ब्यावर, 26 मई। राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार 2016 के तहत ब्यावर उपखण्ड की ग्राम पंचायत गोहाना में आयोजित शिविर में विभिन्न राजस्व प्रकरणों का निस्तारण कर आमजन को राहत दी गई।
उपखण्ड अधिकारी श्री आशीष गुप्ता के अनुसार ग्राम पंचायत गोहाना में आयोजित राजस्व लोक अदालत शिविर में उपखण्ड अधिकारी स्तर पर खाता दुरूस्ती के 102, विभाजन (धारा-53 ) का 1, खातेदारी घोषणा धारा 88 के 6, स्थाई निषेधाज्ञा का 1, इजराय के 119, राजस्व मानचित्रा में तरमीम के 10 समेत अन्य 9 राजस्व प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
ैइसी क्रम में तहसीलदार स्तर पर नामान्तरणकरण के 152, खाता दुरूस्ती के 102, खाता विभाजन के 6, सीमाज्ञान के 8, राजस्व नकलें 166, पासबुक आदिनांक 166 आदि प्रकरणों का निस्तारण कर आमजन को राहत दी गई।
ग्राम पंचायत देलवाड़ा में शिविर 30 मई को
राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार 2016 के तहत ब्यावर उपखण्ड की ग्राम पंचायत देलवाड़ा में 30 मई को शिविर आयोजित कर राजस्व प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा।–00–
राजस्व लोक अदालत अभियान
ग्राम पंचायत नाडी में सैंकड़ों राजस्व प्रकरणों का हुआ निस्तारण
ब्यावर, 26 मई। राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार 2016 के तहत मसूदा उपखण्ड की ग्राम पंचायत नाडी में आयोजित शिविर में सैंकड़ों राजस्व प्रकरणों का निस्तारण कर काश्तकारों व आमजन को राहत दी गई।
उपखण्ड अधिकारी श्री सुरेश कुमार चावला के अनुसार ग्राम पंचायत नाडी में आयोजित राजस्व लोक अदालत शिविर में उपखण्ड अधिकारी स्तर पर खाता दुरूस्ती के 41, राजकीय विभागों,संस्थाओं,सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि आरक्षित 1, पासबुक वितरण 138, राजस्व मानचित्रा में तरमीम के 8 एवं अन्य 14 राजस्व प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
इसी क्रम में तहसीलदार स्तर पर नामान्तरणकरण के 68, खाता दुरूस्ती के 41, खाता विभाजन के 8, सीमाज्ञान के 5, सीमाज्ञान के प्राप्त आवेदन 7, धारा 251 के 6, राजस्व नकलें 128 एवं अन्य 158 समेत 421राजस्व प्रकरणों का निस्तारण कर काश्तकारों व आमजन को राहत दी गई।
मसूदा की ग्राम पंचायत देवास में शिविर 28 मई को
उपखण्ड अधिकारी श्री सुरेश कुमार चावला के अनुसार राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार 2016 के तहत मसूदा उपखण्ड की ग्राम पंचायत देवास में 28 मई को शिविर आयोजित कर राजस्व प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। –00–
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास मण्डल के
सभापति श्री शर्मा 28 मई को ब्यावर आएंगे
ब्यावर, 26 मई। राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास मण्डल के सभापति श्री शिवदयाल शर्मा 28 मई 2016 को प्रातः 11 बजे ब्यावर आएंगे। वे यहां समारोह में भाग लेने के बाद सायं 5 बजे जयपुर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे।–00–
सैक्टर नं.1 से 4 एवं 7 के उपभोक्ता,
10 जून तक जमा करा सकेंगे पानी के बिल
ब्यावर, 26 मई। ब्यावर शहर में सैक्टर नं. 1 से 4 एवं 7 से संबंधित पानी के मीटर के बिलों को जमा कराने की अंतिम तिथि 27 मई 2016 थी, जिसे बढ़ाकर 10 जून 2016 किया गया है। सहायक अभियन्ता एस.के.माथुर ने बताया कि तकनीकी कारणों से पानी के बिलों का वितरण समय पर नहीं होने के कारण बिल जमा कराने की अंतिम तिथि 10 जून 2016 तक बढ़ाई गई है। –00–
स्ट्रीट वेण्डर का सर्वे प्रारम्भ
ब्यावर, 26 मई। दीनदयाल अन्त्योदय योजना व राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत स्ट्रीट वेण्डर (ठेले वाले व फुटपाथ विक्रेता) का सर्वे प्रारम्भ किया गया है, सर्वे के आधार पर स्ट्रीट वेण्डर को केन्द्र व राज्यसरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।
आयुक्त नगर परिषद के अनुसार ब्यावर शहरी क्षेत्रा में स्ट्रीट वेण्डर का सर्वे याशी कन्सल्टेन्सी कम्पनी जयपुर द्वारा शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य स्ट्रीट वेण्डर को केन्द्र व राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देना है। इसी क्रम में स्ट्रीट वेण्डर अपना आधार कार्ड, राशनकार्ड, निवास प्रमाणपत्रा, किरायानामा, नल व बिजली के बिल, बैंक पासबुक व पासपोर्ट साईज फोटो आदि की प्रतिलिपि सर्वेकर्ताओं को उपलब्ध कराएं ताकि सर्वे में चयनित व्यक्तियों का पहचान पत्रा बनाया जा सकें। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए नगरपरिषद के कमरा नं.12 में सम्पर्क किया जा सकता है।–00–
ब्यावर उपखण्ड के 11 गांवों में पेयजल परिवहन के निर्देश
ब्यावर, 26 मई। जिला कलक्टर के निर्देशानुसार गर्मी के मद्देनजर उपखण्ड ब्यावर के 11 गांवों में 27 मई 2016 से टैंकर के माध्यम से पेयजल परिवहन की व्यवस्था की गई है।
उपखण्ड अधिकारी श्री आशीष गुप्ता के अनुसार ब्यावर उपखण्ड के गांव गूजरगम्मा, बीण, रूढाणा, बिच्छूचौड़ा, खेड़ा देवनारायण, गोहाना, रायताखेड़ा, रामखेड़ा धनार, भौजपुरा, फतहगढ़ सल्ला एवं छापरों का बाड़िया में पेयजल समस्या के निस्तारण के लिए टैंकर द्वारा 27 मई 2016 से प्रतिदिन पेयजल परिवहन हेतु ठेकेदार को अधिकृत किया है।
उन्होंने बताया कि 10 किमी की परिधि से इन ग्रामों में टैंकर के माध्यम से प्रतिदिन प्रातः 6 से सायं 8 बजे के दौरान स्वच्छ एवं पीने योग्य पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। संबंधित ग्राम में पंचायत की ग्रामसभा द्वारा अनुमोदित पैनल में से दो पुरूष व एक महिला की उपस्थिति में पेयजल वितरण होगा तथा पेयजल वितरण प्रमाण पत्रा पर ठेकेदार द्वारा उनके हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से कराने होंगे। साथ ही ठेकेदार द्वारा जल वितरण कर प्रमाणपत्रा सहित बिल दो-दो प्रतियों में प्रत्येक सप्ताह के प्रत्येक शुक्रवार तक तहसीलदार ब्यावर को प्रस्तुत किये जाएंगे एवं तहसीलदार द्वारा प्रमाणपत्रा सहित बिल साप्ताहिक तौर पर उपखण्ड कार्यालय प्रेषित किये जाएंगे। उक्त निर्धारित निर्देशों के अनुरूप पेयजल परिवहन नहीं करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।-