पीसीपीएनडीटी उपखण्ड स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक

मुखबिर योजना, जनजागरूकता विषयक हुई चर्चा
beawar-samacharब्यावर, 10 जून। गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 के तहत गठित पीसीपीएनडीटी उपखण्ड स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक आज जिला क्षय निवारण केन्द्र में आयोजित हुई, जिसमें सोनोग्राफी सेन्टरों के नवीनीकरण, अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन, मुखबिर योजना, रेड अलर्ट आदि के संबंध में विस्तारपूवर्क विचार विमर्श किया गया।
उपखण्ड समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं जिला क्षय रोग अधिकारी डाॅ.शेखर शर्मा ने बैठक का एजेेण्डा प्रस्तुत करते हुए बताया कि समाज में जागरूकता लाकर लिंग परीक्षण जैसी घटनाओं को रोकना आवश्यक है, साथ ही बालक व बालिका में विभेद को समाप्त करने हेतु सम्मिलित प्रयास किये जाने चाहिए। इस मौके पर समिति सदस्यों के समक्ष डाॅ.आर.आर.हेडा के सोनोग्राफी सेन्टर के नवीनीकरण का प्रार्थनापत्रा, डाॅ. जलश सिंहल के सोनोग्राफी सेन्टर पर डाॅ.सी.पी.सिंहल को सोनोग्राफी की अनुमति का प्रार्थनापत्रा आदि प्रकरण प्रस्तुत हुए जिन पर समिति सदस्यों ने विचार विमर्श कर नियमानुसार कार्यवाही की बात कही। शिशु रोग विशेषज्ञ डाॅ. मधु चैधरी के आवेदन पर चर्चा कर उसे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को रेफर करने पर सदस्यों ने एकराय होकर स्वीकृति दी।
बैठक में समाजसेवी श्रीमती ज्योति आर्य एवं श्री लालसिंह ने जवाजा क्षेत्रा में बंगाली डाॅक्टर व झोलाछाप डाॅक्टर को प्रतिबंधित करने एवं कार्यवाही की बात कही जिस पर जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी ओमप्रकाश टेपन ने उक्त प्रकरण को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के समक्ष रख नियमानुसार कार्यवाही का भरोसा दिलाया।
इस मौके पर पीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन संबंधी चर्चा करते हुए मुखबिर योजना, रेडअलर्ट आदि के बारे में आमजन को जागरूक करने पर सदस्यों ने सहमति जताई। बैठक में सदस्य, सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी श्री विनोद मोलपरिया, स्त्राी रोग विशेषज्ञ डाॅ. उर्मिला पोरवाल, शिशु रोग विशेषज्ञ डाॅ.पी.एम.बोहरा, डाॅ. साबिर हुसैन, डीपीपीएम दिनेश कुमार, समाजसेवी ज्योति आर्य, श्री लालसिंह आदि मौजूद थे।
मुखबिर योजना
प्रदेश में पीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुखबिर योजना प्रारम्भ की गई है। चिकित्सक को तकनीक के दुरूपयोग को रोकने के लिए गोपनीय रूप से सूचना, जनता से प्राप्त करना आवश्यक है तथा ऐसी सूचना प्रदान करने के लिए आमजन को अभिप्रेरित करना भी आवश्यक है। इस योजना के द्वारा लिंग-परीक्षण के दोषी व्यक्तियों तक विभाग की पहुंच को सुनिश्चित करते हुए उन्हें कानून के दायरे में लाया जा सकता है। समाज में यह संदेश दिया जा सकता है कि लिंग-परीक्षण करने, कराने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध जन सूचना के आधार पर उन्हें दण्डित किया जा सकता है। इसके लिए लिंग परीक्षण करने वाले व्यक्ति, चिकित्सक की सूचना विभाग को देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखते हुए उसके विभाग द्वारा पुरूस्कार प्रदान किया जाता है।
पुरस्कार राशि 2 लाख रूपये
मुखबिर के रूप में लिंग-परीक्षण की सूचना देने वाले व्यक्ति को लिंग-परीक्षण की शिकायत सत्य पाये जाने एवं सफल डिकाॅय कार्यवाही की जाने पर मुखबिर को 26 हजार 600 रूपये, गर्भवती महिला को 26 हजार 600, गर्भवती महिला के सहयोगी को 13 हजार 300 रूपये की राशि प्रथम किश्त के रूप में दी जाएगी। इसके बाद न्यायालय में बयान के दौरान डिकाॅय आॅपरेशन की स्पष्ट पुष्टि करने के पश्चात् मुखबिर को 26 हजार 600 रूपये, गर्भवती महिला को 26 हजार 600 रूपये, गर्भवती महिला के सहयोगी को 13 हजार 300 रूपये की राशि द्वितीय किश्त के रूप में दी जाएगी। इसी क्रम में न्यायालय के निर्णय के पश्चात् मुखबिर को 26 हजार 800 रूपये, गर्भवती महिला को 26 हजार 800 रूपये, गर्भवती महिला के सहयोगी को 13 हजार 400 रूपये की राशि तृतीय किश्त के रूप में दी जाएगी। इस प्रकार कुल 2 लाख रूपये की राशि पुरूस्कार स्वरूप दी जाएगी।
