121 स्थानों पर की बिजली चोरी की जांच

20 लाख 70 हजार का राजस्व निर्धारण
avvnl thumbअजमेर, 19 अगस्त। अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. के सतर्कता दलों द्वारा बिजली चोरी रोकने के लिए की गई प्रभावी कार्यवाही के तहत बुधवार को विभिन्न वृत्तांे में की गई छापामार कार्यवाही के तहत 121 स्थानों पर बिजली चोरी की जांच कर 115 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़कर कुल 20 लाख 70 हजार रूपए का राजस्व वसूली का निर्धारण किया गया।
निगम के उप पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) एवं अभियान प्रभारी श्री सुरेन्द्र कुमार भाटी ने बताया कि बिजली चोरी रोकने के लिए 19 अगस्त को की गई कार्यवाही के तहत बिजली चोरी के सामने आए मामलों में अजमेर वृत्त में 24 स्थानों पर बिजली चोरी की जांच कर सभी स्थानों पर चोरी पकड़कर 14 लाख 34 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया। भीलवाड़ा वृत्त में 18 स्थानों पर जांच कर सभी स्थानों पर बिजली चोरी पकड़कर एक लाख 19 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया। झुंझुनूं वृत्त में 6 स्थानों पर जांच कर 60 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया। सीकर वृत्त में 31 स्थानों पर जांच कर सभी स्थानों पर बिजली चोरी पकड़कर एक लाख 76 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया। चित्तौड़गढ़ वृत्त में 12 स्थानों पर जांच कर सभी स्थानों पर बिजली चोरी पकड़कर 64 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया। डूंगरपुर वृत्त में 12 स्थानों पर जांच कर सभी स्थानों पर बिजली चोरी पकड़कर 65 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया। इसी प्रकार राजसमंद वृत्त में 5 स्थानों पर जांच कर सभी स्थानों पर बिजली चोरी पकड़कर 25 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया तथा उदयपुर वृत्त में 13 स्थानों पर जांच कर सभी स्थानों पर बिजली चोरी पकड़कर एक लाख 27 हजार का राजस्व निर्धारण किया गया।
विद्युत थानों द्वारा की गई कार्यवाही:-
उप पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) एवं अभियान प्रभारी श्री सुरेन्द्र कुमार भाटी ने बताया कि बुधवार को विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थानों में विद्युत चोरांे के खिलाफ कार्यवाही कर 33 प्रकरण दर्ज कर कुल 17 प्रकरणों का निस्तारण कर 2 लाख 2 हजार 216 रूपए की वसूली की गई।
उन्होंने बताया कि अजमेर में एक प्रकरण का निस्तारण कर 64 हजार 248 रूपए की वसूली की गई जबकि भीलवाड़ा में 2 प्रकरणों का निस्तारण कर 6 हजार 732 रूपए की वसूली की गई। इसी प्रकार नागौर में एक प्रकरण में 3 हजार 965 रूपए, मकराना में 2 प्रकरणों में 32 हजार 55 रूपए, सीकर में 5 प्रकरणों में 42 हजार 861 रूपए, रींगस में एक प्रकरण में 9 हजार 328 रूपए, प्रतापगढ़ में 4 प्रकरणों में 25 हजार 261 रूपए तथा उदयपुर में एक प्रकरण में 17 हजार 766 रूपए की वसूली की गई।

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