मांग पत्रा जारी करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये

अजमेर, 24 जुलाई। अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. के प्रबंध निदेशक श्री बी. एम. भामू के निर्देशानुसार अधीक्षण अभियंता (योजना) ने सोलर पम्प सैट कृषि कनेक्शन लेने हेतु स्वेच्छा से निरस्त करवाई गई एवं लम्बित सामान्य श्रेणी कनेक्शन पत्रावलियों के मांग पत्रा जारी करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
इस सम्बन्ध में किसानों की समस्याओं के समाधान के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि:-
1. ऐसे आवेदक जो विद्युत वितरण निगमों में सामान्य श्रेणी में कृषि कनेक्शन हेतु पंजीकृत थे, लेकिन उनके द्वारा स्वेच्छा से उद्यानिकी विभाग से सोलर पम्प सैट कनेक्शन स्थापित करने हेतु कृषि कनेक्शन आवेदनों को समर्पित करने पर, उनकी पत्रावलियों को निरस्त कर दिया गया व आवेदक को निरस्त कृृषि कनेक्शन पत्रावली की अग्रिम राशि को वापस लौटा दी गई या नहीं लौटाई गई।
2. ऐसे आवेदक जो विद्युत वितरण निगमों में 3 एचपी/5एचपी के कृृषि कनेक्शन के लिये सामान्य श्रेणी में पंजीकृत थे व विद्युत निगमों द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में संचालित सोलर पम्प कृृषि कनेक्शन योजना के अंतर्गत कनेक्शन लेने हेतु स्वेच्छा से 1000/-रू पंजीकरण शुल्क जमा करवाकर इस योजना में आवेदन किया था।
लेकिन ऐसे आवेदकों के आज दिनांक तक सोलर पम्प सैट स्थापित नहीं किया गया है ना ही अब आवेदक सोलर पम्प कृषि कनेक्शन लेने का इच्छुक है। उक्त ऐसे सभी समान्य वर्ग श्रेणी एवं अधिभावी प्राथमिकता वाले पंजीकृत आवेदकों को उद्यानिकी विभाग द्वारा जारी सोलर कृषि पम्प सैट स्थापित करने का प्रार्थना पत्रा निरस्त किये जाने का प्रमाण-पत्रा (प्रारूप संलग्न) प्रस्तुत करने एवं ऐसे आवेदक जिन्हें अग्रिम राशि लौटा दी गई है उनके द्वारा पुनः अग्रिम राशि जमा कराने पर विद्युत निगमों द्वारा संधारित मूल सामान्य श्रेणी आवेदन तिथि के अनुसार मांग-पत्रा प्रचलित घोषित कट ऑफ डेट के अनुसार जारी कर प्रभावी कृषि कनेक्शन नीति में निहित प्रावधानों के अनुसार कृषि कनेक्शन जारी किया जावे।

प्रमाण पत्रा

श्री/श्रीमति/कुमारी………………………………………….पुत्रा/ पुत्राी/ पत्नी श्री…………………………………………………………………………………………गाँव……………………………….तहसील……………………………………………. ने अजमेर विद्युत वितरण निगम में सामान्य श्रेणी में पंजीकृत कृषि कनेक्शन आवेदन को समर्पित कर उद्यानिकी विभाग द्वारा सोलर पम्प सैट कनेक्शन स्थापित करने हेतु आवेदन किया था। इस संबंध में, यह प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक तक आवेदक के खेत पर उद्यानिकी विभाग द्वारा सोलर पम्प सैट स्थापित नहीं किया है और न ही भविष्य में स्थापित करने की योजना है अतः आवेदक का सोलर पम्प सैट स्थापित करने का प्रार्थना पत्रा निरस्त कर दिया गया है।

जारी करने की दिनांक जिला स्तर अधिकारी (मय सील)
उद्यानिकी विभाग

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