पुलिस थाना मसूदा में स.उ.नि. रतन सिंह मय कानि. दिनेश कुमार, नगेन्द्र सिंह मय प्राईवेट वाहन के वास्ते जरायम कन्ट्रोल एवं इलाका गष्त हेतु थाने से रवाना होकर मोयणा बस स्टेण्ड पहुॅचा। जहॉ पर समय 7.30 पीएम पर मन स.उ.नि. रतन सिंह को मुखबीर खास ने इतला दी कि एक व्यक्ति जिसने पेन्ट शर्ट पहन रखा है। जो एक प्लास्टिक के कटे में बिना लाईसेस व परमिट के देषी सादा शराब मिल सकती है। जिस पर स.उ.नि. रतन सिंह मय जाप्ता मय प्राइवेट वाहन के ग्राम भैरूखेडा पहुॅचा। जहॉ पर मुखबीर इतला के अनुसार एक व्यक्ति मिला जिसका नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम देवी सिंह पुत्र कम्मा सिंह जाति रावत उम्र 30 साल निवासी भैरूखेडा थाना मसूदा अजमेर होना बताया।उसके पास एक प्लास्टिक के कटे मे रखे सामान बाबत पुछा तो उसने कोई जवाब नही दिया। जिस पर उ.नि. जगदीश प्रसाद प्रोबेश्नर मय जाप्ता ने उक्त कटे केा खोलकर देखा तो उसमें अवैध रूप से बिना लाइसेन्स व परमीट के देषी शराब के 57 पव्वे अपने कब्जे में रखने बाबत कोई लाईसेस व परमिट जिस पर उक्त देवी सिंह का जुर्म 19/54 राज आबकारी का पाया जाने पर उक्त माल को कब्जे पुलिस लिया जाकर जप्त किया गया। मुल्जिम को गिर. कर व वापसी थाना पर प्रकरण सं. 183/15 धारा 19/54 आबकारी अधि में दर्ज किया।
