नसीराबाद एवं अजमेर उपखण्ड में होली के मद्देनजर निषेधाज्ञा लागू

राह चलते लोगों पर रंग, कीचड़ या पानी का गुब्बारा फैंकने पर रहेगा प्रतिबन्ध

अजमेर, 26 फरवरी। आगामी दिनों में होली के त्यौहार के मद्देनजर कानून, शान्ति एवं सौहार्द का वातावरण बनाए रखने के लिए अजमेर एवं नसीराबाद उपखण्ड क्षेत्र में आईपीसी की धारा 144 के तहत विभिन्न प्रतिबंध लागू किए गए है। यह प्रतिबंध 27 फरवरी से 4 मार्च तक लागू रहेंगे।
अजमेर उपखण्ड अधिकारी श्री अंकित कुमार सिंह एवं नसीराबाद उपखण्ड अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत ने जानकारी दी कि निषेधाज्ञा के तहत राह चलते लोगों एवं वाहनों पर रंग, कीचड़, धुल, रंग के पानी से भरे गुब्बारे फैंकने पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही इस अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति अस्त्र, सस्त्र, तलवार या लाठी लेकर नहीं चल सकेगा।


आरपीएससी के बाहर निषेधाज्ञा लागू

अजमेर, 26 फरवरी। जिला मजिस्ट्रेट श्री गौरव गोयल ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के बाहर 300 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू की है। यह आदेश आगामी 2 माह तक प्रभावी रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट श्री गोयल ने बताया कि इस अवधि के दौरान आरपीएससी के बाहर किसी भी तरह का जमाव, धरना, प्रदर्शन, नारेबाजी या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नही किया जा सकेगा।

लोकसभा उपचुनाव लेखा मिलान संबंधी बैठक कल
अजमेर, 26 फरवरी। लोकसभा उपचुनाव 2018 में अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय के अंतिम लेखों के मिलान संबंधी बैठक कल 27 फरवरी को दोपहर 3 बजे कलेक्ट्रेट में आयोजित की जाएंगी। अभ्यर्थियाें को 3 मार्च तक लेखा प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अंतिम लेखा प्रस्तुत करने में असफल होने पर संबंधित के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों का उल्लघन माना जाएगा।

आकाशवाणी कार्यालय अब माकड़वाली रोड पर
अजमेर, 26 फरवरी। आकाशवाणी का स्थानीय कार्यालय अब माकड़वाली रोड पर स्थानांतरित हो गया है। आकाशवाणी अजमेर के उपमहानिदेशक श्री के.के.माथुर ने बताया कि आकाशवाणी का कार्यालय नए पते ए- ब्लॉक, आकाशवाणी कॉलोनी, माकड़वाली रोड, वैशाली नगर, अजमेर में स्थानांतरित हो गया है। पूर्व में यह कार्यालय सागर विहार कॉलोनी में संचालित होता था।

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