पुलिस थाना गंज को बक्षीजी की कोठी के पास सट्टा पर्ची काटते हुए जहुरूदीन पुत्र उमरदीन जाति निवासी म.न. 151/28 बक्षीजी की कोठी थाना गंज अजमेर को गिरफ्तार किया। जिसमें मुकदमा संख्या 179/15 धारा 13 आर.पी.जी.ओ. में दर्ज कर किया गया।
दहेज प्रताडना का आरोपी गिरफ्तार
पुलिस थाना किषनगढ को परिवादीया नेराज पत्नि महेष चन्द गुर्जर ने उपस्थित थाना होकर रिपोर्ट कि मेरे पति व सास ससुर व अन्य ससुराल वाले मुझे दहेज के लिए प्रताडित करते है व मारपीट करते है। आदि पर मुकदमा न0 199/15 धारा 498ए, 323 आईपीसी में दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। गोमाराम थानाधिकारी द्वारा प्रकरण हाजा का वांछित मुल्जिम महेष चन्द पुत्र श्री गोमाराम जाति गुर्जर नि0 नयागंाव थाना मदनगंज जिला अजमेर को गिरफतार किया गया।
परिवादिया श्रीमति श्री राजू देवी देवी पुत्री घीसा नाथ उम्र 30 साल निवासी करकेड पुलिस थाना रूपनगढ ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिस पर मुकदमा नम्बर 102/15 धारा 498ए,406 आईपीसी में दर्ज कर अनुसंधान रूपनगढ थानाधिकारी प्रकाष चंद मीणा द्वारा किया जा रहा है।
पर्ची काटते हुए 1 गिरफ्तार मुकदमा दर्ज
पुलिस थाना गंज को बक्षीजी की कोठी के पास सट्टा पर्ची काटते हुए जहुरूदीन पुत्र उमरदीन जाति निवासी म.न. 151/28 बक्षीजी की कोठी थाना गंज अजमेर को गिरफ्तार किया। जिसमें मुकदमा संख्या 179/15 धारा 13 आर.पी.जी.ओ. में दर्ज कर किया गया।
थानाधिकारी पुलिस थाना मांगलियावास
गुमशुदा महिला दस्तयाब:- एम.पी.आर. नं. 03/15 कायमी दिनांक 2.8.2015 में गुमषुदा महिला श्रीमति कानी पत्नि श्री हाबू पुत्री श्री तेजू जाति गुर्जर उम्र 25 साल निवासी ग्राम गीगलपुरा तन गोला थाना मांगलियावास जिला अजमेर को सउनि. श्री कान सिंह मय टीम के दस्तयाब कर सक्षम न्यायालय में पेष किया गया।
पुलिस थाना क्रिश्चियनगंज
(जुआ खेलते तीन व्यक्ति गिरफतार व जुआ रकम जप्त)
आज दिनांक 6.8.2015 को मुखबीर की सूचना पर श्री उदय लाल सउनि द्धारा बैरवा बस्ती तालब की पाल के श्री राजू रैगर पुत्र श्री मुन्ना जाति रैगर उम्र 22 साल निवासी बैरवा बसती कोटडा अजमेर , पवन बैरवा पुत्र श्री छोटू जाति बैरवा उम्र 22 साल निवासी बैरवा बस्ती कोटडा व दिलीप पुत्र श्री ओमप्रकाश बैरवा निवासी बैरवा बस्ती कोटडा अजमेर को सार्वजनिक स्थान पर ताश पत्तो से रूपयो का हारजीत का दावलगा कर धारा 13 आरपीजीओ में गिरफतार कर ताश तत्ती व जुआ रकम कुल 320 रूपये जप्त किया गया व प्रकरण संख्या 358/2015 धारा 13 आरपीजीओ में कायम किया गया।
जुआ अधिनियम के तहत कार्यवाही
दिनांक 5.8.15 को समय 11.00एएम पर सउनि0 श्री भंवरलाल मय जाब्ता व जीप सरकारी के वास्ते जुरायम कन्ट्रोल हेतु रवाना होकर पुरानी चूंगी के पास पहुचें तो मुखबीर खास की इतला मिली कि मदिना मस्जिद के पास ट्यूबलाईट की रोषनी में सार्वजनिक स्थान पर ताष पत्ति से रुपये दाव पर लगा कर जुआ खेल रहे है। आदि इत्तला पर समय 11.25 पीएम पर मदिना मस्जिद के पास के पास पहुंचे जहां पर चार व्यक्ति ताष पत्ति से जुआ खेलते दिखाई दिये जिनको घेरा देकर ज्यो के त्यो बैठै रहने की हिदायत देकर नाम पते पूछे तो 1.कालू शाह पुत्र श्री गुुलाब शाह जाति बंजारा मुसलमान उम्र 38 साल निवासी चमडाघर थाना गांधीनगर 2. असकर अली पुत्र श्री याकूब अली जाति कुरेषी मुसलमान उम्र 40 साल निवासी मदिना मस्जिद के पास चमडाघर थाना गांधीनगर 3. फिरोज पुत्र श्री सिराज जाति लुहार मुसलमान उम्र 35 साल निवासी मदिना मस्जिद के पास चमडाघर थाना गांधीनगर 4. इसराद पुत्र श्री मांगू खां जाति मुसलमान कादरी उम्र 22 साल निवासी चमडाघर थाना गांधीनगर अजमेर बताया जिनके पास क्रमषः 180,210,350,70रुपये मिले व चारो व्यक्तियो के बीच में 80 रुपये मिले कुल जुआ रकम 890/- व चारो व्यक्तियो को पृथक-पृथक गिरफ्तार कर मुकदमा नं. 213/15 धारा 13 राज0 जुआ अधिनियम में दर्ज कर अनुसंधान जारी है।
