दिनंाक19.02.16 को मानव तस्करी विरोधी ईकाई, अजमेर एवं चाईल्ड लाईन द्वारा कार्यवाही कर ब्यावर गणेश नमकीन भण्डार पर काम कर रहे दो बाल श्रमिको को मुक्त कराया। मान तस्करी ईकाई अजमेर को सूचना मिली की गणेश नमकीन भण्डार ब्यावर में नाबालिक बच्चों से काम कराया जाता है। उपरोक्त सूचना पर मानव तस्करी विरोधी ईकाई, अजमेर टीम द्वारा सूचना सत्यापन कराया गया। तत्पश्चात उच्चाधिकारियों को निवेदन किया जाकर बच्चों को मुक्त कराने की रूपरेखा तैयार की गई। टीम ने तैयारी के साथ दो बच्चों को मुक्त की कराया गया। बच्चों से पूछताछ ने पूछताछ में बताया कि वे यहा बर्तन साफ करने एवं ग्राहकों को परोसने का काम करते है।
बच्चों को दस्तीयाब किया जाकर उन्हे उनके परिवार जनों को सूपूर्द करने हेतू चाईल्ड लाईन अजमेर के समन्वयक सब सेन्टर ब्यावर के सुमन्त अल्बर्ट को सुपूर्द किया गया व दुकान के मालिक अमर सिंह पुत्र कान सिंह जाति- राजपूत उम्र- 53 साल निवासी – मील कॉलोनी ब्यावर को पुलिस थाना ब्यावर को सुपूर्द कर मु.नं. 103/16 धारा 23, 26 किशोर न्याय अधिनियम वर्ष 2000 एवं 374 ता.हि. में दर्ज कराया गया।
कार्यवाही में शामिल मानव तस्करी विरोधी ईकाई टीम:-
1. हस्तीमल पु.नि.
2. कल्पना राठोड उ.नि.
3. रणजीत प्रसाद कानि.
नाबालिक बच्च्ेा की गुमषुदगी
पुलिस थाना अलवरगेट अजमेर मे दीपक सक्सैना पुत्र रमेशचन्द्र सक्सैना निवासी आम का तालाब के पास शक्ति नगर मदार अलवरगेट अजमेर ने
उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि पिछले दो दिन से को साले का लडका रवि पुत्र स्व मनोज कुमार उम्र 15 साल जाति कायस्थ निवासी आम का तालाब के पास शक्तिनगर मदार अजमेर मै मेरे साथ रहता है जो कि डीएवी स्कूल केसर गंज अजमेर कक्षा 7 का विधार्थी है स्कूल जाकर शाम 8.00 बजे से नही मिला जिसे तलाशने की मेने भरसक प्रयास किए रवि ने सफेद शर्ट व ग्रे कलर की पेण्ट व स्वेटर पहना हुआ है पैरो मे काले जूते पहने है लम्बाई 5.5 फिट रंग गेहुआ है जो राा साईकिल चौराहे जाने के नाम से अब तक वापिस नही आया है। कृपा कर रिपोर्ट दर्ज कर तलाशने की अनुकम्पा करावे।
आदि रिपोर्ट पर मुकदमा नम्बर 72/2016 धारा 342,363 भादस दिनांक 18.02.2016 मे पंजीबद्ध कर बालक रवि की तलाश जारी है आप भी अपने अपने थाना क्षैत्र मे तलाश करावे मिलने पर पुलिस थाना अलवरगेट अजमेर को सूचित कराने की कृपा करावे।
डकैती के मुल्जिम को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा
पुलिस थाना किषनगढ मे प्रार्थी जमनालाल पुत्र नवलराम जाति डांगी निवासी दरौली जिला उदयपुर ने उपस्थित थाना होकर रिपोर्ट इस आषय की पेष कि की मै ट्रक न. त्श्र27.ळ।.7204 का मालिक हुं। ट्रक को ड्राईवर किषनलाल व खलासी गोरधनलाल जयपुर से सरिये लोहे के भरकर ट्रक लेकर दिनांक 26.03.2015 को रात्री लगभग 3 बजे किषनगढ बाईपास से नसीराबाद रोड पर पहुंचे जहां पर जीप के नीली बत्ती लगाकर पांच छः व्यक्ति ट्रक को सरियो सहित लुटकर ले गये और ड्राईवर व खलासी को बांधकर साथ ले गये जिनको दुसरे दिन सीकर के पास छोड दिया आदि रिपोर्ट पर मुकदमा नम्बर 72/15 धारा 395 आईपीसी मे दर्ज कर अनुसंधान षुरू किया गया। दौराने अनुसंधान दिनांक 10.02.2016 को मुल्जिम राकेष पुत्र श्री बनवारी लाल जाति यादव उम्र 26 साल नि0 लिसाडिया थाना श्रीमाधोपुर जिला सीकर के खिलाफ जुर्म धारा 395, 323, 365 आईपीसी का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर मुल्जिम का मुकदमा हाजा में न्यायालय श्रीमान ।