बिजली चोरी रोकने की छापामार कार्यवाही

11 लाख 36 हजार का राजस्व निर्धारण
avvnl thumbअजमेर, 10 जून। अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. के सतर्कता दलों द्वारा बिजली चोरी रोकने के लिए की गई प्रभावी कार्यवाही के तहत बुधवार को विभिन्न वृत्तांे के 99 स्थानों पर छापामार कार्यवाही की जाकर कुल 73 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ कर कुल 11 लाख 36 हजार 880 रूपए का राजस्व वसूली का निर्धारण किया गया।
निगम के कार्यवाहक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) श्री सुरेन्द्र कुमार भाटी ने बताया कि बिजली चोरी रोकने के लिए 10 जून को की गई कार्यवाही के तहत बिजली चोरी के सामने आए मामलों में अजमेर वृत्त में 7 स्थानों पर जांच कर एक लाख रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया। भीलवाड़ा वृत्त में 9 स्थानों पर जांच कर 7 स्थानों पर चोरी पकड़कर 40 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया। नागौर वृत्त में 30 स्थानों पर जांच कर 22 स्थानों पर चोरी पकड़कर 4 लाख 12 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया। झुंझुनूं वृत्त में 13 स्थानों पर जांच कर 12 स्थानों पर चोरी पकड़कर एक लाख 22 हजार 880 रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया। सीकर वृत्त में 5 स्थानों पर जांच कर सभी स्थानों पर चोरी पकड़कर 80 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया। चित्तौड़गढ़ वृत्त में 4 स्थानों पर जांच कर सभी स्थानों पर चोरी पकड़कर 80 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया। प्रतापगढ़ वृत्त में 8 स्थानों पर जांच कर 4 स्थानों पर चोरी पकड़कर 22 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया। डूंगरपुर वृत्त में 6 स्थानों पर जांच कर 3 स्थानों पर चोरी पकड़कर 40 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया। राजसमंद वृत्त में 8 स्थानों पर जांच कर सभी स्थानों पर चोरी पकड़कर 40 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया तथा उदयपुर वृत्त में 9 स्थानों पर जांच कर 8 स्थानों पर चोरी पकड़कर 2 लाख रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया।
विद्युत थानों द्वारा की गई कार्यवाही:-
कार्यवाहक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) श्री सुरेन्द्र कुमार भाटी ने बताया कि बुधवार को विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थानों में विद्युत चोरांे के खिलाफ कार्यवाही कर 33 प्रकरण दर्ज कर कुल 18 प्रकरणों का निस्तारण कर 2 लाख 12 हजार 451 रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया।
उन्होंने बताया कि अजमेर में एक प्रकरण का निस्तारण कर 40 हजार 490 रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया जबकि किशनगढ़ में एक प्रकरण का निस्तारण कर 23 हजार 552 रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया। इसी प्रकार भीलवाड़ा में 3 प्रकरणों में 24 हजार 369 रूपए, झुंझुनूं में 2 प्रकरणों में 15 हजार 871 रूपए, खेतड़ी में 2 प्रकरणों में 17 हजार 544 रूपए, सीकर में 2 प्रकरणों में 10 हजार 24 रूपए, बड़ी सादड़ी में 4 प्रकरणों में 16 हजार 69 रूपए, प्रतापगढ़ में एक प्रकरण में 3 हजार 840 रूपए, उदयपुर में एक प्रकरण में 11 हजार 481 रूपए तथा सलूम्बर मंें एक प्रकरण मंे 49 हजार 211 रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया।

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