वन्य जीव के षिकारियो के विरुद्ध कार्यवाही ं
दिनांक 06.08.2015 को रात्रि वक्त 1 ए.एम. पर स.उ.नि. भवरंलाल मय कानि. 393 श्री फिरोज खां, कानि. 2023 श्री संदीपसिह, मय सरकारी जीप एंव चालक कानि. 382 श्री महावीर के थाना से वास्ते रात्रि गष्त हेतु रवाना होकर इलाका थाना मे गष्त करता हुआ वक्त 4.30 ए.एम. पर मकराना चोराया पहुंचा जंहा पर रूपनगढ मेघा हाइवे की तरफ से एक जीप बिना नम्बरी आती हुई दिखाई दी जिसके चालक द्वारा पुलिस जीप को देख अपनी जीप को तेज गति से भगाने लगा जो संदिग्ध लगने पर स.उ.नि. मय जाप्ता ने उक्त जीप को रूकवाने की कोषिष की मगर जीप के चालक ने जीप को नही रोककर तेजगति से सर्विस रोड पर अजमेर की तरफ भगाकर ले गया जिसपर स.उ.नि. मय जाप्ता द्वारा पुलिस जीप से उक्त जीप का पीछा कर अजमेर रोड पर स्थित रिलाइंस पेट्रोल पंप के पास उक्त जीप के आगे पुलिस की जीप को लगाकर रोका गया तो जीप के अन्दर बेठे चालक एंव साईड मे बेठे हुए दो जवान उम्र के शख्स जीप से उतर कर भागने लगे जिसपर स.उ.नि. मय जाप्ता ने उक्त तीनो व्यक्तियो का पीछा कर दस्तयाब कर नाम पते पूछे तो जीप चालक ने अपना नाम अली अब्बास पुत्र श्री मुइनुदीन जाति पठान मुसलमान उम्र 62 साल निवासी वार्ड न. 4 गरीब नवाज मस्जिद के पास चमडाघर पुलिस थाना गांधीनगर जिला अजमेर व साथ मे बेठे दूसरे ने अपना नाम मोहम्मद अली पुत्र श्री अली अब्बास जाति पठान मुसलमान उम्र 24 साल निवासी वार्ड न. 4 गरीब नवाज मस्जिद के पास चमडाघर पुलिस थाना गांधीनगर जिला अजमेर व तीसरे ने अपना नाम सिकन्दर पुत्र श्री मोहम्मद रफीक माता श्रीमति आमीना बानो जाति मुसलमान उम्र 20 साल निवासी वार्ड न. 4 गरीब नवाज मस्जिद के पास चमडाघर पुलिस थाना गांधीनगर जिला अजमेर के होने बताया एंव तीनो को ही जीप को नही रोककर भगाने बाबत कारण पूछा तो धीमी आवाज मे गाडी मे नील गाय एंव खरगोस का षिकार करने एंव मृत नील गाय एंव खरगोस जीप मे होना बताया जिसपर रात्रि का समय होने एंव सुनसान जगह हाईवे रोड पर कोई स्वंतत्र मोतबिर उपलब्ध नही होने से हमरा जाप्ता मे से कानि. श्री फिरोज खांन एंव श्री सन्दीपसिह को मोतबिर मामूर कर रूबरू मोतबिरान के ड्रेगन लाईट की रोषनी मे अली अब्बास की जीप की तलाषी ली गई तो जीप के अन्दर एक मृत नीलगाय का खाल उतारा हुआ मांस(षरीर), दो मृत खरगोस, दो टोपीदार बन्दूके, एक आसमानी रंग के थेले मे षिकार करने एंव वन्यजीवो के खाल उतारने एंव शरीर काटने मे उपयोग मे ली जाने वाले चार छुरिया जिनकी प्रत्येक छुरी की हत्थे सहित लम्बाई 40 से.मी एंव फल की लम्बाई 28 से.