8 लाख 43 हजार का राजस्व निर्धारण
अजमेर, 11 जून। अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. के सतर्कता दलों द्वारा बिजली चोरी रोकने के लिए की गई प्रभावी कार्यवाही के तहत गुरूवार को विभिन्न वृत्तांे के 80 स्थानों पर छापामार कार्यवाही की जाकर कुल 37 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ कर कुल 8 लाख 43 हजार 464 रूपए का राजस्व वसूली का निर्धारण किया गया।
निगम के कार्यवाहक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) श्री सुरेन्द्र कुमार भाटी ने बताया कि बिजली चोरी रोकने के लिए 11 जून को की गई कार्यवाही के तहत बिजली चोरी के सामने आए मामलों में अजमेर वृत्त में 25 स्थानों पर जांच कर 20 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया। भीलवाड़ा वृत्त में 2 स्थानों पर जांच कर 50 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया। नागौर वृत्त में 14 स्थानों पर जांच कर 9 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़कर एक लाख 56 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया। झुंझुनूं वृत्त में 9 स्थानों पर जांच कर 6 स्थानों पर चोरी पकड़कर एक लाख 82 हजार 464 रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया। चित्तौड़गढ़ वृत्त में 6 स्थानों पर जांच कर सभी स्थानों पर चोरी पकड़कर एक लाख 25 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया। प्रतापगढ़ वृत्त में 9 स्थानों पर जांच कर 4 स्थानों पर चोरी पकड़कर 35 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया। डूंगरपुर वृत्त में 4 स्थानों पर जांच कर एक स्थान पर चोरी पकड़कर 40 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया। इसी प्रकार उदयपुर वृत्त में 11 स्थानों पर जांच कर सभी स्थानों पर चोरी पकड़कर 2 लाख 35 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया।
विद्युत थानों द्वारा की गई कार्यवाही:-
कार्यवाहक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) श्री सुरेन्द्र कुमार भाटी ने बताया कि गुरूवार को विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थानों में विद्युत चोरांे के खिलाफ कार्यवाही कर 21 प्रकरण दर्ज कर कुल 13 प्रकरणों का निस्तारण कर 59 हजार 227 रूपए की वसूली की गई।
उन्होंने बताया कि अजमेर में एक प्रकरण का निस्तारण कर 2 हजार 270 रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया जबकि भीलवाड़ा में 2 प्रकरणों का निस्तारण कर 14 हजार 925 रूपए की वसूली की गइ। इसी प्रकार नागौर में एक प्रकरण में 2 हजार रूपए, खेतड़ी में एक प्रकरण में 10 हजार 894 रूपए, सीकर में 2 प्रकरणों में 8 हजार 87 रूपए, बड़ी सादड़ी में 4 प्रकरणों में 12 हजार 299 रूपए, प्रतापगढ़ में एक प्रकरण में 5 हजार 491 रूपए तथा बांसवाड़ा में एक प्रकरण में 3 हजार 261 रूपए की राशि वसूल की गई।
