26 दिसंबर से 22 फरवरी तक जोड़े जाएंगे पात्र मतदाताओं के नाम

अजमेर, 20 दिसंबर। जिले में 26 दिसंबर से 22 फरवरी तक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (स्पेशल समरी रीविजन) के तहत पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे। ऎसे मतदाता जिनकी उम्र 1 जनवरी, 2019 को 18 वर्ष पूरी हो गई है और उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है। ऎसे सभी मतदाता इन दिवसों में अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराना ना भूलें। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. रेखा गुप्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंस क ेमाध्यम से गुरूवार को ये निर्देश प्रदान किए।

जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एम.एल.नेहरा ने बताया कि डॉ. गुप्ता के निर्देशानुसार जिले में पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ना सुनिश्चित किया जाएगा। सभी बीएलओ के पास पर्याप्त मात्रा में फॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगें और विशेष अभियान के दिनों में भी सभी तरीके की व्यवस्था सुनिश्चित रहेगी। सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बूथ लेवल एजेंटों की मदद से अधिकाधिक नाम जुड़वाने की अपेक्षा रहेगी। उन्होंने कहा कि राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि बीएलओ की मदद से दोहरे नामों और दोहरी प्रविष्टियों को भी चिन्हित करें ताकि ऎसे नामों का वैरीफिकेशन कर हटाया जा सके। उन्होंने आमजन से अपील की है कि जिनका नाम भी एक से अधिक जगह मतदाता सूची में दर्ज में वे अपना नाम एक जगह हटाने का प्रार्थना पत्र भी बीएलओ को दे सकते हैं।

उन्होंने कहा कि उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री विनोद पारीक के निर्देशानुसार सभी राजनैतिक दलों के साथ बैठक कर उन्हें ज्यादा से ज्यादा पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही आयोग के निर्देशानुसार राजनैतिक दलों को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के समय पूर्ण मतदाता सूची और सीडी भी उपलब्ध करायी जाएगी। उन्होंने कहा कि स्पेशल समरी रीविजन का स्थानीय स्तर पर ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा ताकि कोई भी पात्र मतदाता नाम जुड़वाने से वंचित नहीं रहे। उन्होंने कहा कि आगामी 25 जनवरी को प्रदेश में 9 वाँ नेशनल वोटर डे मनाया जाएगा। इसके माध्यम से लोकसभा चुनाव के लिए उत्साही माहौल बनाया जा सकता है। उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान बेहतरीन काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम 5 जनवरी तक भेजने के भी निर्देश दिए।

स्पेशल समरी रीविजन कार्यक्रम तिथिवार

एकीकृत मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 26 दिसम्बर को किया जाएगा, जबकि दावे एवं आपत्तियां 26 दिसम्बर से 25 जनवरी तक प्राप्त किए जा सकेंगे। मतदाता सूचियों के संबंधित भाग की प्रविष्टियों का ग्रामसभा या स्थानीय निकाय एवं आवासीय वेलफेयर सोसाइटी के साथ बैठक आयोजित कर 12 जनवरी और 19 जनवरी, 2019 को पठन और सत्यापन किया जाएगा। राजनैतिक दलों के बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं के साथ दावे एवं आपत्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की विशेष तिथियां 13 जनवरी और 20 जनवरी है। दावे और आपत्तियों का निस्तारण 11 फरवरी से पूर्व किया जाएगा। डेटाबेस को अपडेट करना, फोटोग्राफ मर्ज करना, कन्ट्रोल टेबल्स को अपडेट करना एवं पूरक (सप्लीमेंट्स) की तैयारी एवं मुद्रण का कार्य 18 फरवरी से पूर्व करना होगा, वहीं मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन 22 फरवरी, 2019 (शुक्रवार) को किया जाएगा।

नाम जुड़वाने और संशोधन के लिए भरने होंगे अलग-अलग फॉर्म

मतदान की योग्यता रखने वाले ऎसे भारतीय नागरिक जो 01 जनवरी 2019 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाने के लिए प्रारुप 6 में आवेदन कर बीएलओ को प्रस्तुत करें। ऎसे मतदाता जिनकी मृत्यु हो चुकी है या अन्यत्र स्थानान्तरित हो गए हैं, ऎसे नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए प्रपत्र 7 तथा मतदाता सूची में अंकित प्रविष्टि के संशोधन के लिए प्रपत्र 8 में आवेदन बीएलओ को प्रस्तुत करें। इसके अलावा एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक मतदान केन्द्र के क्षेत्र से दूसरे मतदान केन्द्र के क्षेत्र में निवासरत मतदाता अपने क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए प्रारुप 8-क में आवेदन पत्र संबंधित बूथ लेवल अधिकारी को प्रस्तुत कर सकते हैं।

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