प्रशिक्षण के साथ ही मतदान केन्द्रों के लिए रवाना हो जाएंगे मतदान दल
जिला निर्वाचन विभाग ने की है विशेष व्यवस्थाएं
अजमेर, 27 जनवरी। आगामी 29 जनवरी को होने वाले लोकसभा उपचुनाव के लिए मतदान दलों को तृतीय एवं अन्तिम प्रशिक्षण कल 28 जनवरी को राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय में दिया जाएगा। प्रशिक्षण के साथ ही मतदान दल मतदान केन्द्र के लिए रवाना हो जाएंगे। जिला निर्वाचन विभाग ने मतदान दलों के प्रशिक्षण, सामग्री वितरण एवं वाहन पार्किंग आदि के लिए विशेष व्यवस्थाएं की है।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गौरव गोयल ने बताया कि राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय पर विधानसभा क्षेत्र मसूदा, केकड़ी, पुष्कर एवं किशनगढ़ के मतदान दलों का प्रशिक्षण 28 जनवरी को प्रातः 8 बजे से शुरू होगा। इसके पश्चात दोपहर 12.30 बजे से अजमेर उत्तर, अजमेर दक्षिण एवं नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र के लिए नियुक्त मतदान दलों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतदान दलों को ईवीएम का प्रायोगिक प्रशिक्षण महाविद्यालय के मुख्य भवन में ग्राउण्ड फ्लोर पर स्थित हॉल में दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि मतदान दलों के लिए पार्किंग की भी विशेष व्यवस्था की गई है। मसूदा, नसीराबाद एवं केकड़ी के मतदान दलों के वाहन मुख्य भवन टेनिस कोर्ट के बाहर पार्क किए जाएंगे। पुष्कर, किशनगढ़, अजमेर दक्षिण एवं अजमेर उत्तर के वाहन सिविल ब्लॉक के पीछे ग्राउण्ड में पार्क किए जाएंगे। मतदान दलों को वाहन आवंटन का कार्य पार्किंग स्थल के पास किया जाएगा। साथ ही इस काउंटर से मतदान दलों को वाहन, रूटचार्ट, पीओएल के कूपन एवं लॉग बुक का वितरण किया जाएगा।
श्री गोयल ने बताया कि मतदान दलों की रवानगी सुनिश्चित करने के लिए महाविद्यालय के दोनों मुख्य द्वारों पर चेक पॉस्ट स्थापित की जाएगी। मतदान दलों के साथ पुलिस कार्मिकों को भी रवाना किया जाएगा। संबंधित विधानसभा के सहायक रिटर्निंग अधिकारी माइक्रों पर्यवेक्षकों एवं वीडियोगर््राफरों को मतदान केन्द्रों तक भिजवाएंगे। वेबकास्टिंग ऑफिसर मतदान दलों के वाहनों से ही प्रस्थान करेंगे।
उन्होंने बताया कि मतदान दलों की रवानगी और वापसी वाले दिन यातायात व्यवस्था, पूछताछ केन्द्र, ईवीएम और वीवीपेट का वितरण, मतपत्र, मतदाता सूची की वर्किंग कॉपी, सुभिन्नकारी सील, ग्रीन पेपर सील, पींक पेपर सील, केन्टीन एवं आरक्षित मतदान दल आदि के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं की गई है।
मतदान के दिन रहेगा अवकाश
अजमेर, 27 जनवरी। अजमेर लोकसभा उपचुनाव के लिए मतदान वाले दिन 29 जनवरी को संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) श्री गौरव गोयल ने दी।
मतदान की समाप्ति तक एक्जिट पोल पर रहेगा प्रतिबंध
अजमेर, 27 जनवरी। भारत निर्वाचन आयोग ने अजमेर लोकसभा उपचुनाव के तहत आगामी 29 जनवरी को होने वाले मतदान की समाप्ति तक किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल का संचालन तथा प्रिंट या इलैक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसका प्रकाशन या प्रचार प्रतिबंधित किया है। इसी तरह मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पूर्व तक किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले का, ओपीनियन पोल या अन्य किसी पोल सर्वे के परिणामों सहित प्रदर्शन किसी भी इलैक्ट्रॉनिक मीडिया से करने पर प्रतिबंध रहेगा।
मतगणना प्रशिक्षण 30 को
अजमेर, 27 जनवरी। अजमेर लोकसभा उपचुनाव 2018 की मतगणना हेतु नियुक्त मतगणना के लिए पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक एवं माईक्रो पर्यवेक्षकगण का प्रशिक्षण आगामी 30 जनवरी, 2018 को अपरान्ह 2.00 बजे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जयपुर रोड़ अजमेर के ऑडिटोरियम हॉल में दिया जाएगा।
उपजिला निर्वाचन अधिकारी श्री कैलाश चन्द शर्मा ने यह जानकारी दी।
मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो वैकल्पिक दस्तावेजों से डाल सकेंगे मत
निर्वाचन विभाग ने जारी की वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची
अजमेर, 27 जनवरी। आगामी 29 जनवरी को अजमेर में होने वाले लोकसभा में अगर किसी मतदाता के पास निर्वाचक फोटो पहचान पत्र यानि वोटर कार्ड नहीं है या वह भूल गया है तो वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर मत डाला जा सकता है। भारत निर्वाचन आयोग ने इसके लिए वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची जारी की है।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गौरव गोयल ने बताया कि ऎसे मतदाता जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए विभिन्न वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया कि वैकल्पिक दस्तावेजों के रूप में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, बैंको, डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान-पत्र एवं आधार कार्ड आदि दस्तावेजों के आधार पर वोट डाला जा सकता है।
उन्होंने बताया कि ईपीआईसी के संबंध में, लेखन अशुि़द्ध, वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज किया जाएगा बशर्ते मतदाता की पहचान ईपीआईसी से सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर द्वारा जारी किया गया है, ऎसे ईपीआईसी भी पहचान स्थापित करने के लिए स्वीकृत किए जाएंगे बशर्ते निर्वाचक का नाम जहां वह मतदान करने आया हैं उस मतदान स्थल से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध होना चाहिए। यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो तब मतदाता को उपर्युक्त पैरा 8 में वर्णित किसी एक वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा।
मतदान दिवस पर रहेगा नरेगा श्रमिकों का अवकाश
अजमेर, 27 जनवरी। लोकसभा उपचुनाव के अन्तर्गत मतदान दिवस 29 जनवरी को महात्मा गांधी नरेगा योजना में कार्यरत श्रमिकों का साप्ताहिक अवकाया रहेगा। इस अवैतनिक अवकाश के स्थान पर आगामी गुरूवार को कार्य दिवस रखा जाएगा। यह जानकारी जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अरूण गर्ग ने दी।