अवैध देषी /अंग्रेजी शराब बरामद, 20 आरोपी गिरफ्तार

अवैध देषी के 730,अंग्रेजी शराब के 511 पव्वे 82 बीयर बोतल बरामद,
चुनाव के मध्यनजर पुलिस ने कसा षिकंजा

crime newsपुलिस थाना सिविल की कार्यवाही
जिला पुलिस अधीक्षक महोदय जिला अजमेर के निर्देशानुसार मिशन के तहत कार्यवाही करते हुऐ। पुलिस थाना सिविल लाईन प्रभारी केसर सिंह उ.नि. ने बताया कि जरिये मुखबीर के सूचना मिली कि सावित्री चौराहा अजमेर पर एक व्यक्ति बीयर की पेटिया लेकर खडा है। उक्त इत्तला पर थाना हाजा से श्री केसर सिंह उनि., कानि0 श्याम लाल, कानि0 जितेन्द्र कानि. रामचन्द्र चालक के मय जीप सरकारी के मौके पर पहूॅचे बिना लाईसेन्स परमिट के अवैध बीयर शराब बेच रहे व्यक्ति श्री राजेन्द्र उर्फ राजू पुत्र भगवान दास जाति कश्यचप निवासी नगीना बाग सावित्री चौराहा अजमेर थाना सिविल लाईन अजमेर को दो कार्टून अवैध बीयर शराब के गिरफतार किया गया। प्रकरण दर्ज किया गया।
पुलिस थाना अलवरगेट की कार्यवाही
जिला पुलिस अधीक्षक महोदय जिला अजमेर के निर्देशानुसार मिशन के तहत कार्यवाही करते हुऐ। विक्रम सिह भाटी उपअधीक्षक पदेन थानाधिकारी पुलिस थाना अलवरगेट अजमेर ने बताया कि दातार सिंह मेड़तिया स.उ.नि. मय लीला राम कानि., रामनिवास कानि., कुन्ना राम कानि. के इलाका गश्त व जरायम कन्ट्रोल रवाना हुऐ दौराने गश्त मुखबीर खास ने स.उ.नि. को सूचना दी कि संत फ्रांसिस स्कूल के पास गुर्जर धरती रोड़ पर हुक्मसिंह नाम का एक व्यक्ति जिसने चितकाबरी रंग की हॉफ बाजू कमीज व खाकी पेन्ट पहन रखी है जो प्लास्टिक के कट्टे में देशी शराब के पव्वे लेकर बैचने के लिए खड़ा है, तुरन्त दबिश दी जाए तो पकड़ में आ सकता है मुखबीर की सूचना विश्वसनीय होने पर स.उ.नि. ने रवाना होकर संत फ्रांसिस स्कूल के पास गुर्जर धरती रोड़ पहुॅचा एक व्यक्ति अपने दाहिने हाथ में एक आसमानी रंग का प्लास्टिक कट्टा लिए खड़ा दिखाई दिया जो पुलिस जाप्ता को बावर्दी देखकर जाने लगा जिसको स.उ.नि. व हमराही जाप्ता ने घेरकर पकड़ा व नाम पता पूछा तो अपना नाम हुक्म सिंह उर्फ मुन्ना पुत्र स्व. नारायण सिंह निवासी म.न. 62/35 नोनकरण का हत्था नगरा अजमेर थाना अलवर गेट जिला अजमेर का होना बताया जिसके कब्जे में मिले प्लास्टिक कट्टे को चैक किया तो प्लास्टिक कट्टे में देशी मदिरा सादा 50 न्च् 180 डस् क्षमता के कुल 48 प्लास्टिक पव्वे मिले जिन पर देशी मदिरा सादा का लेबल व आसमानी रंग के ढक्कन लगे हुए था तथा लेबल व ढक्कन पर राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि. लिखा हुआ था। हुक्मसिंह उर्फ मुन्ना से अपने कब्जे में शराब रखने के लाईसेन्स व परमीट के बारे में पूछा गया तो लाईसेन्स व परमीट नहीं होना बताया जिसका यह कृत्य अपराध धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के तहत दण्डनीय अपराध होने से हुक्मसिंह उर्फ मुन्ना के कब्जे में मिली शराब को बतौर वजह सबूत कब्जे पुलिस लिया जाकर मुल्जिम को गिरफ्तार कर स.उ.नि. मय जाप्ता, गिरफ्तार शुदा अभियुक्त हुक्मसिंह उर्फ मुन्ना, जब्त शुदा शराब के थाना आकर प्रकरण सख्या 199/15 धारा उपरोक्त मे पंजीबद्ध किया गया।
पुलिस थाना सरवाड की कार्यवाही

