अजमेर, 04 फरवरी। जिले में उपभोक्ता पखवाड़े के दौरान वितरण होने वाली रसद सामग्री को पीओएस मशीन के द्वारा वितरण किया जाना अनिवार्य है। पीओएस मशीन के अलावा अन्य माध्यमों से वितरण की गई रसद सामग्री को गबन मानते हुए। संबंधित के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।
जिला रसद अधिकारी सुरेश सिंधी ने बताया कि उपभोक्ता पखवाड़ा 10 से 24 फरवरी के मध्य मनाया जाएगा। इस दौरान वितरण के लिए डीलर को नवीन डिजीटलाईज्ड राशन कार्डों एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित लाभार्थियों की डीलर द्वारा भामाशाह कार्ड के साथ करवाई गई सीडिंग के बराबर ही खाद्यान आवंटित किया गया है। उन्होंने बताया राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में रसद सामग्री का वितरण बायोमेट्रिक मशीन द्वारा ही किए जाने से किसी भी उचित मूल्य दुकानदार का वितरण रजिस्ट्रेशन प्रमाणित नहीं किया जाएगा।