मुखबिर योजना के तहत सूचना
मुखबिर योजना के तहत राज्य स्तर पर अध्यक्ष, राज्य समुचित पीसीपीएनडीटी एवं विशिष्ट सचिव, राज्य नोडल अधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं तथा उपनिदेशक एवं प्रभारी राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जयपुर व राज्य समुचित प्राधिकारी जयपुर को सूचना दी जा सकती है। इसी प्रकार जिला स्तर पर जिला समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं जिला कलक्टर, जिला नोडल अधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सूचित किया जा सकता है। उपखण्ड स्तर पर संबंधित उपखण्ड समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी को सूचना दी जा सकती है।
रेड अलर्ट
जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी ओमप्रकाश टेपन ने बताया कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्थानों में कार्यरत चिकित्सक पर किसी व्यक्ति, महिला, परिवारजन द्वारा लिंग-जांच हेतु दबाव डाला जाता है तो उक्त चिकित्सक उस महिला की सोनोग्राफी के दौरान भरे जाने वाले आॅनलाईन फार्म – एफ पर रेडअलर्ट का बटन क्लिक कर सकता है। इसके बाद संबंधित उपखण्ड समुचित प्राधिकारी द्वारा गोपनीय रूप से उस महिला की डिलीवरी होने तक ट्रेकिंग की जाती है।
टोल फ्री नम्बर – 104
हेल्पलाईन नम्बर 104 टोल फ्री पर किसी भी व्यक्ति द्वारा पीसीपीएनडीटी एक्ट के उल्लंघन अथवा कन्या भ्रूण से संबंधित शिकायत दर्ज करवायी जा सकती है तथा उपखण्ड समुचित प्राधिकारी को भी शिकायत दर्ज करायी जा सकती है। इसके अतिरिक्त जिला स्तरीय कन्ट्रोल रूम के दूरभाष नम्बर 0145-2631111 पर भी शिकायत दर्ज करायी जा सकती है। –00–
सैक्टर नं.1 से 4 एवं 7 के उपभोक्ता
20 जून तक जमा करा सकेंगे पानी के बिल
ब्यावर, 10 जून। ब्यावर शहर में सैक्टर नं. 1 से 4 एवं 7 से संबंधित पानी के बिलों में हुई प्रिन्टिंग त्राुटि की वज़ह उक्त सैक्टर के पानी के बिल की राशि जमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 20 जून कर दी गई है। उक्त जानकारी सहायक अभियन्ता एस.के.माथुर ने दी। –00–
बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास के
निशुल्क प्रशिक्षण के लिए आवेदन आमंत्रित
ब्यावर, 10 जून। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना व दीनदयाल अन्त्योदय योजना के तहत नगरपरिषद ब्यावर द्वारा बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगारपरक कौशल विकास का निशुल्क प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा। उक्त प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्रा आमन्त्रिात किये गए हैं।
नगरपरिषद के कार्यवाहक आयुक्त श्री पदमसिंह ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत नगरपरिषद द्वारा युवाओं को रोजगारपरक कौशल विकास का प्रशिक्षण प्लेसमेन्ट सैल के माध्यम से करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु नगरपरिषद क्षेत्रा के बेरोजगार युवक-युवतियां जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच है आवेदन कर सकते हैं। साथ ही बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अन्त्योदय कार्डधारी एवं अन्य शहरी गरीब परिवार जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रूपये से कम है, इस योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत बेरोजगार युवक-युवतियों को फूड एण्ड बेवरेज सर्विस, कम्प्यूटर, मेसन, टेलरिंग, ब्यूटीपार्लर, आॅटोमोबाइल रिपेरिंग, रिटेल सेल्स एसोसिएट, डाॅमेस्टिक इलेक्ट्रोनिक एप्लायन्सेस रिपेरिंग, फ्रंट आॅफिस सह रिसेस्पनिस्ट, हाउसकीपर, स्माॅल आॅफिस काॅर्डिनेटर, अकाउन्टिंग, ओटोमैटिव सर्विस, फोरव्हीलर हाॅस्पिटेलिटी असिस्टेण्ट आदि से संबंधित कोर्स का निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस संबंध में अधिक जानकारी व आवेदन प्राप्त करने के लिए नगरपरिषद के कमरा नम्बर 12 में सम्पर्क किया जा सकता है।–00-

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