धोखाधडी का आरोपी गिरफ्तार

crime newsपुलिस थाना मदनगंज में लोकेष सोनी पुत्र रामगोपाल सोनी जाति सुनार निवासी मिर्जा बावडी रोड षास्त्रीनगर मदनगंज जिला अजमेर ने एक रिपोर्ट मुल. द्वारा मुस्तगीस के साथ धोखाधडी करके सोने के जैवरात ले जाना व धमकी देने के संबंध मे दी जिस पर थाना पर प्रकरण संख्या 371/15 धारा 420,387,380 भादस मे पंजीबद्व किया गया। एवं बाद तफतीष मुल. हैदर अली सैयद पुत्र सादिक सैयद उम्र 25 साल निवासी सिया मस्जिद के पिछे खरौद हाउसिंग बोर्ड थाना निसादपुर जिला भोपाल एमपी को दिनांक 15.12.15 को गिरफ्तार किया गया है।
शांति भंग के आरोप में एक आरोपी गिरफ्तार
पुलिस थाना बान्दरसिदंरी में लैडलाईन फोन पर जरिये टेलीफोन एक व्यक्ति ने अपना नाम किषनाराम गुर्जर निवासी खण्डाच का बताते हुये ईत्तला दी कि खण्डाच गांव में एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में इधर उधर फिरते हुये अपराध करने की फिराक में है। पूछने पर सन्तोष जवाब नही दे रहा है। आप तुरन्त आओं। यह कहकर टेलीफोन काट दिया। जिस पर संदिग्ध सूचना होने के कारण थाना हाजा से मन् थानाधिकारी षिवराजसिंह मय कानि0 1907 शंकरसिंह व कानि0 581 राजेष व कानि0 1782 राजेन्द्र मय जीप सरकारी के रवाना होकर गांव खण्डाच पहुॅचें। जहां मौके पर जाकर कार्यवाही कर मय गैर सायल बनवारी गुर्जर के हाजिर थाना आये। हालात इस प्रकार रहे कि मुताबिक ईत्तला मन् थानाधिकारी द्वारा गांव खण्डाच पहुॅंचा, जहां गांव वालों से संदिग्ध व्यक्ति के बारे में पूछताछ की जा रही थी। उसी दौरान एक व्यक्ति तेज आवाज में बोलकर भला बुरा कह कहता हुआ आया तथा आवेष में आकर तेज आवाज में बोल रहा था कि गांव वालों की क्या औकात है जो मुझे इस गांव से बाहर निकाल रहे है और अब पुलिस को बुलाकर ये क्या कर लेंगे। ये गांव वाले व पुलिस वाले मेरा कुछ नही कर सकते। इस पर मन् थानाधिकारी ने उक्त शक्स को शांलिनता से अपना नाम पता पूछा तो कोई सन्तोष जवाब नही दिया। जिसे बार-बार पूछने पर अलग-अलग नाम बताता रहा। उसके बाद सही गहनता से नाम पता पूछा तो अपना नाम बनवारी पुत्र रामलाल जाति गुर्जर उम्र 30 निवासी आंटोली थाना लाम्बा हरिसिंह जिला टोंक का होना बताया। उक्त व्यक्ति को गांव खण्डाच में आने के बारे में पूछा तो कोई सन्तोष जवाब नही दिया। जिससे सम्भव है कि उक्त शक्स जरूर कोई न कोई अपराध को अंजाम देने की फिराक में है। सन्तोष पूर्वक जवाब नही देने पर गहनता से पुछा तो आवेष में आकर रोड़ की तरफ इधर उधर भागने लगा। तथा मरने मारने पर उतारू हो गया। गैर सायल के मुंह व दांतो पर हल्की चोट के निषान पाया जाने पर गैर सायल से पूछा तो बताया कि गांव वालों ने मेरे साथ मारपीट की है अब मैं इनको नही छोडॅंूगा। उक्त व्यक्ति के नाक पर चोट आने के बारे मालूमात किया तो ज्ञात हुआ कि गैर सायल द्वारा गांव वालों को सन्तोषपूर्वक जवाब नही देने पर गांव वालों द्वारा धक्का मुक्की की जिससे गैर सायल बचाव में इधर उधर भागते समय गिरने से मुॅंह के अन्दर दांत व नाक पर मामूली चोट आना पायी गई। गैर सायल को पुलिस जाब्ते द्वारा आवेष में नही आने की हिदायत देते हुये समझाईष की। मगर समझाईष के बावजूद भी उपरोक्त गैर सायल आवेष में आकर मरने मारने पर उतारू हो गया। काफी देर तक समझाने के बावजूद भी नहीं समझने पर मौके पर ही गवाहान के समक्ष अदम अदकाल गिरफतार किया जाकर थाना लाया गया। अगर उक्त गैर सायल को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो काबिल दस्तन्दाजी जुर्म (जैसे चोरी, छेड़छाड़, मारपीट, शांति भंग आदि) कर गुजरता। मुल्जिम को पेष न्यायालय किया गया। जो मुचलकें पर रिहा हुआ

मिषन मदमस्त मे, 17,गिरफ्तार
पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर के निर्देषानुसार चलाये जा रहे मिषन मदमस्त के अनुसार षराब पीकर उत्पात मचाते एवं षराब पीकर वाहन चलाने के मामले 185 एमवी एक्ट की कार्यवाही में थाना,कोतवाली 1, कुल 01, 60 पुलिस एक्ट की कार्यवाही में,थाना अलवर गेट 2,कोतवाली 2,कुल 04, 510 की कार्यवाही में थाना,अरांई 3, कुल 03, अन्य एमवी एक्ट में थाना,बान्दरसिदरंी 2,मदनगंज 2, गेगल 1, कुल 05, 207 एमवी एक्ट में थाना कुल

षांति भंग मे,04, गिरफ्तार
थाना ,आदर्षनगर 1,जवाजा 2,बान्दरसिदंरी 1, कुल 04
19/54 आबकारी एक्ट में थाना, कुल
4/25 आर्म्स एक्ट में थाना कुल
13 आरपीजीओ में थाना कुल

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