नरेगा एवं इन्दिरा आवास योजना के कार्यो का होगा सामाजिक अंकेक्षण

156 चयनित ब्लाॅक संसाधन व्यक्तियों का जिला परिषद में हुआ एक दिवसीय प्रषिक्षण
Zp ajmer (2)अजमेर 14 जुलाई। महात्मा गांधी नरेगा योजना एवं इन्दिरा आवास योजना के 31 मार्च तक पूर्ण, अपूर्ण एवं प्रगतिरत कार्यो का सामाजिक अंकेक्षण कार्य कराने के लिए जिला परिषद ने 156 ब्लाॅक संसाधन व्यक्तियों एवं पंचायत समिति स्तर से 705 ग्राम संसाधन व्यक्तियों का चयन कर लिया है। षुक्रवार को जिला परिषद सभागार में चयनित ब्लाॅक संसाधन व्यक्तियों की एक दिवसीय कार्यषाला का आयोजन किया गया।
जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी निकया गोहाएन ने बताया कि जिले की सभी ग्राम पंचायतों मे 01 अक्टुबर से 31 मार्च 2017 तक के महात्मा गांधी नरेगा योजना एवं इन्दिरा आवास योजना के पूर्ण, अपूर्ण एवं प्रगतिरत कार्यो का सामाजिक अंकेक्षण कार्य के जुलाई से सितम्बर 2017 तक किया जाना है। सामाजिक अंकेक्षण कार्य को कराने हेतु जिले के सभी कार्यक्रम एवं विकास अधिकारियों को ग्राम पंचायतों का रिकार्ड एवं सूचना निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर सामाजिक अंकेक्षण समिति को 15 दिन पूर्व उपलब्ध करवाने हेतु निर्देषित कर दिया गया है। जिले के चयनित 705 ग्राम संसाधन व्यक्तियों को 19 जुलाई से 23 जुलाई तक पंचायत समिति स्तर पर प्रषिक्षण दिया जायेगा। शुक्रवार को जिला परिषद में आयोजित कार्यषाला में महात्मा गांधी नरेगा अधिषाषी अभियंता पंकज शर्मा, लेखाधिकारी कैलाषचन्द्र खण्डेलवाल, सहायक अभियंता केके सामरियाॅ, गोपाल गर्ग एवं गायत्री शर्मा ने महात्मा गांधी नरेगा के सामाजिक अंकेक्षण कार्य एवं सहायक अभियंता कमलेष सैनी ने इन्द्रा आवास योजना के सामाजिक अंकेक्षण कार्य के बारे में विस्तार से अवगत कराया। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विषेष ग्राम सभाओं के माध्यम से एक ब्लाॅक संसाधन व्यक्ति एवं पाॅच ग्राम संसाधन व्यक्तियों द्वारा किया जाना है। सामाजिक अंकेक्षण समिति द्वारा चार दिन ग्राम पंचायतों में करवाये गए कार्यो एवं रिकार्ड का अध्ययन करने के बाद पाॅचवे दिन कार्याे का विवरण एवं व्यय को ग्राम सभा पढ़कर सुनाया जायेगा। ग्राम सभा में प्राप्त आक्षेप का इन्द्राज करते सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा विकास अधिकारीयों को अवगत कराते हुए जिला परिषद कार्यालय द्वारा कार्यवाही संपादित की जायेगी। कार्यषाला में ब्लाॅक सन्दर्भ व्यक्तियों सहित पंचायत समितियों एवं जिला परिषद के संबधित कर्मचारी एवं अधिकारियों ने भाग लिया।
यह है सामाजिक अंकेक्षण कार्य का नियम:- महात्मा गांधी रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2005 की धारा 17 एवं महात्मा गांधी रोजगार गारण्टी स्कीमों की लेखा परीक्षा नियम, 2011 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत की अधिकारिता के भीतर नरेगा योजनान्तर्गत संचालित समस्त कार्यो का प्रत्येक 6 माह में एक बार सामाजिक अंकेक्षण किया जायेगा।

(विकास जादम)
जिला समन्वयक, आईईसी
जिला परिषद, अजमेर
9829357770, 9530300419

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