सहायक राजस्व अधिकारियों के लिए दिशा निर्देश जारी

avvnl thumbअजमेर, 20 सितम्बर। विद्युत वितरण कम्पनियों में राजस्व प्रबंध के लिए अध्यक्ष डिस्काॅम्स श्री श्रीमत पाण्डे ने एक आदेश जारी कर प्रत्येक स्तर पर राजस्व वसूली का कार्य दक्षता पूर्वक करने, ए.टी. एण्ड सी. लोसेज 15 प्रतिशत के स्तर तक लाने तथा सभी स्तरों पर सतत प्रयास करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं।
आदेश के तहत ऊर्जा आपूर्ति के अनुरूप ऊर्जा विक्रय का निर्धारण एवं वृद्धि व न्यूनता का विश्लेषण करना एवं निराकरण किया जाए। शत प्रतिशत राजस्व वसूली एवं श्रेणीवार प्रति यूनिट ऊर्जा विक्रय दरों का नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों से तुलनात्मक अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाए। उन्होंने कहा कि उपखण्ड की रोकड, राजस्व व बिलिंग शाखा में कार्यरत कर्मचारियों का प्रशासनिक नियंत्राण एवं पर्यवेक्षण सहायक राजस्व अधिकारी द्वारा किया जाए। इन शाखाओं में कार्यरत कर्मचारियों के अवकाश, वार्षिक वेतन वृद्धि व अन्य प्रशासनिक प्रकरणों के संबंध में आवश्यक स्वीकृतियाँ सहायक राजस्व अधिकारी की अनुशंषा पर ही सहायक अभियंता द्वारा जारी की जाए।
उपखण्ड के सिंगल फेस कनेक्शनों हेतु कार्यरत मीटर रीडर्स सहायक राजस्व अधिकारी के नियंत्राण में कार्य करेंगे परन्तु जहां मीटर रीडिंग का कार्य फीडर इंचार्ज को आवंटित किया गया है, वहां कनिष्ठ अभियंताओं के माध्यम से फीडर इंचार्ज मीटर रीडिंग उपलब्ध करवाने हेतु समय सारणी तथा सही आंकलन हेतु सहायक राजस्व अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होंगे। मीटर रीडिंग एवं बिल वितरण हेतु कार्यरत बाह्य एजेन्सियाँ उक्त कार्य हेतु सहायक राजस्व अधिकारी के प्र्रति उत्तरदायी होगी।
उन्होंने निर्देश दिए कि सहायक राजस्व अधिकारी उपखण्ड के सहायक अभियंता के प्रशासनिक नियंत्राण में कार्य करेंगे। सहायक राजस्व अधिकारी के वार्षिक कार्य का मूल्यांकन प्रतिवेदन (ए. पी. आर.) हेतु सहायक लेखाधिकारी (राजस्व) रिपोर्टिंग अधिकारी, वृत्त अधीक्षण अभियंता समीक्षा अधिकारी तथा मुख्य लेखाधिकारी (राजस्व) प्रति हस्ताक्षर अधिकारी होंगे।
सही मीटर रीडिंग, समयानुसार सही बिलिंग, बिल वितरण एवं राजस्व संग्रहण संबंधी कार्यों के समयबद्ध निस्तारण हेतु उत्तरदायी होंगे। मीटर रीडिंग की नियमित रूप से सैम्पल चैकिंग कनिष्ठ अभियंताओं अथवा अन्य मीटर रीडर, सुपरवाईजर यदि उपलब्ध है, से करवाना सुनिश्चित करेंगे एवं अनियमितता प्रदर्शित होने की स्थिति में दोषी मीटर रीडरों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही प्रस्तावित करेंगे। मीटर परिवर्तन आदेश (निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए), विद्युत विच्छेदन आदेश एवं उपभोक्ता अमानत राशि के नोटिस आदि सामान्यतया सहायक राजस्व अधिकारी के हस्ताक्षरों से जारी किए जाए।
उन्होंने कहा कि बिलिंग साॅफ्टवेयर से जारी होने वाली बिलिंग पूर्व एवं बिलिंग पश्चात् जारी आॅडिट ट्रेल रिपोर्टों पर आवश्यक कार्यवाही की जाए तथा उनका रिकाॅर्ड रखा जाए। गणितीय अशुद्धि वाले बिलों को अपने स्तर पर सही करने के लिए पूर्णतः अधिकृत होंगे जिस हेतु डी.ओ.पी. मंे आवश्यक संशोधन किया जाए। वे राजस्व पंजिका का प्रतिमाह संधारण करेंगे।
