किसी भी सूरत में न हो बाल विवाह : भगवती प्रसाद

एसडीओ ने ली जवाजा एवं ब्यावर में अलग-अलग बैठकें

भगवती प्रसाद
भगवती प्रसाद

ब्यावर। अक्षय तृतीय पर्व 21 अप्रैल को मनाया जाएगा। अक्षय तृतीय के मौके पर अबूझ सावे की आड़ में बाल-विवाह की आशंका रहती है। बाल विवाह समाज के लिए अभिशाप है।अतः अक्षय तृतीय पर होने वाले संभावित बाल विवाह की रोकथाम हेतु प्रशासन अलर्ट है।
एसडीओ भगवती प्रसाद ने बताया कि बाल विवाह को रोकने केलिए उन्होंने शुक्रवार को जवाजा मंे क्षेत्रा के पटवारियों एवं ग्रामसेवकों की बैठक लेकर पूरी सतर्कता एवं सावधानी बरतनी की हिदायत दी कि समस्त सरकारी कर्मचारी इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे कि अक्षय तृतीय पर किसी भी सूरत में बाल विवाह न हो पाएं। एसडीओ ने बताया कि उन्होंने आजहीे उपखण्ड क्षेत्रान्तर्गत कार्यरत विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथभी बैठक आयोजित कर वांछित दिशा-निर्देश प्रदान करते हुए बाल विवाह आयोजन को रोकने केलिए पूरीतरह मुस्तैद रहने की जरूरत बताई। बैठक में तहसीलदार मदन लाल जीनगर, जवाजा बीसीएमओ डॉ0 सीएल परिहार, एकेएच के डिप्टीकन्ट्रोलर डॉ0 के0के0चौहान, जल-संसाधन के ओ0पी0मिश्रा, पुलिस ,महिला बालविकास सहित अन्य कई विभागों के अधिकारी/प्रतिनिधि उपस्थित हुए।

बाल-विवाह रोकने हेतु नियंत्राण कक्ष स्थापित
एसडीओ भगवती प्रसाद ने बताया कि समस्त सरकारी कर्मचारी तो सचेत रहेंगे ही । यदि किसी भी जागरूक एवं समाजसेवी नागरिक को भी कहीं बाल विवाह होने संबंधी जानकारी अथवा सूचना मिलें तो उपखण्ड कार्यालय में स्थापित किये गए कन्ट्रोल रूम 01462-257336 पर सूचित करें । तालुका विधिक सेवा समिति ब्यावर के कन्ट्रोल रूम जिसके दूरभाष नम्बर 01462-250305 हैं पर भी इस आशय सूचना दे सकते हैं। बाल विवाह आयोजन की सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम पूर्णतः गोपनीय रखा जाकर बाल विवाह को रोकने केलिए त्वरित कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

जन जागृति हेतु उठाये जा रहे हैं विविध कदम
ब्यावर उपखण्ड क्षेत्रा में विभिन्न स्थानों पर पोस्टर आदि लगाकर बाल विवाह करने से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जानकारी देकर जन जागृति लायी जा रही है। ऐसे पोस्टर्स उपखण्ड कार्यालय, कोर्ट परिसर सहित अन्य स्थानों पर लगाये गए हैं। एसडीओ भगवती प्रसाद ने बताया कि विवाह हेतु लड़की की आयु 18 वर्ष तथा लड़के आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन इससे कम आयु में विवाह होने पर समाज में लड़कोे,लड़कियों व महिलाओं के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है, साथही आर्थिक हालात अत्यन्त दयनीय बनने सहित अनेकानेक समस्याएं खड़ी हो जाती हं ै जिनकी मूल जड़ अल्पायु में बाल-विवाह है। हमारी लोकतांत्रिक सरकार बाल विवाह रोकने केलिए निरन्तर प्रयासरत हैं। महिलाओं के उत्थान एवं महिला सशक्तिकरण केलिए विविध हितकारी गतिविधियों का संचालन किया जारहा है। अतः हमारे प्रयास हों कि बाल-विवाह किसीभी सूरत में न हों।

शादी-समारोहों में घरेलू रसोईगैस सिलेण्डरों का उपयोग नहीं करें
ब्यावर। शादी-विवाह समारोह सहित अन्य समारोहों में घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए ।
एसडीओ भगवती प्रसाद एवं रसद प्रवर्तन निरीक्षक ने बताया कि शादी समारोहों एवं अन्य बड़े समारोहों में घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर के स्थान पर व्यावसायिक गैस सिलेण्डर का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि यदि किसी समारोह में घरेलू गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग करते हुए पाया गया तो संबंधित के विरूद्ध प्रशासन सख्त कदम उठाएगा। जिसके लिए संबंधित दोषी व्यक्ति ही जिम्मेदार होगा।

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