अजमेर 20 नवंबर। राजस्व मंडल की ओर से रिश्वत के दोषी दो तहसीलदारों के विरुद्ध अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
राजस्व मंडल अध्यक्ष वी. श्रीनिवास के अनुसार पोकरण तहसीलदार बद्रीनारायण विश्नोई तथा सोजत तहसीलदार सत्यनारायण वर्मा के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी मामलों में सक्षम न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान करने, अभियोग चलाने हेतु अभियोजन की स्वीकृति दी गई है।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा की ओर से मकान का अतिक्रमण न हटाने की एवज में रिश्वत मांगने के मामले में गोपनीय सत्यापन करवाये जाने पर तहसीलदार बद्रीनारायण को एक लाख रुपये की रिश्वत मांगने की पुष्टि के साथ ही 50 हजार की नकद राषि बतौर रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया था।
इसी प्रकार ब्यूरो द्वारा नामांतरण के बदले 15 हजार की रिष्वत मांगने तथा ट्रेप कार्रवाई में 10 हजार की राषि लेते हुए तहसीलदार सत्यनारायण वर्मा को रंगे हाथ पकड़ा गया था।
पूर्व अनुसंधान एवं अभियोग में एकत्रित साक्ष्यों के प्ष्चात आरोपित तहसीलदार बद्रीनारायण विष्नोई धारा 7,13 (1) डी, 13 (2) पीसी एक्ट 1988 तथा 420 भारतीय दंड संहिता का दोषी एवं सत्यनारायण वर्मा को प्रथम दृष्टया धारा 7, 13 (1) (डी) 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 व 120 बी आईपीसी का दोषी पाया गया है।
