पारदर्शिता बरतते हुए राहत दें – पीयूष समारिया

उपखण्ड अधिकारी श्री सामरिया ने बैंकर्स की बैठक में लिया व्यवस्थाओं का फीडबैक
beawar-samacharब्यावर, 22 नवम्बर। उपखण्ड अधिकारी श्री पीयूष समारिया ने कहा कि बैंकर्स पारदर्शिता बरतते हुए आमजन को नियमित सूचनाओं की जानकारी देते हुए व्यवस्थाओं का प्रबन्धन करें, जिससे नोटबंदी के बाद कतार में लगे लोगों को असुविधा ना हो।
श्री समारिया आज उपखण्ड अधिकारी कार्यालय सभागार में आयोजित विभिन्न बैंक प्रतिनिधियों की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने बैंकर्स से नोटबंदी के बाद की स्थिति, कैश की स्थिति, भीड़ व कतार का प्रबन्धन, बैंकिंग कोरेस्पोण्डेन्ट, सुरक्षा व्यवस्था आदि के बारे में फीडबैक लेते हुए आवश्यक निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने कहा कि बैंक आमजन को पारदर्शिता के साथ उपयुक्त सूचना देकर लम्बी कतारों की अव्यवस्था से बच सकते हैं, जिसके तहत कतार में लगे लोगों के लिए टोकन व्यवस्था, विशेष योग्यजन, वृद्धजन, महिलाओं के लिए पृथक कतार की व्यवस्था आदि की जा सकती है।
बैठक में बैंकर्स ने बताया कि कैश की उपलब्धता के अनुरूप आमजन को एटीएम व बैंक के माध्यम से नयी करेन्सी उपलब्ध करायी जा रही है एवं पुराने नोट भी संबंधित व्यक्ति के खाते में जमा किये जा रहे हैं, विशेष योग्यजन व वृद्धजनों हेतु पृथक कतारों की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के निर्देशानुसार शादी वाले घरों में शादी के कार्ड व वेरिफिकेशन प्रक्रिया के बाद भुगतान किया जा रहा है एवं आमजन को आवश्यक सूचना भी दी जा रही है। जिस पर उपखण्ड अधिकारी श्री समारिया ने कहा कि बैंक किसी भी प्रकार की बैकडोर एन्ट्री ना होना सुनिश्चित करे एवं अवैध लेन-देन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ने वाले व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु सूचित करें, उन्होंने बताया कि शहर में पुलिस द्वारा बैंक में लगी कतारों के बाहर पैट्रोलिंग की जा रही है और आमजन भी व्यवस्थाओं को बनाये रखने में पूर्ण सहयोग कर रहे हैं।
इस मौके पर श्री समारिया ने बैंकिंग कोरेस्पोण्डेन्ट व ई-मित्रा सेवा को और अधिक एक्टिव करने, सहकारी उपभोक्ता भण्डार व पोस्ट ऑफिस जैसे स्थानों पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था करने एवं कतार में लगे आमजन को सूचनाओं से अवगत कराने की बात भी कही, जिससे असुविधा ना हो। इस अवसर पर तहसीलदार योगेश अग्रवाल, सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी विनोद मोलपरिया, विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि आदि मौजूद थे।–00–
पं.दीनदयाल उपाध्याय जनकल्याण पंचायत शिविर
ग्राम पंचायत सरमालिया के शिविर कार्यक्रम में संशोधन
ब्यावर, 22 नवम्बर। पंचायतीराज विभाग जयपुर व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अजमेर के निर्देशानुसार पंचायतीराज संस्थाओं के उपचुनाव से प्रभावित ग्राम पंचायतों में पं.दीनदयाल उपाध्याय जनकल्याण पंचायत शिविर कार्यक्रम में संशोधन किया गया है, जिसके तहत पंचायत समिति जवाजा की ग्राम पंचायत सरमालिया में 25 नवम्बर 2016 के स्थान पर 3 दिसम्बर 2016 को शिविर आयोजित होगा। इसी प्रकार पंचायत समिति भिनाय की ग्राम पंचायत एकलसिंहा में 18 नवम्बर 2016 के स्थान पर 3 दिसम्बर 2016 एवं पंचायत समिति किशनगढ़ की ग्राम पंचायत खातोली में 2 दिसम्बर 2016 के स्थान पर 3 दिसम्बर 2016 को शिविर आयोजित होंगे। उक्त जानकारी पंचायत प्रसार अधिकारी जवाजा फिरोज खान ने दी। –00–
कृषि उपज मण्डी समिति चुनाव
अस्थाई मतदाता सूची पर सुझाव व आपत्तियां आमंत्रित
ब्यावर, 22 नवम्बर। कृषि उपज मण्डी समिति ब्यावर के चुनाव के तहत राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियम 1963 के उपबन्धों के अनुसार अस्थाई मतदाता सूची तैयार की गई, इस संबंध में 2 दिसम्बर 2016 तक सुझाव व आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं।
प्राधिकृत अधिकारी निर्वाचन व उपखण्ड अधिकारी श्री पीयूष समारिया के अनुसार कृषि उपज मण्डी समिति ब्यावर के चुनाव के तहत अस्थाई मतदाता सूची की प्रति कार्यालय समय के दौरान निर्वाचन प्राधिकारी, कृषि उपज मण्डी समिति ब्यावर कार्यालय, जिला परिषद अजमेर एवं पंचायत समिति जवाजा के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है। साथ ही व्यापारी, दलाल की मतदाता सूची का अस्थाई प्रकाशन निर्वाचन प्राधिकारी, कृषि उपज मण्डी समिति के कार्यालय एवं व्यापार संघ के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।
श्री समारिया ने बताया कि यदि सूचियों में नाम का समावेश करने के लिए कोई दावा करना चाहता हो या नाम समावेश किये जाने की आपत्ति हो या किसी प्रविष्ठि की विवरणियों पर कोई आपत्ति हों तो 15 नवम्बर 2016 से 2 दिसम्बर 2016 तक कार्यालय समय में दाखिल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि दावा अथवा आपत्ति लिखित में भी की जा सकेगी तथा उसमें प्रसंगत निर्वाचन क्षेत्रा के आधार जिनसे सूचियों में प्रविष्ठि किये जाने वाले किसी व्यक्ति के अधिकार का प्राख्यान या अधिकार का प्रत्याख्यान होता है, वह साक्ष्या जिसे दावेदार या आपत्तिकर्ता का पता या उसका सूची में क्रमांक यदि कोई हो तो प्रस्तुत करने का आशय रखता हो। इस प्रकार प्रत्येक ऐसा दावा या आपत्ति प्राधिकृत अधिकारी निर्वाचन के कार्यालय में प्रस्तुत की जानी चाहिए या डाक द्वारा भेजी जानी चाहिए जिससे वे निर्धारित तिथि तक प्राप्त हो सकें। –00–

