तहसीलदार ने रूकवाई नाबालिग दुल्हे की शादी

beawar samacharब्यावर, 11 जून। ब्यावर एसडीओ नमित मेहता को जब मालपुरा पंचायत के ग्राम सूबेदार का बाड़िया में 11 जून को एवं मालपुरा ग्राम में 12 जून को नाबालिग शादी होने संबंधी गोपनीय शिकायतें मिली तो उन्होंने तुरन्त ब्यावर तहसीलदार मदन लाल जीनगर को जांच संबंधी आदेश प्रदान किये।
तहसीलदार श्री जीनगर ने बताया कि प्रशासन के इन आदेशों के अनुसरण में भूअभिलेख निरीक्षक मनोहर मीणा एवं पटवारी श्यो प्रकाश की टीम गठित गई और 11 जून को प्रातः काल मौका जांच कार्यवाही शुरू कीगई। उन्होंने बतायाकि जांच में यह पाया गया कि सूबेदार का बाड़िया ग्राम में लक्ष्मण सिंह की पुत्राी मंजू की 11जून को ही दिन में शादी होने जारही है। मौके पर जांच में मंजू की उम्र 18 वर्ष 20 दिन होना पाया है। इसकी पुष्टि मंजू के लिये राजकीय मिडिल स्कूल मालपुरा के प्रधानाध्यापक द्वारा ज़ारी गई टीसी प्रमाण पत्रा से हुई , अतः मंजू की शादी उचित एवं वैध रही।
तहसीलदार श्री जीनगर ने बताया कि किन्तु मालपुरा ग्राम में ही शादी का एक मामला अवैध पाया गया। उन्होंने बताया कि भूअभिलेख निरीक्षक मनोहर मीणा व श्यो प्रकाश की जांच टीम द्वारा तुरन्त मौका कार्यवाही करके नाबालिग शादी रूकवाने हेतु की गई। मौके पर पाया कि मालपुरा ग्राम की निवासी श्रीमती डाली पत्नी स्व0 प्रेमसिंह द्वारा अपने पुत्रा प्रकाश की शादी/ मुकलावा 12 जून को फतेह की पोल ( कालिंजर )ग्राम में होनेजारही है। जब दुल्हे प्रकाश से उसकी उम्र संबंधी दस्तावेज के लिये पूछा गया तो कोई प्रमाण पत्रा नहीं मिला। तो मालपुरा ग्राम की 1 जनवरी 2015 की वोटर लिस्ट का अवलोकन कराया गया, वोटर लिस्ट में एक जनवरी 2015 को प्रकाश की उम्र 19 वर्ष होना पाया गया। इस प्रकार 11 जून 2015 को प्रकाश की उम्र करीब साढे़ 19 वर्ष होती है, जबकि कानूनन दुल्हे की शादी की उम्र 21 वर्ष होना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में प्रकाश की शादी/मुकलावा होना अवैध पाया गया।
त्हसीलदार मदनलाल जीनगर ने बताया कि जांच दल द्वारा तुरन्त इस अवैध शादी/मुकलावा को रोकने संबंधी मौका कार्यवाही दे दी गई। इस कार्यवाही दौरान श्रीमती डाली देवी ने प्रशासन के आदेश की अनुपालना करते हुए भूअभिलेख निरीक्षक व हलका पटवारी एवं मालपुरा पंचायत के ग्रामसेवक आदि की मौजूदगी में शपथ पत्रा प्रस्तुत किया कि प्रशासन के आदेशों की पूरी पालना करते हुए जब तक उसके बेटे प्रकाश की उम्र 21 वर्ष पूर्ण नहीं होगी, तब तक उसका मुकलावा/शादी नहीं की जाएगी। इसके समर्थन में स्वयं प्रकाश को भी पाबंद कर दिया गया है।
तहसीलदार ने बताया कि जांचदल के द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही रिपोर्ट से एसडीओ ब्यावर को अवगत करवा दिया गया है।

देवाता में राजस्व लोक अदालत

ब्यावर,11 जून। न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत मुख्यालय देेवाता के अटल सेवा केन्द्र पर शुक्रवार 12 जून को देवाता पंचायतवासियो के हितार्थ राजस्व लोक अदालत आयोजित की जाएगी। एसडीएम ब्यावर नमित मेहता ने उक्त जानकारी दी।

ब्यावर में 11 एम.एम.बारिश आम जन-जीवन को मिली गर्मी से राहत
ब्यावर, 11 जून। ब्यावर में गुरूवार दोपहर को मौसम ने अचानक करवट ली। इन्द्र देव की मेहरबानी हुई जिसके फलस्वरूप भयंकर गर्मी से पीड़ित आम जन-जीवन ने राहत का अहसास किया। जल-संसाधन विभाग के अधिशाषी अभियन्ता ओ0पी0 मिश्रा से जानकारी मिली कि गुरूवार को सिंचाई-कार्यालय ब्यावर में 11 एम.एम.बारिश रिकार्ड की गई।

विशेष तिथि के मध्यनज़र रविवार 14 जून को मतदान केन्द्र वाले संस्थान/भवन रहेंगे खुले
ब्यावर, 11 जून। ब्यावर विधानसभा (103) निर्वाचन क्षेत्रा की मतदाता सूची में मतदाता के नाम के आगे आधार कार्ड नम्बर अंकित कराने एवं मतदाता सूची के प्रमाणीकरण व शुद्धिकरण हेतु राष्ट्रीय अभियान एनईआरपीएपी के तहत 14 रविवार को मतदाताओं के हितार्थ प्रत्येक मतदान केन्द्र पर संबंधित बीएलओ मौजूद रहकर एसडीएम के निर्देशानुसार प्रातः 9 से सायं 6 बजे तक ड्यूटी करेंगे।
एसडीएम ब्यावर नमित मेहता ने मतदाताओं को इस सुविधा का फायदा उठाने की सलाह दी है। साथही संबंधित मतदान केन्द्र वाले भवन के प्रबन्धक/संस्थाप्रधानों को निर्देशित किया है कि वह इस विशेष तिथि 14 जून रविवार को प्रातः 9 से सायं 6 बजे तक मतदान केन्द्र खुले रखेंगे तथा मतदाताओं एवं बीएलओ के बैठने एवं छाया-पानी की व्यवस्था करवाएंगे।

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