरेश सिन्धी ने बताया कि प्रमुख शासन सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निर्देशानुसार रसोई गैस वितरकों को व्यापार स्थल से गन्तव्य स्थलों की सूची का चार्ट विभाग से प्रमाणित कराने के बाद गैस एजेन्सियों के व्यापार स्थलों व गोदामों पर निर्धारित फोर्मेट में प्रदर्शित करना होगा तथा वितरक द्वारा वसूल किए जाने वाले अतिरिक्त होम डिलीवरी चार्जेज का बिल में अलग से इन्द्राज करना होगा।
उन्होंने बताया कि गैस एजेन्सी के प्राधिकार व्यापार स्थल से 15 किलोमीटर से अधिक एवं 30 किलोमीटर की परिधि के लिए एक रूपया प्रति सिलेण्डर प्रति किलोमीटर अतिरिक्त परिवहन व्यय नियत किया गया है, जो कि अधिकतम 15 रूपए होगा। यदि कोई उपभोक्ता स्वयं गोदाम से सिलेण्डर प्राप्त करता है तो खुदरा विक्रेता पर निर्धारित 8 रूपए की छूट रहेगी।