ग्राम पंचायत सहायक हेतु आवेदन आमंत्रित
ब्यावर, 22 नवम्बर। जवाजा पंचायत समिति की 36 ग्राम पंचायतों में सरपंच व ग्रामसेवक के विभिन्न कार्यां में सहयोग हेतु एक वर्ष के लिए पूर्णतः अस्थाई आधार पर प्रति ग्राम पंचायत 3 ग्राम पंचायत सहायक रखे जाने हैं, जिसके आवेदन आमंत्रित किये गए हैं।
विकास अधिकारी शिवदान सिंह के अनुसार जवाजा पंचायत समिति की 36 ग्राम पंचायतों में प्रति ग्राम पंचायत 3 ग्राम पंचायत सहायक 6 हजार रूपये के मानदेय पर एक वर्ष के लिए पूर्णतः अस्थाई आधार पर रखे जाने हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में 21 नवम्बर 2016 को ग्राम सभा का नोटिस व 28 नवम्बर 2016 को ग्राम सभा में ग्राम पंचायत सहायक के चयन की कार्यवाही की जाएगी, जिसके तहत आवेदक राजस्थान माध्यमिक विभाग अजमेर से सीनियर सैकण्ड्री या इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है, आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए एवं आवेदक का जिस ग्राम पंचायत में चयन किया जाना है वह संबंधित पंचायत समिति का स्थाई निवासी होना आवश्यक होगा। –00–

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