अवैध देषी षराब 82 पव्वे बेचते हुए गिरफतार
जिला पुलिस अधीक्षक महोदय जिला अजमेर के निर्देशानुसार मिशन के तहत कार्यवाही करते हुऐ। पुलिस थाना सरवाड रामगोपाल ए.एस.आई. द्वारा दौराने गस्त मुखबीर की इतला पर ग्राम सरसून्दा से मुज्जिम अमरचन्द उर्फ अमरा पुत्र भोलू निवासी सरसून्दा थाना सरवाड जिला अजमेर के कब्जे से 82 पव्वे अवैध देषी षराब के जब्त किये जाकर गिरफतार किया गया जिस पर मुकदमा नं. 207/15 धारा 19/54 राज0 आबकारी अधिनियम मे दर्ज किया गया।

पुलिस थाना आदर्श नगर की कार्यवाही
शराब तस्कर चडा पुलिस के हत्थे 49 पव्वे देशी शराब बरामद
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महादेय जिला अमजेर के निर्देषानुसार शराब तस्करीे पर रोक के अभियान के दौरान पुलिस थाना आदर्षनगर को दौराने गस्त इतला मिली कि एक व्यक्ति सेन्दरिया तिराया पर देशी शराब बेच रहा है जिस पर सोहन लाल हैड कानि. के नेतृत्व में टीम गठित कर सेन्दरिया तिराये पहुॅचे वहां उक्त हुलिया का व्यक्ति मिला जिसके हाथ में पकडे कट्टे में रखे सामान बाबत पूछा तो कोई जवाब नही दिया जिसके नाम पते पूछा तो अपना नाम महेन्द्र सिंह पुत्र पूनमचन्द ग्राम सेन्दरिया पुलिस थाना आदर्शनगर जिला अजमेर बताया जिसको चैक करने पर 49 पव्वे देशी शराब के होना पाया जाने पर लाईसेंस परमिट मागंा तो नही होना बताया जिस पर मुल्जिम को जरिये फर्द गिरफतार किया गया 49 पव्वे देशी शराब को जरिये फर्द जब्त किया गया

पुलिस थाना बिजयनगर की कार्यवाही
अवैध षराब 52 पव्वे बेचते हुए गिरफतार
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महादेय जिला अमजेर के निर्देषानुसार शराब तस्करीे पर रोक के अभियान के दौरान पुलिस थाना विजयनगर से सुरेन्द्र सिंह सउनि मय जाप्ता मय जीप सरकारी व चालक मय अनुसंधान बाक्स के वास्ते जुरायम कन्ट्रोल व गस्त हेतु रवाना होकर रेल्वे फाटक के पास पहुचें जहॉ पर मुखबीर के जरिये सुचना मिली की एक व्यक्ति गुलाबपुरा रोड पर अवैध शराब बेच रहा है आदि इतला पर गुलाबपुरा रोड पुलिये के पास पहुचां जहॉ पर हनुमान पुत्र शंकर लाल नि0 फुलिया कला थाना फुलिया कला जिला भीलवाडा मोके पर अवैध शराब बेचता हुआ पाया गया जिसको जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया व मुल0 के कब्जे से 52 पव्वे देषी शराब के जप्त किये जाकर मु0 न0 178/15 धारा 19/54 राज0 आब0 अधि0 मे दर्ज किया गया।

पुलिस थाना बान्दरसिन्दरी की कार्यवाही
अवैध देषी षराब 48 पव्वे बेचते हुए गिरफतार
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महादेय जिला अमजेर के निर्देषानुसार शराब तस्करीे पर रोक के अभियान के दौरान पुलिस थाना बान्दरसिंदरी ने मुकदमा नम्बर 62/15 धारा 19/54 राज. आबकारी अधिनियम में दर्ज किया। जिसमें अपराधी अवैध रूप से अपने कब्जे में बिना परमीट के देषी शराब 48 पव्वे अपने कब्जे में रखने पर सरहद ग्राम चरली स्थित ढाबा मालिक हनुमान पुत्र श्योराज निवासी चुरली थाना बान्दरसिन्दरी को गिरफतार किया गया।