मी. एंव खून लगा हुआ, एक कुल्हाडी जिसपर खून लगा हुआ, एक प्लास्टिक की डिब्बी मे नीलगाय का षिकार करने मे काम मे ली जाने वाली छोटी बडी कुल 15 सीसा की गोलिया, एक लाल एंव एक पीली प्लास्टिक की डिब्बी मे बारूद भरा, एक सफेद रंग की प्लास्टिक की डिब्बी मे कुल 12 टोपिया व रूई भरी हुई, एक सफेद रंग की प्लास्टिक की डिब्बी मे कुल 393 छोटे छररे, एक हेलोजन लाईट जिसके पीछे करीब 15 फीट डबल वायर सफेद व पीले रंग का, एक किसान टार्च जिसके पीछे चार्जर हेतु पिन लगी हुई एंव खून लगा हुआ मिले जिसपर उक्त तीनो शख्स अली अब्बास, मोहम्मद अली व सिकन्दर को नील गाय व खरगोस का षिकार कर कब्जे मे रखने, टोपीदार बन्दूके एंव छुरिया, बारूद, गोलिया, छररे, अपने कब्जे मे रखकर षिकार करने मे उपयोग मे लेने बाबत अनुज्ञापत्र के बारे मे पूछा तो तीनो ने अपने पास कोई अनुज्ञापत्र नही होना बताया जिसपर उक्त तीनो शख्स अली अब्बास, मोहम्मद अली व सिकन्दर का उक्त कृत्य जुर्म धारा 3/25, 4/25 आर्म्स एक्ट व 9/51 वन्य जीव सरंक्षण अधिनियम 1972 के तहत दण्डनिय अपराध होने से तीनो आरापीगणो के कब्जे मे मिले एक मृत नीलगाय का खाल उतारा हुआ मांस (षरीर), दो मृत खरगोस, दो टोपीदार बन्दूके, चार छुरिया, एक कुल्हाडी, एक प्लास्टिक की डिब्बी मे नीलगाय का षिकार करने मे काम मे ली जाने वाली छोटी बडी कुल 15 सीसा की गोलिया, एक लाल एंव एक पीली प्लास्टिक की डिब्बी मे भरा बारूद, एक सफेद रंग की प्लास्टिक की डिब्बी मे कुल 12 टोपिया व रूई भरी हुई, एक सफेद रंग की प्लास्टिक की डिब्बी मे कुल 393 छोटे छररे, एक हेलोजन लाईट वायर सहित व किसान टार्च एंव अपराध मे प्रयुक्त वाहन वाहन जीप बिना नम्बरी को जरिये फर्द पृथक-पृथक से जब्त किये जाकर दोनो बन्दूको को सफेद रंग की कपडे की थेली मे डालकर षिल्ड मोहर कर मार्का क्रमषः । व ठ अंकित किये गये। छुरिया, गोलिया, छररे, बारूद, टोपिया, हेलोजन लाईट, किसान टार्च को उसी थेले मे डालकर चिट चेपा कर मार्क ब् अंकित किया गया। तीनो आरोपीगण अली अब्बास, मोहम्मद अली व सिकन्दर को पृथक-पृथक से जरिये फर्द गिरफतार किया गया आदि पर मुकदमा नं. 215/15 धारा 3/25, 4/25 आर्म्स एक्ट व 9/51 वन्य जीव सरंक्षण अधिनियम 1972 में दर्ज कर अनुसंधान जारी है। पषु चिकित्सक को बुला कर सभी मृत जीवो का पोस्टमार्ट करवाया गया ।
जुआ राशि 1010 रूपये व 52 ताश पते जप्त किये गये
थाना गांधीनगर थानाधिकारी के जाप्ता के समय करीब 4 पी.एम पर वास्ते इलाका गश्त व जुरायम कन्ट्रोल हेतु थाने से रवाना होकर समय करीब 4.30 पी.एम. पर मुखबीर खास द्वारा जुआ खेलने की सूचना पर मुताबिक सूचना के शिव पैलेस होटल के पास पहुचे जहॉ दो व्यक्ति 1 अर्जुन पिता प्रभूदयाल जाति यादव उम्र 20 साल निवासी काचरोदा थाना फुलेरा जिला जयपुर 2. जगतसिंह पिता राजकुमार जाति जाट उम्र 47 साल निवासी बलरंग कॉलोनी थाना गांधीनगर जिला अजमेर ताश पती से हार जीत का दॉव लगाकर जुआ खेल रहे थे, जिनके कब्जे से कुल जुआ राशि 1010 रूपये व 52 ताश पते जप्त किये गये तथा उक्त दोनो को गिरफ्तार किया गया। थाना गांधीनगर से श्री घासीराम है.कॉनि नं. 28 की रिपोर्ट पर मु.नं. 205/15 धारा 13 आर.पी.जी.ओ. एक्ट में दर्ज कर तफ्तीश जारी है।
थाना रामगंज मुकदमा के मर्डर के मुख्य आरोपी के संबंध में खण्डन कराने बाबत
मर्डर के मुख्य आरोपी बंटी पुत्र रामदीन को थाना रामगंज पुलिस द्वारा पकड़कर छोड देने बाबत छपीखबर के संबंध मे जॉच करवाई गई तो पुलिसकर्मी का बेटा होने से छोड देने संबंधी तथ्य सही नही पाये गये है। थानाधिकारी ने यह सुनिश्चित हो जाने के पश्चात ही बंटी को थाने से छोड़ा था कि उसकी गिरफ्तारी पर रोक का आदेश अदालत से हो चुका था। थानाधिकारी की कोई बद्वयान्ति नही पाई गई है। तथ्य निराधार पाये गये है।