अजमेर, 4 मार्च। जिला मजिस्ट्रेट डाॅ. आरूषी मलिक ने एक आदेश जारी कर राजस्थान लोकसेवा आयोग कार्यालय के 300 मीटर परिधि क्षेत्रा में निषेधाज्ञा लागू की है। इस अवधि में आयोग कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन, नारेबाजी एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं हो सकेगा।