पुलिस थाना दरगाह की कार्यवाही
अवैध शराब 50 पव्वे सहित एक गिरफ्रतार
जिला पुलिस अधीक्षक महोदय अजमेर व श्रीमान पुलिस उप अधीक्षक वृत दरगाह अजमेर के आदेशानुसारदशरथ सिंह स.उ.नि. द्वारा अभियुक्त मोहम्मद मुस्तकीम मुल्ला पुत्र मोहम्मद मताल मुल्ला निवासी गांव लख्की कान्तापुर थाना मन्दिर बाजार जिला दक्षिण चोबीस परगना पश्चिम बंगाल हाल रिंकू का मकान जैन औषधालय के पास लाखन कोटडी अजमेर को 50 पव्वे देशी शराब सहित गिरफतार किया जाकर मुकदमा नं. 95/2015 धारा 19/54 राज.आबकारी अधिनियम दर्ज किया गया।

पुलिस थाना भिनाय की कार्यवाही
अवैध शराब 50 पव्वे सहित एक गिरफ्रतार
जिला पुलिस अधीक्षक महोदय जिला अजमेर के निर्देशानुसार मिशन के तहत कार्यवाही करते हुऐ। अभियान के दौरान तेजाराम उ.नि थाना भिनाय को मुखबीर से ईतला मिली की ग्राम एकलसिंहा निवासी हरलाल पुत्र जयचन्द जाट , बस स्टेण्ड पर बनी दूकानो के पीछे अवैध सादा देषी शराब बैच रहा था, इस पर तेजाराम उ.नि. अजीत सिंह कानि0, हंसराज कानि0 के द्वारा मुल्जिम हरलाल पुत्र जयचन्द जाति जाट निवासी एकलसिंहा थाना भिनाय जिला अजमेर के कब्जे से 50 पव्वे सादा देषी शराब के जप्त कर मुल्जिम को गिरफ्रतार किया गया। थाना भिनाय पर प्रकरण संख्या 229/15 धारा 19/54 आबकारी अधि0 में दर्ज किया गया।

पुलिस थाना केकडी की कार्यवाही
जिला पुलिस अधीक्षक महोदय जिला अजमेर के निर्देशानुसार मिशन के तहत कार्यवाही करते हुऐ। पुलिस थाना केकडी ने दौराने गस्त व जरायम कंट्रोल के दौराने शंकरलाल उप नि0 मय जाप्ता के ग्राम उगानखेडा में एक व्यक्ति फूलचन्द पुत्र श्री माधो निवासी उगानखेडा पुलिस थाना केकडी जिला अजमेर शराब बेचते हुये मिला। जिसकी तलाषी ली गई तो उसके कब्जे से 70 पव्वे देषी शराब के मिले। उक्त व्यक्ति से अपने कब्जे में षराब रखने व बेचने बाबत् लाईसेंस व परमिट मांगा तो नहीं होना बताया। जिसका उक्त कृत्य धारा 19/14 आबकारी अधिनियम में आना पाये जाने पर गिरफतार किया गया। देषी शराब के 70 पव्वे बतौर वजह सबूत जब्त किये जिसमें मु0नं0 434/15 धारा 19/14 आबकारी अधिनियम में दर्ज किया गया।

पुलिस थाना क्रिश्चियनगंज की कार्यवाही
अवैध देषी शराब 68 पव्वे सहित एक गिरफ्रतार
जिला पुलिस अधीक्षक महोदय जिला अजमेर के निर्देशानुसार मिशन के तहत कार्यवाही करते हुऐ। पुलिस थाना क्रिश्चियनगंज को दौराने ईलाका गश्त मुखबीर की सूचना पर श्री नरोतम सिंह मय जाप्ता के इन्द्रकॉलोनी पुलिया के पास अजमेर के अवैध देशी शराब देकर श्री डेनिस हेनरी पुत्र श्री ग्लेडविन डेविड जाति क्रिश्चियन निवासी मकान नम्बर 219 चर्च हॉल के पीछे कृष्ण गंज अजमेर जुर्म धारा 19/54 आबाकरी अधिनियम मे गिरफतार कर कुल 68 पव्वें देशी शराब को जप्त किया गया व प्रकरण संख्या 357/2015 धारा 19/54 राज आबकारी अधिनियम में कायाम किया गया।

