
श्री माथुर के अनुसार गेगल थानाधिकारी द्वारा ग्राम कायड तहसील अजमेर मं हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के बाहर दो गुटों के द्वारा झगडा, पथराव व आगजनी कर वाहनों को नुकसान पहुंचाने की घटना के कारण आसपास के गांवों में तनाव एवं सार्वजनिक रूप से कानून व शान्ति व्यवस्था भंग होने की संभावना व्यक्त की गई थी। अतएव लोकहित में कानून व्यवस्था, शान्ति व सौहार्द्ध बनाए रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता -1973 की धारा 144 के तहत 14 फरवरी 2015 से अग्रिम आदेश तक ग्राम कायड में स्थित हिन्दुस्तान जिंक के आसपास के क्षेत्रा के अन्दर निषेधाज्ञा लागू की गई है।
निषेधाज्ञा के तहत प्रतिबंधित क्षेत्रा में पांच या पंाच से अधिक व्यक्ति इकट्ठे होकर किसी भी प्रकार का जमाव, धरना, प्रदर्शन, नारेबाजी आदि नही करेंगे ना ही प्रतिबंधित क्षेत्रा में किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग कर सकेंगे। उक्त आदेश की अवहेलना करने पर धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।