
अजमेर, 24 फरवरी। जिला रसद विभाग द्वारा खाद्यान्न वितरण के संबंध में जिले के समस्त उचित मूल्य के दुकानदारों को निर्देश जारी किए गए है।
जिला रसद अधिकारी श्री सुरेश सिन्धी के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जिले में चयनित लाभार्थियों के लिए खाद्यान्न का वितरण करवाया जा रहा है। चयनित श्रेणी के अलावा अन्य उपभोक्ताओं को खाद्यान्न का वितरण नही किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रा के ऐसे परिवार जिसका कोई भी एक सदस्य आयकर दाता हो खाद्यान्न वितरण के पात्रा नही होंगे। इसी प्रकार ऐसे परिवार जिसका कोई भी एक सदस्य सरकारी, अर्द्धसरकारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी या अधिकारी हो अथवा 1 लाख रूपए वार्षिक से अधिक की पेंशन प्राप्त करता हो, ऐसे परिवार जिसके किसी भी एक सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो(एक वाणिज्यिक वाहन को छोडकर, जो कि जीविकोपार्जन के उपयोग में आता हो), नगर निगम, नगरपरिषद क्षेत्रा में एक हजार वर्गफीट से अधिक क्षेत्राफल में निर्मित पक्का आवासीय, व्यवसायिक परिसरधारी परिवार(कच्ची बस्ती को छोडकर), नगरपालिका क्षेत्रा में 1500 वर्गफीट से अधिक क्षेत्राफल में निर्मित पक्का आवासीय, व्यवसायिक परिसरधारी परिवार (कच्ची बस्ती को छोडकर), एक लाख रूपए वार्षिक से अधिक आय सीमा वाले परिवार, ऐसे परिवार जिसके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लधु कृषक निर्धारित सीमा से अधिक ना हो एवं ऐसे परिवार जिसके पास ग्रामीण क्षेत्रा में 2 हजार वर्गफीट से अधिक स्वयं के रिहायश हेतु निर्मित पक्का मकान हो खाद्यान्न वितरण के पात्रा नहीं होंगे।
श्री सिन्धी ने बताया कि ऐसे उक्त सभी उपभोक्ताओं को किसी भी परिस्थिति में गेहंू का वितरण एवं घरेलू गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ता को केरोसीन का वितरण नही किया जाए। यदि कोई दुकानदार ऐसे उपभोक्ताओं को खाद्यान्न व केरोसीन उपलब्ध कराता है तो उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी एवं नियमानुसार बाजार दर से गेहूं की 22 रूपए प्रति किलो एव केरोसीन की 52 रूपए प्रति लीटर से वसूली की जाएगी। यदि कोई अपात्रा उपभोक्ता गेहूं तथा केरोसीन लेने के लिए दुकानदार को बाध्य करता है अथवा रसद लेने हेतु प्रताडित करता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।