राजस्व नियमावली में निर्धारित विभिन्न पंजिकाओं जैसे उपभोक्ता प्रभार और छूट पंजिका, सतर्कता जांच पंजिका आदि का पूर्णरूपेण संधारण करेंगे। राजस्व रिकाॅर्ड का उचित संधारण तथा राजस्व संबंधी अन्य कार्य करेंगे। बिलिंग प्रणाली द्वारा जारी आउटपुट रिपोर्ट्स का उचित विश्लेषण करेंगे तथा आवश्यक एवं वांछित कार्यवाही करेंगे। प्रथम बिल समय पर जारी करवाना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने निर्देश दिए कि सहायक राजस्व अधिकारी दैनिक राजस्व प्राप्तियों का गत वर्ष एवं गत माह से तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे तथा अपेक्षित वृद्धि नहीं होने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। अल्प उपभोग वाले जैसे, शून्य, 1 से 50 यूनिट आदि की जांच कनिष्ठ अभियंता के माध्यम से करेंगे।
उच्च उपभोग वाले उपभोक्ताओं के उपभोग में आकस्मिक कमी आने के कारणों की जांच हेतु प्रकरण सहायक अभियंता के ध्यान में लाकर अथवा संबंधित एम एण्ड पी शाखा को प्रेषित कर निराकरण सुनिश्चित करेंगे। दो माह से अधिक बंद पडे मीटरों के प्राथमिकता के आधार पर एमसीओ जारी कर सहायक अभियंता व कनिष्ठ अभियंता अथवा एमएसटी विंग के माध्यम से बदलवाने का श्रम करेंगे जिससे निगम पर बंद मीटर की छूट का अनावश्यक भार नहीं पडेगा। बिलिंग कार्यक्रम के अनुसार बिलिंग करवाना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने ने कहा कि सहायक राजस्व अधिकारी आउटपुट संख्या 16 ए, 16 बी एवं 16 सी द्वारा किए गए समायोजनों की गहनता से जांच करें तथा सहायक लेखाधिकारी (राजस्व) से अनुमोदन करवाए एवं तत्संबंधित रिकाॅर्ड सुरक्षित रखें। राजस्व प्राप्ति का प्रत्येक माह नियमित मिलान कर अपनी रिपोर्ट निर्धारित प्रारूपों में संबंधित वृत्त लेखाधिकारी को प्रेषित करें। राजस्व नियमावली के वर्णित समस्त कर्तव्यों, जिम्मेदारियों एवं दायित्वों हेतु पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।
सहायक राजस्व अधिकारी विवादित विद्युत बिलों के निराकरण एवं निस्तारण के लिए गठित समिति में उपलब्ध होंगे तथा लिए गए निर्णयों के पालन हेतु उत्तरदायी होंगे। राजस्व लेखों एवं एमआईएस हेतु सत्यापित एमएस-14 प्रस्तुत करना एवं समायोजन सुनिश्चित करना, आवश्यक विद्युत विक्रय का समायोजन करेंगे।
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निगम के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक शनिवार को
अजमेर, 20 सितम्बर। अजमेर विद्युत वितरण निगम के वरिष्ठ अधिकारियों की समीक्षा बैठक शनिवार 24 सितम्बर को प्रातः 11.00 बजे अध्यक्ष डिस्काॅम्स श्री श्रीमत पाण्डे की अध्यक्षता में पंचशील स्थित मुख्यालय भवन के सभागार में होगी।
बैठक में टी एण्ड डी लोसेज, एटी एण्ड सी लोसेज, कृषि कनेक्शन, घरेलू कनेक्शन एवं पीएचईड़ी कनेक्शन, बंद एवं खराब मीटर, राजस्व वसूली, सतर्कता जांच समीक्षा, सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण, सीसीसी में दर्ज प्रकरणों की स्थिति सहित अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर समीक्षा की जाएगी।

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