प्रधानाचार्य पूनमचन्द वर्मा ने बताया कि प्रवेशोत्सव के प्रथम चरण में आज सोमवार को विद्यालय के छात्रों एवं अध्यापकों द्वारा प्रभात फैरी निकाली गई। यह प्रभात फैरी बराखन के मुख्य बाजार से होती हुई समग्र ग्राम की गलियों में होते हुए पुनः छात्रागण विद्यालय पहुंचे, जिन्हें पाठ्य पुस्तकों का निःशुल्क वितरण किया गया। इस अवसर पर सर्वश्री भगवान सिंह, राधेश्याम, जमालुद्दीन, लक्ष्मणसिंह, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं श्रीमती डोली चैहान सरपंच, भंवरसिंह बूजारेल इत्यादि उपस्थित रहे। –00–
बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम हेतु व्यापक प्रबन्ध
ब्यावर, 9 मई। आखातीज एवं पीपल पूनम पर होने वाले बाल विवाह की रोकथाम के लिए समस्त जिला कलक्टर व पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने क्षेत्राधीन कार्यरत अधिकारियों व संबंधित प्रभारियों को निर्देश दिये गए हैं कि बाल विवाह की रोकथाम के लिए अपने-अपने क्षेत्रा में समुचित कदम उठाएंगे तथा ऐसे आयोजन संबंधी सूचना प्राप्त होने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत त्वरित कानूनी कार्यवाही सुनिश्ति करेंगे ताकि बाल-विवाह सरीखी कुरीति के उन्मूलन की दिशा में आमजन में एक अच्छी सोच एवं अच्छी समझ से संबंधित वातावरण का निर्माण हों।
बाल विवाह की रोकथाम के लिए विभिन्न विभाग जैसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग , चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग के ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं को सक्रिय रहने के लिए कहा गया है,। साथ ही पटवारी, अध्यापिका इत्यादि को बाल विवाह होने पर निकट के पुलिस स्टेशन में सूचना देने के लिए पाबंद किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर सूचना बाॅक्स रखने एवं इसके लिए नियंत्राण कक्ष स्थापित करने को कहा गया है। विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को बाल विवाह के दुष्परिणामों व इससे संबंधित विधिक प्रावधानों की जानकारी दें। ग्रामसभाओं में भी सामूहिक रूप से बाल विवाह के दुष्प्रभावों की चर्चा एवं निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के साथ चेतना बैठकों का आयोजन करने का सुझाव भी दिया गया है। प्रिन्टिंग प्रेस वालों को कहा गया है कि विवाह हेतु छपने वाले निमन्त्राण पत्रा में वर-वधू की जन्म तारीख प्रिन्ट करेंगे तथा वर-वधू को अपनी आयु के प्रमाणपत्रा अपने पास रखने की समझाईश प्रदान करेंगे। –00–
बाल विवाह की रोकथाम हेतु
डायल करें दूरभाष नं. 01462-257336 अथवा 257132
ब्यावर, 9 मई। प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार अक्षय तृतीय 9 मई एवं पीपल पूर्णिमा 21 मई को होने वाले बाल विवाह पर रोकथाम के लिए उपखण्ड स्तर पर कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है।
उपखण्ड अधिकारी श्री आशीष गुप्ता के अनुसार बाल विवाह पर प्रभावी रोकथाम के लिए उपखण्ड कार्यालय एवं तहसील कार्यालय में कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसके दूरभाष नम्बर 01462-257336 एवं 01462-257132 है। उन्होंने बताया कि उक्त नम्बरों पर कोई भी व्यक्ति बाल विवाह संबंधी सूचना देकर सामाजिक बुराई को रोकने में सहभागी बन सकते हैं।–00–
बाल विवाह नहीं करने एवं कन्या कल्याण संबंधी अपील
ब्यावर, 9 मई। बाल विवाह नहीं करने एवं बाल विवाह के घातक शारीरिक व मानसिक दुष्परिणामों के बारे में समाज में जन चेतना / जागृति लाने के लिए प्रयास करते हुए मानवाधिकार सुरक्षा समिति राजस्थान द्वारा आमजन से अपील की जारही है।
समिति पदाधिकारी विजय वर्मा ने उक्त जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मानवाधिकार सुरक्षा समिति राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष डाॅ. महेन्द्र भाटी , समिति की महिला अध्यक्षा अंजली शर्मा के नेतृत्व समिति सदस्यों द्वारा क्षेत्रा में कन्या भ्रूण हत्या , कन्या जन्म हत्या, बेटी बटाओ के लिए अथक प्रयास किये जा रहे हैं तथा लोगों में बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणाम, इससे शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक स्तर में विकास ठप्प हो जाने के बारे में अवगत कराते हुए बाल विवाह न करने की अपील की जारही है। साथही मानवाधिकार सुरक्षा समिति की ओर से आमजन को कन्यादान के नाम दहेज व अन्य कुरीतियों पर किये जाने वाले अपव्यय से दूर रहने के प्रति सचेत रहने तथा सामूहिक विवाह सम्मेलन परम्परा अपनाकर स्वच्छ समाज निर्माण हेतु सकारात्मक जागृति संदेश प्रचार-प्रसार की कोशिश करते हुए कन्या कल्याण संबंधी अपील की जा रही है। –00–
शहर के सैक्टर नं.1 से 4 व 7 से संबंधित पानी के बिल जमा कराने की अंतिम 27 मई
ब्यावर, 9 मई। ब्यावर शहर में सैक्टर नं. 1 से 4 एवं 7 से संबंधित पानी के बिलों में हुई प्रिन्टिंग त्राुटि की वज़ह उक्त सैक्टर के पानी के बिल की राशि जमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 27 मई कर दी गई है। सहायक अभियन्ता एस.के.माथुर ने बताया कि सैक्टर नं.1 से 4 एवं 7 के पेयजल उपभोक्ताओं के बिल का वितरण 9 मई सोमवार से शुरू हो गया है जिनकी बिल राशि जमा कराने की अंतिम तिथि 27 मई 2016 है। –00–