मेयर का पद संभालने के बाद धर्मेन्द्र गहलोत ने कहा कि हाईकोर्ट ने हाल ही में 490 अवैध कॉम्प्लेक्सों को तोडऩे अथवा सीज करने का जो आदेश दिया है, उसकी समीक्षा कराई जाएगी। यह भी देखा जाएगा कि इस आदेश में आनासागर के भराव क्षेत्र में अतिक्रमणों को कैसे शामिल किया गया। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की जा सकती है। गहलोत ने कहा कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करुंगा, जिससे शहरवासियों को परेशानी होती हो। साधारणसभा से लेकर भू-रूपांतरण तक की बैठकें निर्धारित अवधि में आयोजित की जाएगी। सरलता और पारदर्शिता के साथ नक्शें स्वीकृत किए जाएंगे ताकि अवैध निर्माण नहीं हो।
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