टॉडगढ़ में गुरूवार को विभागीय अधिकारियों की बैठक

beawar samacharब्यावर, 22 अप्रैल। जिला कलेक्टर के निर्देशों के अनुसरण में एसडीओ भगवती प्रसाद ने जवाजा ब्लॉक में कार्यरत समस्त विभागीय अधिकारियों की एक आवश्यक बैठक 23 अप्रैल गुरूवार को टॉडगढ स्थित अटल सेवा केन्द्र पर प्रातः 11 बजे आहूत की है। एसडीओ ने बताया कि बैठक में भाग लेने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। बैठक में अजमेर जिला स्तरीय अधिकारी भी शिरकत करेंगे।

क्षेत्रा में बाल-विवाह रोकने केलिए पीपल पूर्णिमा तक रहेगी निरन्तर कड़ी नज़र
ब्यावर, 22 अप्रैल। अक्षय तृतीया से पीपल पूर्णिमा तक होने वाले बालविवाह पर कड़ी नजर रखने केलिए क्षेत्रा में निरन्तर प्रशासनिक की कड़ी नज़र रहेगी। बाल-विवाह रोकने केलिए स्थापित कन्ट्रोल रूम बनाये गए हैं। चलंेगेे। उपखण्ड कार्यालय में स्थापित कन्ट्रोल रूम के दूरभाष नम्बर 01462-257336 जबकि तालुका सेवा समिति ब्यावर के कन्ट्रोल रूम के नम्बर 01462-250305 हैं। इसके अलावा टोलफ्री नम्बर 1098 है । इन नम्बरों पर बाल-विवाह होने संबंधी जानकारी अथवा सूचना प्राप्त होतेही प्रशासन द्वारा अविलम्ब कदम उठाते हुए बाल-विवाह आयोजन रूकवाने केलिए त्वरित एवं ठोस कार्यवाही की जाएगी।
एसडीओ भगवती प्रसाद ने बताया कि विवाह हेतु लड़की केलिए 18 वर्ष एवं लड़के केलिए 21 वर्ष की आयु होना जरूरी है। इससे कम उम्र विवाह होने पर उसे बाल विवाह माना जाता है। अतः क्षेत्रा में यदि किसी जागरूक एवं समाजसेवी नागरिक को कहीं बाल विवाह होने संबंधी जानकारी अथवा सूचना मिलें तुरन्त कन्ट्रोल रूम को सूचित करें। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा। एसडीओ ने बताया कि लोकतांत्रिक सरकारें बाल विवाह रोकने के लिए निरन्तर प्रयासरत हैं। महिलाआंे के उत्थान एवं महिला सशक्तिकरण के लिए विविध हितकारी गतिविधियां का संचालित की जारही हैं। आम लोगों को बाल विवाह के घातक मानसिक व शारीरिक तथा सामाजिक व आर्थिक सहित अन्य विविध दुष्प्रभावों एवं समस्याओं के बारे में सतर्क एवं जागरूक किया जा रहा है। साथही यह भी बताया जा रहा है कि बाल विवाह में संबंधित बच्चे के माता-पिता व परिजन तो दोषी होतेही हैं साथही जो भी व्यक्ति बाल-विवाह आयोजन में सहयोगी केरूपमें पण्डित, हलवाई, बैण्ड-बाजा, बराती, पण्डाल, टेन्ट, वाहन आदि की भूमिका निभाता है तो वह भी दोष का भागीदार माना जाएगा। बाल विवाह को अंज़ाम देने वाले को और उसमें सहयोग करने वाले को आर्थिक जुर्माना अथवा सजा अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है। अतः न तो बाल विवाह करें, न बाल विवाह होने दें और न ही बाल विवाह आयोजन में किसी प्रकार से सहयोगी अथवा मददगार बने।
एसडीओ ने बताया कि क्षेत्रा में कार्यरत सभी विभागों के अधिकारी एवं सरकारी कर्मचारियों में पटवारी, भू-अभिलेख निरीक्षक, ग्राम सेवक, एनएएम, कृषि पर्यवेक्षक, आंगनबाडी कार्यकर्ता, शिक्षक, आदि के साथ-साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि पार्षद, सरपंच ,वार्ड पंचगण सतर्कता के साथ स्थिति पर नज़र रखतेहुए प्रशासन को सकारात्मक सहयोग दे रहे हैं ताकि नई पीढी़ का भविष्य संवारा और खुशहाल बनाया जासके।

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