अजमेर, 12 मई। विद्युत दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहने व सुरक्षित विद्युत तंत्रा बनाए रखने के उद्देश्य से आगामी 16 मई से प्रारंभ हो रहे सुरक्षित बिजली अभियान के प्रभावी निरीक्षण के लिए कार्ययोजना बनाई गई हैं।
डिस्काॅम्स अध्यक्ष श्री संजय मल्होत्रा ने एक आदेश जारी कर इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। आदेश के तहत सुरक्षित बिजली अभियान के दौरान कनिष्ठ अभियंता विद्युत तंत्रा से सुरक्षित दूरी बनाए रखने हेतु किए जा रहे सुधार कार्यों की स्वयं देख-रेख करेंगे व कार्य पूर्ण होने के बाद किसी भी विद्युत दुर्घटना के लिए फीडर इंचार्ज के साथ साथ सीधे जिम्मेदार होंगे।
सहायक अभियंता सुरक्षा हेतु किए जा रहे कार्यों का अपने उपखण्ड में 100 प्रतिशत निरीक्षण करेंगे व निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप कार्य किए जाने के लिए जवाबदेह होंगे। अधिशाषी अभियंता प्रत्येक 33 केवी फीडर व सब स्टेशन के सुधार कार्यों एवं 11 केवी व एलटी तंत्रा के 25 प्रतिशत कार्य का स्वयं निरीक्षण करेंगे। कमियाँ पाए जाने पर दोषी ठेकेदार, कर्मचारी, कनिष्ठ अभियंता की रिपोर्ट अधीक्षण अभियंता को भेजेंगे व कमियों के सुधारने का कार्य अपनी देख रेख में पूर्ण करावेंगे।
अधीक्षण अभियंता सुरक्षा अभियान के दौरान प्रत्येक सप्ताह प्रत्येक खण्ड के कम से कम एक उपखण्ड का दौरा कर कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण करेंगे व खण्ड स्तर पर कार्य की समीक्षा कर 15 जून 2016 से पूर्व सभी चिन्हित कार्यों को पूर्ण कराने की व्यवस्था करेंगे।
उन्होंने निर्देश दिए कि संभागीय मुख्य अभियंता प्रत्येक सप्ताह अलग-अलग वृत्तों के ग्रामीण क्षेत्रा का औचक निरीक्षण कर कार्य की गुणवत्ता व प्रगति का निरीक्षण करेंगे। अधिशाषी अभियंता प्रतिदिन अपने अधीनस्थ उपखंडों की प्रगति से एस.एम.एस. द्वारा अधीक्षण अभियंता व संभागीय मुख्य अभियंता को अवगत कराएंगे।
अधीक्षण अभियंता प्रत्येक सोमवार को गत शनिवार तक की प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप मंे संभागीय मुख्य अभियंता को प्रातः 11 बजे तक सूचित करंेगे। संभागीय मुख्य अभियंता प्रत्येक सोमवार को सांयः 3 बजे तक प्रगति की सूचना अधीक्षण अभियंता (प्लान) को निगम स्तर पर संकलन हेतु भेजेंगे। अधीक्षण अभियंता (प्लान) सोमवार सांय 6 बजे तक वृतवार सूचनाओें का संकलन कर निदेशक तकनीकी व प्रबंध निदेशक को प्रस्तुत करेंगे।
उन्होंने कहा कि वितरण निगम के कर्मचारियों व अभियंताओं को दुर्घटनाएं रोकने के उद्देश्य से उपरोक्त निर्देश इनके द्वारा किए जाने वाले सामान्य कार्यों के अन्तर्गत निहित हैं। इन आदेशों की पालना समयबद्ध सुनिश्चित करना प्रत्येक स्तर पर उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। अभियान के बाद भी सुरक्षित वितरण तंत्रा के लिए दिए गए निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए। किसी भी परिस्थिति में दुर्घटना होने पर यदि अभियंताओं/कर्मचारियों द्वारा समय पर कार्यवाही न किया जाना अथवा कार्य मंे लापरवाही होना पाया गया तो उनके विरूद्ध विद्युत अधिनियम-2003 व विद्युत नियम-2005 एवं सीसीए रूल्स के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
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