पुलिस थाना मदनगंज की कार्यवाही
अवैध देषी शराब 41 पव्वे सहित एक गिरफ्रतार
जिला पुलिस अधीक्षक महोदय जिला अजमेर के निर्देशानुसार मिशन के तहत कार्यवाही करते हुऐ। पुलिस थाना मदनगंज ने बिना लाईसेंस के देषी षराब रखने के आरोप मे एक व्यक्ति को गिरफतार किया है। हनुमान सहाय एसआई मय पुलिस जाप्ता ने अमर सिंह पुत्र हनुमान सिंह निवासी राजारेडी षमषान घाट के पास मदनगंज जिला अजमेर को बिना लाईसेंस के 41 पव्वे देष्षी षराब के रखने व बेचने के जुर्म मे गिरफतार किया जाकर मुकदमा नं. 237/15 धारा 19/54 एक्साइज एक्ट मे दर्ज किया गया है।

पुलिस थाना रूपनगढ की कार्यवाही
बिना लाइसेंस व परमीट के देषी शराब के 57 पव्वे को जब्त
जिला पुलिस अधीक्षक महोदय जिला अजमेर के निर्देशानुसार मिशन के तहत कार्यवाही करते हुऐ। पुलिस थाना रूपनगढ सिद्धार्थ उ.नि. प्रोबेषनर मय कानि. नारायण सिह कानि.लक्ष्मण सिह चालक दातार सिह मय जीप सरकारी के मय अनुसंधान बॉक्स के वास्ते गस्त एंव जुरायम कन्ट्रोल थाने से रवाना होकर ग्राम रधुनाथपुरा से एक किमी. पहले पहुॅंचा जहॉं एक मुखबीर खास ने सूचना दी कि एक व्यक्ति जो पेन्ट शर्ट पहने हुए है जिसके हाथ मे एक सफेद कटटा जिसमे देषी शराब है व बेचने की फिराक मे खडा है। उक्त इतला से हमराही जाप्ता को अवगत करवाकर सिद्धार्थ उ.नि. मय जाप्ता के रधुनाथपुरा की तरफ रवाना हुआ रधुनाथपुरा गॉंव से पहले मुताबिक मुखबीर इतला के एक व्यक्ति मिला जिसके दाहिने हाथ मे एक सफेद कटटा पकडे हुए सडक के किनारे खडा था। जिसके पास गाडी रोकते ही जाप्ता को बावर्दी देखकर धबरा गया। जिसको नाम पता पुछा तो अपना नाम मोतीराम पुत्र जेठा जी निवासी ग्राम रधुनाथपुरा थाना रुपनगढ का होना बताया। जिसको अपने दाहिने हाथ मे पकडे हुए सफेद कटटे मे क्या है के बारे मे पुछा तो धबरा गया व चुप हो गया। कोई जवाब नही दिया। सफेद कटटे को चैक किया तो उसमे देषी शराब के पव्वे व कटटा चैक किया तो उसमे ढोला मारु देषी सादा शराब जिस पर नीला ढक्कन लगा हुआ है। जो पव्वे प्लास्टिक के है जिस पर लेबल ढोला मारु देषी सादा शराब विन्टेज डिस्टलरी लिमिटेड अलवर राज. लिखा है। पव्वो की गिनती की तो 58 पव्वे थे। श्री मोताराम जाट को अपने कब्जे मे व परिवहन करने के संबध मे लाइसेस का पुछा तो लाइसेस होना नही बताया। मुल्जिम को बाद जामा तलाषी बन्द हवालात किया।जिसमें मु.न. 100/15 धारा 19/54 राज.एक्सा. एक्ट में दर्ज किया गया ।