डश्रड किषनगढ से प्रोडक्षन वारंट प्राप्त कर उक्त मुल्जिम को केन्द्रीय काराग्रह जयपुर से प्राप्त कर बाद अनुसंधान उक्त मुल्जिम राकेष को बापर्दा गिरफ्तार किया गया। प्रकरण हाजा में मुल्जिम की गवाहो से षिनाख्तगी परेड व बाद अनुसंधान श्रीमान न्यायालय एएमजेएम कोर्ट किषनगढ के आदेषानुसार न्यायिक अभिरक्षा केन्द्रीय काराग्रह अजमेर में दाखिल करवाया गया।
पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर के निर्देषानुसार षराब पीकर उत्पात मचाते एवं षराब पीकर वाहन चलाने के मामले 185 एमवी एक्ट की कार्यवाही में थाना पुष्कर 1, गांधीनगर 1, रूपनगढ 1, सिविललाईन 2,मदनगंज 2, जवाजा 1, विजयनगर 1, कुल 09, 60 पुलिस एक्ट की कार्यवाही मे थाना, पुष्कर 1, गांधीनगर 4, सरवाड 2, ब्यावर सिटी 4, सिविललाईन 2, आदर्षनगर 3, मदनगंज 8, गांधीनगर 4, रामगंज 9, क्रि0 गंज 2, विजयनगर 4, कुल 43, 510 मे थाना रूपनगढ 3, मसुदा 2, जवाजा 1, किषनगढ 1, विजयनगर 1, कुल 08, अन्य एमवी एक्ट मे थाना, पुष्कर 16, गेगल 1, सावर 2, बान्दरसिंदरी 2, कुल 21, 207 एमवीएक्ट मे थाना मसुदा 1, कुल 1,
षांति भंग मे, गिरफ्तार केकडी 2, आदर्षनगर 1, कुल-03
13 आरपीजीओ एक्ट मे थाना में,रामगंज 1, कुल 01
289 कन्टोन्मेन्ट एक्ट मे थाना नसीराबाद सिटी 3,कुल 03
19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम मे थाना, कुल
4/6 आरएनसी एक्ट में थाना कुल
4/25 आर्म्स एक्ट में थाना कुल
16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम मे थाना, कुल
अवैध 7 किलो 25 ग्राम अफिम सहित एक आरोपी गिरफ्तार
पुलिस थाना नसीराबाद सिटी मे थानाधिकारी अषोक कुमार को जरिये टेलिफोन ए टी एस अजमेर से सूचना मिली कि गुप्त सूत्रो से जानकारी मिली है कि रोडवेज बस जिसका नं आर जे 03 पीए 2414 है जो अजमेर से बासवाडा के लिये अजमेर से रवाना हुई है जो बासवाडा आगार की गाडी है। जिसमे एक व्यक्ति संदिग्ध बैठा है जिसके पास अवैध मादक पदार्थ हैं। जिसने मेहदी कलर का जर्सी ओर हल्की आसमानी रंग का जींस एंव पिंक कलर की शर्ट पहने हुऐ है जिसके पास मेहरून रंग का बैग है। उक्त व्यक्ति को अजमेर की तरफ से आने वाली रोडवेज बस नम्बर आर जे 03 पीए 2414 मे चैक करे। उक्त सूचना विष्वसनीय होने पर धारा 42 ;1द्ध छक्च्ै ।ब्ज् के तहत रोजनामा आम मे रपट मुर्तिब की जाकर समय 06.40 ए.एम. पर धारा 42 ;2द्ध छक्च्ै ।ब्ज् के तहत पृथक से मुर्तिब कर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अजमेर व श्रीमान वृत्ताधिकारी महोदय नसीराबाद की सेंवा मे जरिये किषोर कुमार के साथ समय 06.45 ए.एम. पर रवाना किया गया तथा माल अवैध मादक पदार्थ देरी होने पर कही पर भी खुर्द बुर्द्ध होने कि पूरी संभावना है। अतः थानाधिकारी अषोक कुमार मय जाप्ता बदरूददीन हैड कानि मय प्रभूलाल प्रेमप्रकाष , गजेन्द्र सिह , धीरज मय जीप सरकरी मय चालक दीपसिह , थाना से बस स्टैड नसीराबाद के लिये मय अनुसंधान बॉक्स मय लैपटॉप के लिये रवाना हुये व बस स्टैड के बाहर पहुचे जहां जरिये हुक्मनामा प्रभूलाल को दो स्वतन्त्र गवाह तलब कर लाने को कहां जिस पर कानि प्रभूलाल अपने साथ एक व्यक्ति को लेकर आया जिसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री सुरेष चन्द पुत्र श्री नारायण दास जाति