ध्वनि-प्रदूषण करते दो गिरफ्तार

kekri samacharपुलिस थाना केकड़ी में दिनांक 26.07.2015 को श्री नरेन्द्र सिंह सउनि मय जाप्ते के गस्त व जरायम कंट्रोल के दौरान एक व्यक्ति अपने ट्रेक्टर में तेज आवाज में गाने बजा रहा था, जिसको रुकवाकर नाम पता पूछा तो अपना नाम श्री ओमप्रकाष पुत्र श्री मेवाराम जाति रेगर उम्र 35 साल निवासी भैरु गेट केकडी पुलिस थाना केकडी जिला अजमेर होना बताया। जिसको तेज आवाज में गाने बजाने बाबत परमिट व लाईसेंस मांगा तो नहीं होना बताया। जिसका उक्त कृत्य 4/6 आरएनसी की हद में आने पर गिरफतार कर टेप व स्पीकर व मेमोरी कार्ड बतौर वजह सबूत जब्त कर हमराह ले थाना आकर मुकदमा नं0 412/15 धारा 4/6 आरएनसी एक्ट में दर्ज किया गया।
पुलिस थाना मसूदा में उ.नि.(प्रो.)जगदीष प्रसाद मय कानि. महेन्द्र सिंह, नोरत मय प्राईवेट वाहन के वास्ते गष्त एंव जुरायम कन्ट्रोल हेतु थाना मसूदा से समय 5.00 पी.एम. पर रवाना होकर ईलाका गष्त करता हुआ समय करीब 5.30 पी.एम. सी.एच.सी मसूदा के सामने पहुॅचा कि ब्यावर की ओर से एक टेªक्टर बिना नम्बरी आता हुआ दिखाई दिया। जिसका चालक टेªक्टर मे तेज आवाज में काल्यो कूद पड़्यो मेला में गाना चल रहा था। उक्त टेªक्टर को हाथ का इशारा देकर रूकवाया व चालक का नाम पता पूछने पर नोरत पुत्र राधाकिशन जाति माली निवासी मसूदा थाना मसूदा अजमेर होना बताया। जिसको टेªक्टर मे टेप मे यू.एस.बी. मेमोरी कार्ड से स्पीकर मे सी.एच.सी मसूदा के सामने तेज आवाज मे गाने बजाने का लाईसेंस व परमिट मांगा गया तो नहीं होना बताया। जिस पर आरोपी नोरत का उक्त कृत्य अपराध धारा 4/6, राजस्थान ध्वनि नियन्त्रण अधिनियम 1963 की हद तक पहुचने पर बिना नम्बरी टेªक्टर से टेप व स्पीकर मय यू.एस.बी. मेमेारी कार्ड खोलकर जरिये फर्द पृथक से जब्त किया। मौके पर बिना नम्बरी टेªक्टर के कागजात चैक किये गये जो कोई कागजात नही पाये गये। जिस पर टेक्टर फार्मटेªक को अन्तर्गत धारा 207 एमवीएक्ट में जरिये चैकिग मैमो जब्त किया गया आदि पर मु. नं. 175/15 धारा उपरोक्त में कायम किया।

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