बिना लाइसेंस व परमीट के देषी शराब को जब्त किया
जिला पुलिस अधीक्षक महोदय जिला अजमेर के निर्देशानुसार मिशन के तहत कार्यवाही करते हुऐ। पुलिस थाना रूपनगढ के तेजाराम स.उ.नि. मय कानि. सुभाष कुमार,कानि.मंगलचन्द मय प्राइवेट वाहन के मय अनुसंधान बॉक्स के वास्ते गस्त एंव जुरायम कन्ट्रोल थाने से रवाना होकर ग्राम राजपुरा से पहले पहुॅंचा जहॉं एक मुखबिर खास ने सूचना दी कि एक व्यक्ति जो धोती कुर्ता पहने हुए है जिसके हाथ मे एक सफेद कटटा है जिसमे देषी शराब है व बेचने की फिराक मे खडा है। उक्त इतला से हमराही जाप्ता को अवगत करवाकर तेजाराम मय जाप्ता के राजपुरा की तरफ रवाना हुआ राजपुरा गॉंव से पहले मुताबिक मुखबीर इतला के एक व्यक्ति मिला जिसके दाहिने हाथ मे एक सफेद कटटा पकडे हुए सडक के किनारे खडा था। जिसके पास गाडी रोकते ही एंव जाप्ता को बावर्दी देखकर धबरा गया। जिसको नाम पता पुछा तो अपना नाम बोदूराम पुत्र छगनाराम जी निवासी ग्राम रधुनाथपुरा थाना रुपनगढ का होना बताया। जिसको अपने दाहिने हाथ मे पकडे हुए सफेद कटटे मे क्या है के बारे मे पुछा तो धबरा गया व चुप हो गया। कोई जवाब नही दिया। सफेद कटटे को चैक किया तो उसमे देषी शराब के पव्वे मिले कानि. सुभाष कुमार को स्वतत्र गवाह तलबी के लिए रवाना किया। उपरोक्त जाप्ता मे से कानि. सुभाष कुमार व मंगलचन्द को गवाह मामूर कर कटटा चैक किया तो एक कार्टुन जिसमे ढोला मारु स्ट्रॉंग देषी शराब जिस पर लाल ढक्कन लगा हुआ है। जो पव्वे प्लास्टिक के है जिसके लेबल पर ढोला मारु स्ट्रॉंग देषी शराब विन्टेज डिस्टलरी लिमिटेड अलवर राज. लिखा है। पव्वो की गिनती की तो 54 पव्वे थे। श्री बोदूराम रेगर को अपने कब्जे मे व परिवहन करने के संबध मे लाइसेस व परमीट का पुछा तो लाइसेस व परमीट होना नही बताया। बोदूराम रेगर द्वारा बिना लाइसेंस व परमीट के देषी शराब को अपने कब्जे मे रखना बताया मुल्जिम को बाद जामा तलाषी बन्द हवालात कर जैर निगरानी संतरी किया। आदि पर मु.न. 101/15 धारा 19/54 राज.एक्सा. एक्ट में दर्ज किया गया ।

पुलिस थाना गंज की कार्यवाही
अवैध हथकडी शराब 5लीटर जब्त मुल्जिम गिरफ्तार
जिला पुलिस अधीक्षक महोदय जिला अजमेर के निर्देशानुसार मिशन के तहत कार्यवाही करते हुऐ। पुलिस थाना गंज ने अजयसर हील व्यू रिसोर्ट के पास 5 लीटर अवैध हथकडी शराब के साथ मदन पुत्र जमाल निवासी ग्राम अजयसर थाना गंज जिला अजमेर को गिरफ्तार कर मु.न.180/15 धारा 16/54 आबकारी अधि. में दर्ज किया गया।
( बिना लाईसेन्स परमिट की अवैध बीयर शराब बेचते हुये 01 गिरफ्तार )
थाना सिविल लाईन प्रभारी केसर सिंह उ.नि. ने बताया कि आज दिनांक 05.08.15 को जरिये मुखबीर के सूचना मिली कि सावित्री चौराहा अजमेर पर एक व्यक्ति बीयर की पेटिया लेकर खडा है। उक्त इत्तला पर थाना हाजा से श्री केसर सिंह उनि., श्याम लाल, जितेन्द्र कानि. रामचन्द्र चालक के मय जीप सरकारी के मौके पर पहूॅचे बिना लाईसेन्स परमिट के अवैध बीयर शराब बेच रहे व्यक्ति श्री राजेन्द्र उर्फ राजू पुत्र भगवान दास जाति कश्यचप निवासी नगीना बाग सावित्री चौराहा अजमेर थाना सिविल लाईन अजमेर को दो कार्टून अवैध बीयर शराब के गिरफतार किया गया। प्रकरण की तफतीश श्री रामनिवास सउनि. पुलिस थाना सि. लाईन अजमेर द्वारा की जा रही है।

