सभापति एवं उपखण्ड अधिकारी ने किया पार्षदों के संग कपड़ा से बने थैला का विमोचन

नगरपरिषद सभापति बबीता चौहान एवं उपखण्ड अधिकारी पीयूष समारिया ने शुक्रवार प्रातः नगर परिषद परिसर में उपस्थित पार्षद बन्धुओं के संग परिषद द्वारा निर्मित कराये गये कपड़े के थैले( बैग) विमोचन करते हुए दैनिक जीवन में प्लास्टिक कैरीबैग के स्थान पर कपड़े से बने थैले के प्रयोग व उपयोग पर बल दिया। उन्होंने बताया कि नगरपरिषद द्वारा बनवाये गए कपड़े के थैले, क्षेत्रा में तैनात जमादारों के माध्यम से आमजन को उपलब्ध कराये जाएंगे। जमादार इस बात पर नजर रखेंगे कि शहर में कोईभी व्यक्ति प्लास्टिक कैरीबैग सामान ले जाने हेतु पाया जाता है तो उसे मात्रा 10 रूपये के बदले तुरन्त कपड़े का थैला सुलभ करवाते हुए प्रतिबंधित प्लास्टिक केरीबैग का इस्तेमाल न करने की नसीहत भी देंगे। –00–
मकर संक्रान्ति पर्व के मध्यनजर 31 जनवरी तक
प्रातः 6 से 8 बजे एवं सायं 5 से 7 बजे तक नहीं उड़ायी जा सकेगी पतंग
धातु निर्मित मांझा एवं चाईनीजथ्रेड मेड मांझा की बिक्री व उपयोग पर प्रतिबन्ध
ब्यावर, 13 जनवरी। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर द्वारा 13 जनवरी को ज़ारी आदेश के तहत उन्होंने धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अजमेर जिला में मकर सक्रान्ति पर्व के मध्यनजर लोक स्वास्थ्य व विद्युत संचालन बाधारहित बनाये रखने एवं पक्षियों के लिये बड़े पैमाने पर खतरा बन चुके धातु निर्मित मांझा तथा चाईनीज थ्रेड मेड मांझा की थोक व खुदरा बिक्री तथा उपयोग अजमेर जिला क्षेत्रा में निषेध व प्रतिबंधित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति क्षेत्रा में उक्त प्रकार के मांझों का भण्डारण, विक्रय तथा परिवहन करेगा तो उसके विरूद्ध यथाप्रचलित सम्यक कानून के तहत कार्यवाही की जावेगी, आमजन को यह भी निषेध किया जाता है कि पक्षियों को नुकसान से बचाने के लिए प्रातः 6 से 8 बजे तक तथा सायं 5 से 7 बजे तक पतंग उड़ाने पर प्रतिबन्ध रहेगा। यह आदेश 31 जनवरी 2017 तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश की प्रति पुलिस सहित संबंधित विभागों के उच्चाधिकारियों व क्षेत्राधिकारियों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ सम्प्रेषित की गई हैं।
उपजिला मजिस्ट्रेट ब्यावर पीयूष समारिया ने भी बताया कि उक्त आदेश की अवमानना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा तथा अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार अभियोग चलाया जाएगा।–00–
विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी 14 जनवरी को
ब्यावर, 13 जनवरी। विद्युत निगम द्वारा 14 जनवरी शनिवार को प्रातः 10 से दोपहर 12 बजे तक 33/11 के.वी. सब स्टेशन गोहाना से निकलने वाले के.एम.वूलन 11 के.वी.फीडर के आवश्यक रखरखाव व मरम्मत कार्य की वज़ह से विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। सहायक अभियन्ता सीएसडी-द्वितीय के.सी. जैन ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रा में गौहाना औद्योगिक क्षेत्रा तथा संबंधित क्षेत्रा सम्मिलित हैं।–00–
राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने हेतु
तालुकाध्यक्ष एवं एडीजे ने ली अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं की बैठक
ब्यावर, 13 जनवरी। तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष एवं अपर जिला व सेशन न्यायाधीश ब्यावर प्रदीप कुमार वर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को प्रशासनिक व न्यायिक अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं के साथ आयोजित बैठक में आगामी 17 फरवरी 2017 को ब्यावर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल एवं प्रभावी बनाने हेतु कार्ययोजना तैयार की गई।
तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष एवं एडीजे श्री वर्मा के अनुसार बैठक में उपस्थित हुए न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताआें, बीमा कम्पनियों के अधिकारियों से सहयोगात्मक अपील करते हुए कहा गया है कि वे अपने-अपने न्यायालय में लम्बित राजीनामा योग्य प्रकरणों का अधिकाधिक निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से कराने का प्रयास करेंगे। साथ ही बैंक अधिकारियों को बैंक प्री-लिटिगेशन के अधिकाधिक आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया एवं आमजन से भी अपील की गई है कि ऐसे पक्षकार जिनके प्रकरण न्यायालयों में लम्बित हैं और राजीनामा योग्य है तो वे संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर अपना प्रकरण लोक अदालत में रखवा सकते हैं।–00–
बेसहारा व्यक्तियों के हितार्थ सर्दी से बचाव हेतु दो रैन बसेरे
ब्यावर, 13 जनवरी। सर्दी के मध्यनजर खुले स्थान पर रहने वाले बेघर परिवारों व व्यक्तियों हेतु सर्दी से बचाव व रात्रि विश्राम के लिए नगर परिषद ब्यावर द्वारा शहर में दो अस्थायी रैन बसेरे संचालित किये जा रहे हैं।
आयुक्त नगरपरिषद श्री पीयूष समारिया के अनुसार अस्थायी रैन बसेरे बिदाम देवी बुरड़ धर्मशाला रेलवे स्टेशन रोड़ एवं श्री चांदमल मोदी पुस्तकालय नेहरू भवन के पास स्थापित किये गए हैं, इन रैन बसेरों के प्रभारी क्रमशः स्वास्थ्य निरीक्षक द्वितीय नगरपरिषद भंवरलाल जावा एवं कनिष्ठ लिपिक नगरपरिषद कृष्ण कान्त शर्मा को नियुक्त किया गया है। रैन बसेरों में ठहरने वाले व्यक्तियों को रजाई, गद्दे, कम्बल निशुल्क उपलब्ध कराये जाएंगे जिसकी व्यवस्था प्रभारी अधिकारी स्टोर शाखा से करेंगे, साथ ही लकड़ी के कोयले, सिंगड़ी तथा निशुल्क अथवा रियायती दर पर भोजन आदि की व्यवस्था भी करेंगे। –00–