अजमेर, 14 अगस्त। नगर निगम आम चुनाव-2015 के तहत प्रत्याशियों के प्रचार का शोर 15 अगस्त को शाम 5 बजे थम जाएगा। इस समयावधि के पश्चात नगर निगम चुनाव के लिए रैली, सभा, जुलूस, वाहन, माईक, लाउड स्पीकर एवं प्रचार -प्रसार की अनुमति मान्य नहीं होगी।
रिटर्निंग अधिकारी श्री हरफूल सिंह यादव ने बताया कि नगर निगम चुनाव के लिए जारी की गई रैली, सभा, जुलूस, वाहन, माईक, लाउड स्पीकर एवं प्रचार -प्रसार की सभी स्वीकृतियां 15 अगस्त को शाम 5 बजे तक ही मान्य है। आज श्री यादव एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री प्रवीण कुमार ने चुनाव से जुड़े अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।
अजमेर, 14 अगस्त। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्रा जारी कर स्पष्ट किया कि नगर पालिका आम चुनाव के संबंध में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान लागू है इसके दौरान आगामी 15 अगस्त को आयोजित होने वाले स्वाधीनता दिवस समारोह में नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिका कार्यालयों में उनके मेयर, उप मेयर, सभापति, उप सभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के द्वारा झण्डारोहण नहीं किया जाए।