38 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ी

avvnl thumbअजमेर, 21 फरवरी। अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. के प्रबंध निदेशक श्री मेहाराम विश्नोई के निर्देशानुसार विद्युत चोरी निरोधक सतर्कता दलों द्वारा बिजली चोरी रोकने के लिए की गई प्रभावी कार्यवाही के तहत 20 फरवरी को विभिन्न वृत्तांे के 45 स्थानों पर छापामार कार्यवाही की जाकर 38 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ कर कुल 5 लाख 24 हजार रूपए की वसूली का निर्धारण किया गया।
निगम के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) ने बताया कि बिजली चोरी रोकने के लिए 20 फरवरी को की गई कार्यवाही के तहत बिजली चोरी के सामने आए मामलों में अजमेर में 13 स्थानों पर जांच कर 7 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ते हुए 2 लाख रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया। नागौर में 10 स्थानों पर जांच कर सभी स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ते हुए 90 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया। झुंझुनूं में 4 स्थानों पर जांच कर सभी स्थानों पर बिजली चोरी पकडते हुए 70 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया। चित्तौड़गढ़ में 4 स्थानों पर जांच कर सभी स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ते हुए 40 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया। प्रतापगढ़ में 4 स्थानों पर जांच कर सभी स्थानों पर चोरी पकड़ते हुए 52 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया।
उन्होंने बताया कि बांसवाड़ा में 2 स्थानों पर जांच कर एक स्थान पर बिजली चोरी पकडते हुए 6 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया। डूगंरपुर में 2 स्थानों पर जांच कर सभी स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ते हुए 6 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया। उदयपुर में 6 स्थानों पर जांच कर सभी स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ते हुए 60 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया। साथ ही 22 विद्युत कनेक्शन भी काटे गए।
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विधानसभा से संबंधित प्रश्नों को सर्वाेच्च प्राथमिकता देने के निर्देश
अजमेर, 21 फरवरी। अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. के प्रबंध निदेशक श्री मेहाराम विश्नोई ने एक परिपत्रा जारी कर निगम के समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे विधानसभा से संबंधित प्रश्नों/प्रस्तावों को सर्वाेच्च प्राथमिकता दें तथा अपने कार्यालय को कार्य दिवसों एवं अवकाश के दिवसों में प्रश्नों के निस्तारण तक उत्तरदायी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खुला रखना सुनिश्चित करें।
उन्होंने बताया कि चैदहवीं राजस्थान विधानसभा का अष्टम सत्रा (बजट-सत्रा) आगामी 23 फरवरी से प्रारम्भ हो रहा है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रश्नों के सभी उत्तर संबंधित विभाग यथा सचिव (प्रशासन)/मुख्य लेखाधिकारी/अधीक्षण अभियंता/अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक(सतर्कता)/संबंधित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए।

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