वैष्णव निवासी गांव बाघसूरी पुलिस थाना नसीराबाद सदर हाल बुकिंग क्लर्क रोडवेज बस स्टैड नसीराबाद होना बताया व इस व्यक्ति के अलावा कानि प्रभूलाल ने बताया कि अन्य कोई गवाह कानूनी दावपेच व न्यायालय के चक्कर मे नही पडना चाहते है इस पर हमराह जाप्ता मे से हैड कानि 72 बदरूददीन व सुरेष चन्द से मादक पदार्थ की कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र गवाह बनने हेतू लिखित मे सहमति प्राप्त की गई सहमति प्राप्त होने पर मन थानाधिकारी मय जाप्ता मय गवाहान के समय करीब 7ः00 एएम पर बस स्टैन्ड परिसर मे प्रवेष किया तभी रोडवेज बस जिसका नं आर जे 03 पीए 2414 ने बस स्टैन्ड नसीराबाद मे प्रवेष किया तभी रोडवेज बस मे से एक व्यक्ति उक्त हुलिये का नीचे उतरा जिसको प्राप्त हुई इत्तला के बारे मे अवगत कराया जिसके दाहिने कन्धे पर महरून कलर का बैग लटका हुआ था उसका नाम पत्ता पुछा तो उसने अपना नाम श्री मोहम्मद जाफर मंसूरी पुत्र मोहम्मद साबिर मंसूरी जाति मंसूरी मुलसमान उम्र 19 साल निवासी नई आबादी बार्ड नं 5 मोखमपुरा थाना हथुनिया जिला प्रतापगढ राज. होना बताया जिसको इतला ए.टी.एस से मिली सूचना के बारे मे अवगत कराया जाकर समय करीब 7ः30 एएम पर धारा 50 ;1द्ध छक्च्ै . ।ब्ज् का नोटिस दिया जाकर अवगत कराया कि आप के पास मादक पदार्थ होने की सूचना है। तुम्हे यह अधिकार है कि आप अपनी तलाषी किसी निकटतम मजिस्टेªट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष लिवा सकते है। इस पर उक्त मौहम्मद जाफर मन्सूरी ने लिखकर दिया कि मै अपनी तलाषी किसी निकटतम मजिस्टेªट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष नही लिवा कर आप थानाधिकारी से लिवाने की सहमति दी। यह लिखित सहमति देने पर सभी औपचारिकता पुर्ण करने के बाद थानाधिकारी ने अपनी तलाषी गवाहान को देकर व गवाहान की तलाषी मन थानाधिकारी द्धारा ली जाकर उसके पष्चात मौहम्मद जाफर मन्सूरी के दािहने कन्धे पर लटका हुआ मेहरून रंग का बैग को पुलिस के कब्जे मे लेकर उसको खोलकर चैक किया तो बैग मे चार पॉलीथीन की थैलिया जिस पर अग्रेजी मे गोले मे एच एफ एस व मोटे लाल अक्षरो मे हिन्दूस्तान सीडस फार्म तिल व एक औरत की फौटो बनी हुई है तथा थैलियो के पीछे अग्रेजी व बंगाली मे लाल अक्षरो से एंव मोटे अक्षरो मे अग्रेजी इबारत लिखी हुई है जिसमे से उक्त सभी थैलियो को खोलकर देखा तो सभी चारो थैलियो के अन्दर तीन-तीन काले रंग की थैलियो के अन्दर काला एंव हल्के भूरे रंग का गीला मादक पदार्थ होना पाया गया जिस पर मन थानाधिकारी मय गवाहान व जाप्ता ने देखा व संुघने पर अफीम होना पाया गया इस पर मोहम्मद जाफर मन्सूरी को अपने कब्जे मे अफीम रखने व लाने व ले जाने व बेचने का लाईन्सेन्स व परमीट मांगा तो नही होना बताया व ना ही मिला जिसका यह कृत्य अपराध धारा 8/18 छक्च्ै दृ ।ब्ज् की हद को दण्डनीय होने से अफीम को हमराह तराजु बाट से वजन किया गया अफीम का वजन पोलिथीन की थैली सहित तोला गया कल वजन 7 किलो 25 ग्राम बाद इन्द्राज मालाखाना रजिस्ट्रर के जमा मालाखाना एच एम को करवाया गया मुलजिम को बंद हवालात किया गया एंव फर्दात पर लाल स्याही से मुक्दमा नम्बर अकित किये गये एंव श्रीमान वृताधिकारी वृत्त नसीराबाद अजमेर के आदेषानुसार तफतीष श्री रामचन्द्र थानाधिकारी नसीराबाद सदर के जिम्मे कि गई । प्रतिया प्रथम सूचना रिपोर्ट व एस आर नियमानुसार जारी की गई।