10 रूपए के सिक्के वैध, मना करने पर वाट्सअप पर शिकायत कर सकेंगे

10 rupee coinअजमेर, 11 अप्रेल। बाजार में चलने वाले 10 रूपए के समस्त सिक्के वैध मुद्रा है। इसको लेनदेन से मना नहीं किया जा सकता। इस स्वीकार्य मुद्रा को लेने से मना करना राजद्रोह की श्रेणी में आता है। मना करने पर वाट्सअप नम्बर 8094007113 पर शिकायत दर्ज करवायी जा सकती है। जिला कलक्टर श्री गौरव गोयल ने बताया कि भारतीय मुद्रा को लेन देन से मना कर बहुत ही गंभीर है। जो राजद्रोह की श्रेणी में आता है। मना करने वाले के विरूद्ध लीड़ बैंक अधिकारी के मोबाईल वाट्सअप नम्बर 8094007113 पर शिकायत दर्ज करवायी जा सकती है। उन्होंने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भी समय-समय पर अधिसूचना जारी कर 10 रूपए के सिक्कों के संबंध में भ्रांतियां दूर की जाती है। रिजर्व बैंक के अनुसार बाजार में मौजूद समस्त 10 रूपए के सिक्के वैध सर्वमान्य मुद्रा है। रिजर्व बैंक द्वारा छोटे लेनेदेन को सहज रूप से सम्पन्न करवाने के लिए सिक्के जारी किए जाते है। नोटों के मुकाबले सिक्कों की आयु अधिक होने के कारण इन्हें रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। उन्होंने समस्त भारतीय नागरिकों से उन्होंने अपील की कि 10 रूपए के सिक्कों को लेनदेन में स्वीकार किया जाना चाहिए।

जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक अब 20 को
अजमेर, 11 अप्रेल। जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक जिला प्रमुख सुश्री वंदना नोगिया की अध्यक्षता में बुधवार 20 अप्रेल को प्रातः 11 बजे जिला परिषद सभागार में आयोजित की जाएगी। पूर्व में यह बैठक 19 अप्रेल को होनी थी।

विश्व धरोहर दिवस पर प्रवेश निःशुल्क
अजमेर, 11 अप्रेल। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रेल के अवसर पर राज्य के समस्त राजकीय संग्रहालयों एवं संरक्षित स्मारकों में देशी-विदेशी पर्यटकों का प्रवेश निःशुल्क रहेगा। यह जानकारी पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के निदेशक श्री हृदेश कुमार शर्मा ने दी।

1 thought on “10 रूपए के सिक्के वैध, मना करने पर वाट्सअप पर शिकायत कर सकेंगे”

  1. माननीय कलेक्‍टर महोदय का 10 रू के सिक्‍के के बारे में दिया गया फैसला सराहनीय कदम है। आमजन इससे लेनदेन कर सकेगा परन्‍तु क्‍या उपभोक्‍ता इसे बैंक में भी जमा करा सकेगा। आमतौर पर बैंक उपभोक्‍ता द्वारा 10 रूपये के सिक्‍के को जमा करने से मना करता आया है।

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