ब्यावर, 12 जून। न्याय आपके द्वार अभियान के तहत ग्राम पंचायत मुख्यालय देवाता स्थित अटल सेवा केन्द्र पर गुरूवार पीठासीन अधिकारी एसडीएम नमित मेहता के सानिध्य में लोक अदालत आयोजित की गई जिसमें देवाता पंचायत क्षेत्रा के ग्रामीणों की राजस्व संबंधी प्रकरणों का निस्तारण कर उन्हें लाभान्वित किया गया।
पीठासीन अधिकारी नमित मेहता ने बताया ग्राम देवाता में आयोजित राजस्व लोक अदालत दौरान इस पंचायत से संबंधित पूर्व-चिन्हित 14 प्रकरणों में से 10 प्रकरणांे का निस्तारण किया गया। पुराने निस्तारित 10 प्रकरणों में से 2 प्रकरण में प्रारंभिक डिक्री पारित कीगई । साथही इन निस्तारित प्रकरण में 2 प्रकरण वर्ष 2005 के एवं 2 प्रकरण वर्ष 2007 के थे। एसडीओ ने बतायाकि लोक अदालत में धारा-136 अन्तर्गत खाता दुरूस्ती संबंधी 182 प्रकरणों तथा धारा-53 अन्तर्गत विभाजन के 2 व धारा-88 के अन्तर्गत खातेदारी घोषणा के 2 प्रकरण , धारा-188 स्थाई निषेधाज्ञा का एक प्रकरण तथा पत्थर-गढ़ी से संबंधित एक प्रकरण एवं आरटीए की धारा 212 अन्तर्गत 4 प्रकरणों का निस्तारण हुआ।
तहसीलदार मदन लाल जीनगर के निर्देशन में गिरदावर शंकर लाल जाटोलिया व हलका पटवारी लोकेश मीणा की राजस्व टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए ही 214 नामान्तरणकरण, खाता दुरूस्ती फ़द दुरूस्ति के 3 प्रकरण , सहमति के आधार पर 10 खाता विभाजन , 50 दस्तावेज़ों की नकलें, सीमा ज्ञान संबंधी 30 प्रकरणों सहित जन्म-मृत्यु के 11 व अन्य 10 प्रकरण लोक अदालत में निपटाये गए। शिविर दौरान रूपनगर सरपंच श्रीमती इन्द्र देवी, सामाजिक कार्यकर्ता बरकत अली व भगवान ंिसंह, प्रधानाचार्य मनजीत सिंह एवं अभिभाषक चन्द्रविजय सिंह द्वारा भी ग्रामीणों एवं राजस्व टीम को सहयोग प्रदान किया गया। –00–
सूरजपुरा में सोमवार को लगेगी लोक अदालत
ब्यावर,12 जून। न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत मुख्यालय सूरजपुरा के अटल सेवा केन्द्र पर सोमवार को 15 जून को सूरजपुरा पंचायतक्षेत्रा वासियो के हितार्थ राजस्व लोक अदालत आयोजित की जाएगी। एसडीएम ब्यावर नमित मेहता ने उक्त जानकारी दी। –00–
अधिकारी तैयार करेंगे विभागीय कार्य योजना
ब्यावर, 12जून। वर्षाकाल में मानसून की भावी सक्रियता को मध्यनज़र ब्यावर उपखण्ड क्षेत्रान्तर्गत तैनात विभिन्न विभागीय अधिकारियों को एसडीओ नमित मेहता द्वारा पत्रा ज़ारी कर राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन के निर्देशानुसार वांछित कार्य योजना, जन-धन के सुरक्षात्मक उपाय हेतु उचित प्रबन्धन की दृष्टि से अलिवम्ब तैयार करने की हिदायत दी। –00–
राजस्व लोक अदालत दौरान देवाता में समझाईश से निपटा 10 वर्ष पुराना वाद
ब्यावर,12 जून। राजस्व लोक अदालत: न्याय आपके द्वार शिविर ग्राम पंचायत-देवाता में रखे गये प्रकरणों में राजस्व वाद प्रकरण संख्या 47/2005 उनवान श्रीमति केशीदेवी बनाम श्रीमति सीता उर्फ सुनिता व अन्य अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 तथा विकल्प में धारा 183 राजस्थान काश्ततकारी अधिनियम के तहत् वादिया श्रीमति केशी देवी एवं प्रतिवादीगण को पीठासीन अधिकारी एसडीएम नमित मेहता एवं अभिभाषक चन्द्र विजय सिंह द्वारा लोक अदालत शिविर में समझाईश की गई । एसडीएम ने बताया कि उपस्थित पक्षकारों ने समझाईश उपरान्त आपस में विचार -विमर्श किया तथा 10 वर्ष पुराना वाद आपसी सहमति हो जाने से वादिया ने वाद विड्रो किया और धन्यवाद ज्ञापित करते हुए राहत की सांस ली ।