अजमेर, 6 अगस्त। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अजमेर जिले में नगर निगम अजमेर, नगर परिषद किशनगढ़ तथा नगर पालिका केकड़ी, बिजयनगर व सरवाड़ के आगामी चुनाव में चुनाव लड रहे उम्मीदवारों पर पेड न्यूज का शिकंजा रहेगा।
प्रिन्ट व इलेक्ट्रोनिक मीडिया में चुनाव लड रहे किसी उम्मीदवार का लगातार ऐसा प्रचार जो मतदाताओं को लुभाने वाला होगा पेड न्यूज की श्रेणी के अन्तर्गत माना जाएगा। इस प्रकार प्रिन्ट मीडिया में प्रकाशित इस प्रकार के समाचार के साईज की गणना उसके विज्ञापन की डी.ए.वी.पी. की दर से की जाएगी एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया व एफ.एम. रेडियों में ऐसे प्रचार की राशि की गणना भी निर्धारित दर के आधार पर होगी। इस प्रकार गणना की गई राशि उम्मीदवार के चुनाव खाते में सीधे तौर पर जोडी जाएगी।
समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापन उम्मीदवार की सहमति से प्रकाशित होंगे और उसकी राशि की गणना भी डी.ए.वी.पी. की दर से की जाकर उम्मीदवार के खाते में जोड़ी जाएगी। इलेक्ट्रोनिक मीडिया या एफ.एम. रेडियो पर प्रसारित होने वाले विज्ञापन का प्री-सार्टिफिकेशन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाएगा उसके बाद ही विज्ञापन का प्रसारण होगा। इसकी राशि की गणना विभिन्न समय के आधार पर की जाएगी जो डी.ए.वी.पी. व डी.आई.पी.आर. द्वारा निर्धारित की गई है। समाचार पत्रों में प्रथम दूसरे व अंतिम पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले विज्ञापन की दर भी अलग होगी।
नामांकन पत्रा दाखिल करने के बाद उम्मीदवार की विज्ञापन व पेड न्यूज संबंधी माॅनिटरिंग प्रारंभ हो जाएगी और पेड न्यूज व विज्ञापन की राशि उम्मीदवार के चुनाव खाते में जोडी जाएगी। जिसका चुनाव लड रहे उम्मीदवारों को स्वयं ध्यान रखना होगा। उल्लेखनीय है कि नगर निगम के वार्ड का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी के लिए 80 हजार, नगर परिषद के वार्ड प्रत्याशी के लिए 60 हजार तथा नगर पालिका के वार्ड प्रत्याशी के लिए 40 हजार रूपये की अधिकतम राशि चुनाव खर्च के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित की गई है।
