अजमेर शहर क्षेत्र में दीपावली के मद्देनजर धारा 144 लागू

अजमेर 01 नवम्बर। अजमेर शहर क्षेत्र के नगर निगम क्षेत्र मे आगामी दीपावली पर्व के मद्देनजर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर श्री अशोक कुमार योगी ने एक आदेश जारी कर आगामी 4 नवम्बर से 11 नवम्बर, 2018 तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू की हैं। जिसके तहत शांत घोषित क्षेत्र यथा चिकित्सालय, न्यायालय, धार्मिक स्थल, शिक्षण संस्थायें एवं अजमेर शहर में स्थित पेट्रोल पंप आदि के सौ मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार की विस्फोटक सामग्री का उपयोग करने पर रोक रहेगी।
आदेश के तहत उक्त अवधि में कोई भी व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ राकेट, चिडिया, हवाई जहाज, हवाई पटाखे एवं सूतली बम का प्रयोग नहीं करेगा एवं रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक किसी प्रकार के पटाखों का प्रयोग नहीं किया जाएगा और न ही किसी अन्य को ऎसा करने के लिए बाध्य करेगा।

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