अजमेर। जिला प्रमुख वंदना नोगिया द्वारा जिला परिषद, अजमेर में जन सुनवाई की गई। जिसमें श्री पूरणलाल मकवाना निवासी धोलाभाटा अजमेर ने अवगत करवाया कि वह दिनांक 31.03.2014 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका है। इस दौरान वह विभिन्न सरकारी कार्यालयों में पदस्थापित रहा। महिला बाल विकास विभाग, अजमेर के निरीक्षण दल द्वारा वर्ष 1988, 1989 व 1990 की रूपये 24,313/- की रिकवरी उनके विरूद्ध निकाली गई लेकिन महिला बाल विकास विभाग द्वारा प्रार्थी के सेवानिवृत्ति पश्चात उक्त राशि की रिकवरी कर ली गई। जबकि उक्त अवधि में प्रार्थी महिला बाल विकास विभाग में कार्यरत नहीं होकर वर्ष 1979 से 2000 तक माही परियोजना बांसवाडा में कार्यरत होना अवगत कराया है। जन सुनवाई के दौरान उपस्थित उप निदेशक, महिला बाल विकास विभाग, अजमेर को जिला प्रमुख महोदया द्वारा निर्देशित किया की नियमानुसार कार्यवाही कर 15 दिवस में प्रार्थी को राहत पहुंचायें।
शांति देवी पत्नी स्व. किशनलाल, निवासी शांतिनगर, मलूसर रोड, अजमेर द्वारा अवगत करवाया गया कि उनकी आयु 01.01.2016 को 75 वर्ष की हो चुकी है परन्तु उनकी मासिक पेंशन 500 रूपये ही आती है जिससे उनका गुजारा भत्ता नही हो पाता है। अतः मासिक पेंशन 500 के स्थान पर 750 करवाने हेतु निवेदन किया गया। जिला प्रमुख महोदया द्वारा उपखण्ड अधिकारी अजमेर को पत्र लिख कर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये है।
मांगीलाल निवासी कायड, श्रीनगर ने जन सुनवाई के दौरान जिला प्रमुख महोदया के सम्मुख पेश होकर निवेदन किया कि प्रार्थी की पुशतैनी जमीन जिसका पुराना खसरा नं. 2516 जिसका क्षेत्रफल 1 बीघा 7 बिस्वा व नया खसरा नं. 3121 (क्षेत्रफल 11 बिस्वा) 3122 (क्षेत्रफल 11 बिस्वा), 3123 (क्षेत्रफल 5 बिस्वा) है तथा वर्तमान में खसरा नं. 4391 (9 हैक्टयर) व खसरा नं. 4391 (9 हैक्टयर) व खसरा नं. 4392 (9 हैक्टयर) है। यह प्रार्थी के दादा सूजा पुत्र सरला के नाम जमाबंदी में दर्ज है तथा प्रार्थी के दादा के नाम यह म्यूटेशन, रजिस्ट्री, जमाबंदी, मिलान क्षेत्रफल, नक्शा आदि दर्ज है जो मालिकाना हक है। उक्त जमीन सरकारी कर्मचारियों की गलती से भूलवश सरकारी समझकर प्रार्थी का अधिकार समाप्त कर दिया गया है। इस पर जिला प्रमुख महोदया द्वारा तहसीलदार अजमेर को दूरभाष पर अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही कर अवगत करवाने हेतु निर्देशित किया गया।
रामस्वरूप नायक, अरांई ने जन सुनवाई मंे उपस्थित होकर पूर्व जन सुनवाई में प्रेषित दो शिकायतों में आज दिनांक तक कार्यवाही नही होने से अवगत कराया। जन सुनवाई के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अजमेर ने दूरभाष पर उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ को उपरोक्त प्रकरणों से अवगत कराते हुए शीघ्र कार्यवाही कर रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिये।
जनसुनवाई में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिाषद अजमेर राजेश कुमार चौहान, अति.जिला षिक्षा अधिकारी अरूण कुमार शर्मा, उप मुख्यचिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. लाल थदानी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग परिवीक्षा अधिकारी मदनलाल नायक, जिला रसद अधिकारी द्वितीय विनय कुमार शर्मा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के भगवान यादव, रा.स्वा.मि. डी.पी.एम. एस.के. सिंह, कृषि अधिकारी वी.के.वर्मा, जिला परिषद, अजमेर सहायक वन संरक्षक गजेन्द्र सिंह पंवार, जिला परिषद अजमेर अधिषाषी अभियंता (अभि.)कबीर अख्तर, जिला परिषद अजमेर अधिशाषी अभियंता (ईजीएस) एन.के.टाक सहित संबधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
(विकास जादम)
जिला समन्वयक, आईईसी
जिला परिषद, अजमेर
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