राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज़ प्रकरणों के निवारण हेतु अधिकारी रहेंगे गंभीर

beawar samacharब्यावर। एसडीओ भगवती प्रसाद ने विभागीय साप्ताहिक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया कि राज्य सरकार के निर्देशों की अनुपालना में विभागीय अधिकारीगण अपने कार्यालयों में ’’ राज्य सरकार ने एक जनवरी 2015 से शपथ पत्रा प्रस्तुत करने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है एवं दस्तावेजों के स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रति लगाने की व्यवस्था की है। ’’ तथा ‘‘विभाग से संबंधित परिवाद/ परिवेदनाएं / प्रार्थना पत्रा प्राप्त किये जाकर प्राप्ति रसीद दी जाती है। पावती रसीद प्राप्त करना आपका अधिकार है। ’’ स्लोगन लिखवाना सुनिश्चित करेंगे तथा इसकी रिपोर्ट से उपखण्ड कार्यालय को अवगत करवाएंगे।
एसडीओ ने विभागीय अधिकारियों को राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज़ जन शिकायतों का तत्परता के साथ तय समय सीमा में निवारण करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज़ शिकायतों के निवारण के प्रति अधिकारीगण गंभीर रहेंगे ,इसमें कोताही नहीं बरतेंगेे।
समीक्षा बैठक में एसडीओ ने वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी डॉ0विश्वास कुमार को निर्देशित किया कि छावनी ब्यावर में स्थित पशुपालन विभाग की भूमि की चार दीवारी निर्माण कार्य हेतु उच्च स्तरीय कार्यवाही करवाएंगे।
बैठक में पीएचईडी सहायक अभियन्ता संजीव माथुर द्वारा ब्यावर शहर के बारे में तथा ग्रामीण क्षेत्रा हेतु सहायक अभियन्ता मुकेश महावर से जानकारी ली । सहायक अभियंता श्री महावर को एसडीओ ने आगामी गर्मी के मौसम को दृष्टिगत रखते हुए समस्याग्रस्त गांवों में पेयजल परिवहन व्यवस्था बाबत् अनुमोदन समिति से उचित सम्पर्क बनाये रखने हेतु निर्देशित किया।
सहायक अभियन्ता महावर के अनुरोध पर एसडीओ ने बैठक में मौजूद बीईईओ जवाजा गोपाल प्रसाद शर्मा को हिदायत दी कि जवाजा ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत पीएचईडी द्वारा राजकीय माध्यमिक विद्यालय आसन, देलवाड़ा, सूरजपुरा तथा रावतमाल में नवनिर्मित टांकों का अधिग्रहण शिक्षा विभाग द्वारा यथाशीघ्र किया जावें। बीईईओ श्री शर्मा ने बताया कि उपखण्ड प्रशासन के इन निर्देशों के अनुसरण में शिक्षा अधिकारी माध्यमिक -प्रथम विभाग को अवगत करवा दिया जाएगा।
पंचायत समिति के ग््राामीण अंचल में बीसलपुर पेयजल परियोजना के संबंधित जुड़े भूमि आवंटन संबंधी प्रकरणों बाबत् परियोजना के अभियन्ताओं को वांछित दिशा-निर्देश प्रदान किये। बीसीएमओ जवाजा डॉ0 सी0एल0परिहार को क्षेत्रा में दवाइयों के इंतज़ामात तथा चिकित्सा विभाग से जुड़े अन्य गतिविधियों के बारे में , जल संसाधन विभाग के अधिकारी ओ0पी0मिश्रा से क्षेत्रा में तालाबों की पाल/ गेट की समुचित मरम्मत बाबत एवं विद्युत विभाग के सहायक अभियंता वी0डी0दुबे को वर्षा से पूर्व टेडे-मेढे़ पोल सीधे करवाने सहित अन्य व्यवस्थाओं के माकूल इंतजामात सुनिश्चित करने की हिदायत दीगई।
तीन फीडरों से आज रहेगी विद्युत सप्लाई बाधित
ब्यावर, 6 अप्रैल। विद्युत निगम द्वारा मंगलवार 7 अप्रेल को आवश्यक रखरखाव एवं मरम्मत कार्य की वज़ह से 11 के.वी. क्षमता वाले महावीर फीडर, रिलायन्स फीडर एवं पीपलाज फीडर क्षेत्रान्तर्गत प्रातः 12 से दोपहर 2 बजे विद्युत सप्लाई व्यवस्था बंद रहेगी। निगम के सहायक अभियन्ता (रीको) श्री महावर ने उक्त जानकारी दी।

एनईआरपीएपी प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर बीएलओ केसाथ ही संबंधित प्रधानाध्यापक को भी मिला कारण बताओ नॉटिस
ब्यावर, 6 अप्रैल। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) ब्यावर भगवती प्रसाद ने मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण एवं प्रमाणीकरण हेतु राष्ट्रीय अभियान (एनईआरपीएपी) संबंधित प्रशिक्षण में 23 मार्च को अनुपस्थित रहने पर बीएलओ नं. 44 श्रीमती स्नेहलता चतुर्वेदी अध्यापिका राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय इन्दिरा नगर ब्यावर केा कारण बताओ नॉटिस ज़ारी किया है तथा आज ही कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित कियाहै।
एसडीएम ने बताया कि निर्वाचन शाखा (एसडीएम) ब्यावर कार्यालय द्वारा ज़ारी 18 मार्च 2015 को ज़ारी आदेश क्रमांक 388 के तहत प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय इन्दिरा नगर ब्यावर के प्रधानाध्यापक को भी पाबन्द किया गया था कि वे अधीनस्थ (अध्यापिका )बीएलओ श्रीमती स्नेहलता चतुर्वेदी को राष्ट्रीय अभियान (एनईआरपीएपी) संबंधित प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु कार्यमुक्त करेंगे लेकिन प्रधानाध्यापक ने श्रीमती स्नेहलता चतुर्वेदी को कार्यमुक्त नहीं किया और स्वयं स्नेहलता चतुर्वेदी भी प्रशिक्षण लेने हेतु उपस्थित नहीं हुई। इन दोनों को दूरभाष पर सूचित किया गया फिरभी इन दोनों के द्वारा निर्देशों की अवहेलना की गई जो राष्ट्रीय कार्यक्रम में बाधा दर्शाता है, अतैव प्रधानाध्यापक को भीे कारण बताओ नॉटिस ज़ारी करते हुए तुरन्त जवाब चाहा गया है।
एसडीएम के अनुसार यदि संबंधित बीएलओ एवं प्रधानाध्यापक द्वारा वांछित नॉटिस का जवाब आज ही प्रस्तुत नहीं करेंगे तो उनके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत कार्यवाही अमल में लायी जाएगी, जिस के लिए वे ही स्वयं जिम्मेदार होंगे।

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