दिनांक 4.8.2015 को ब्यावर सदर ने पकड़ 60 पव्वे देषी शराब एवं मुल्जिम:-
ब्यावर सदर अजमेर पुलिस ने दिनांक 6.8.2015 की रात्री को प्राप्त ईतला के आधार पर समय करिब 9.50 एएम पर हैडकानि0 119 प्रकाष राम द्वारा ग्राम बलाड़ मे मुल्जिम लक्ष्मण सिंह पुत्र हरि सिंह निवासी सेदरिया हाल लोधा का बाडिया बलाड़ पुलिस थाना ब्यावर सदर जिला अजमेर को 60 पव्वे देषी शराब के साथ पकड़ा।

थानाधिकारी पुलिस थाना क्लॉक टावर
2.आज दिनांक 05.08.15 को श्री रमेन्द्र सिंह हाडा पु.नि. ने अपनी वापसी पर धारा 16/54 आब. अधि में आरोपी श्री अजय कहार पुत्र श्री रामस्रूप कहार उम्र 20 साल निवासी बालाजी गली मदार गेट अजमेर के खिलाफ मु.न. 180/15 धारा 16/54 आब. अधि. में दर्ज करवाया जिसका अनुसंधान जारी है।

अवैध शराब तस्करो के विरुद्ध कार्यवाही
थानाधिकारी अजीतसिह को दिनांक 05.08.2015 को वक्त 8.05 पी.एम. पर जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई जिस पर मन थानाधिकारी मय जाब्ता मय सरकारी जीप एंव चालक मय अनुसंधान बॉक्स के थाना से रवाना होकर वक्त 8.15 पी.एम. पर पुरानी चुगी चोकी के पास स्थित लुहार कोलोनी मे मकान श्री गोविन्द उर्फ बबलू खटीक के सामने पहुंचा जंहा पर एक व्यक्ति मकान की चबूतरी के पास खडा मिला एंव जिसके पास एक सफेद रंग का प्लास्टिक का कटटा रखा हुआ मिला उक्त व्यक्ति पुलिस की गाडी को अपने पास आते देखकर भागने लगा जिसपर मन थानाधिकारी मय जाप्ता ने घेरा देकर उक्त शख्स को रोककर नाम पते पूछे तो अपना नाम श्री गोविन्द उर्फ बबलू पुत्र श्री हनुमानप्रसाद जाति खटीक उम्र 36 साल निवासी वार्ड न. 2 लुहार कालोनी रूपनगढ रोड पुलिस थाना गांधीनगर जिला अजमेर का होना बताया जिसे अपने पास रखे हुए प्लास्टिक के कटटे मे क्या होने बाबत पूछा तो धीमी आवाज मे देशी शराब के पव्वे होना बताया जिस प्लास्टिक के कटटे को खोलकर चैक किया तो कटटे के अन्दर कागज के गत्ते के कार्टून मे कुल 24 पव्वे ढोला मारू स्ट्रांग देशी शराब 40 न्च् 180 एम.एल. के भरे हुए मिले जिस पर मन थानाधिकारी द्वारा श्री गोविन्द उर्फ बबलू को उक्त 24 पव्वे देशी शराब के अपने कब्जंे मे रखकर बेचने बाबत अनुज्ञापत्र के बारे मे पूछा तो श्री गोविन्द उर्फ बबलू ने स्वंय के पास कोई अनुज्ञापत्र नही होना बताया। आरोपी श्री गोविन्द उर्फ बबलू द्वारा भारी मात्रा मे देशी शराब बिना अनुज्ञापत्र के अपने कब्जे मे रखकर बेचना जुर्म धारा 19/54 राज. आबकारी अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध होने से आरोपी श्री गोविन्द उर्फ बबलू को अभियोग संख्या 213/15 धारा 19/54 राज. आबकारी अधिनियम मे दर्ज कर अनुसंधान श्री हरदीनाराम स.उ.नि. के जिम्मे किया गया।

error: Content is protected !!