ई-मित्र केन्द्रों पर भी किया जा सकता है शराब की दुकानों के लिए आवेदन

अजमेर, 20 फरवरी। आबकारी विभाग द्वारा देशी व अंग्रेजी शराब की दुकानों के आवंटन के लिए ऑनलाइन फॉर्म जिले के सभी ई -मित्र केन्द्रों से भी भरा जा सकता है। दुकानों के लिए आवेदन की अन्तिम तिथि 26 फरवरी रखी गई है। ऑनलाईन आवेदन करने वालों के आवेदन स्वतः ही लॉटरी के लिए नामित हो जाएंगे।

वित्त सचिव राजस्व डॉ. पृथ्वी राज एवं आबकारी आयुक्त श्री सोमनाथ मिश्रा ने आज वीडियो कॉफ्रेसिंग के जरिए आबकारी विभाग के कामकाज एवं शराब की दुकानों के लिए आवेदन प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि विभाग राजस्व लक्ष्य अर्जित करने में पूरी गम्भीरता के साथ काम करें। शराब की दुकानों के आवेदन करने वाले आवेदकों को विभागीय स्तर पर मार्गदर्शन प्रदान किया जाए।

अतिरिक्त आबकारी आयुक्त श्री कैलाश चन्द्र लखारा ने बताया कि इस बार आवेदन शुल्क दस लाख तक की गारंटी वाली दुकानों के लिए 23 हजार रूपए तथा अन्य सभी देशी व विदेशी मदिरा की दुकानों के लिए 28 हजार रूपए रखा गया है। आवेदन पत्र ऑनलाईन ई मित्र केन्द्र, साइबर कैफे एवं विभागीय वैबसाईट पर जाकर भरे जा सकते है।

जिला आबकारी अधिकारी श्री भगवत सिंह राठौड़ ने बताया कि आवेदन शुल्क नेट बैंकिंग से सीधे खाते में, डीडी (डिमाण्ड ड्राफ्ट), ई ग्रास चालान के माध्यम से जिला आबकारी अधिकारी के नाम से भरा एवं जमा किया जा सकता है। आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी मय शुल्क के जिला आबकारी कार्यालय में 28 फरवरी सांय 5 बजे तक जमा करवाना आवश्यक है। आवेदको के लिए विभाग ने परामर्श एवं सहायता हैल्प डेस्क भी कार्यालय में बनाया है।

उन्होंने बताया कि अजमेर जिले में 69 अंग्रेजी शराब की दुकाने तथा 302 देशी/कम्पोजिट मदिरा समूह के लिए आवेदन पत्र भरे जा रहे है। आबकारी आयुक्त सोमनाथ मिश्रा के निर्देशानुसार जिले के सभी ई मित्र कियोस्क संचालकों को भी मदिरा दुकानों के आवेदन पत्र भरवाने के लिए विशेष प्रेरणा दी जा रही है। जिले भर में इस बार मदिरा व्यापार से जुड़े लोगों, ठेकेदारों मे ंउत्साह है क्योकि इस बार आवेदन शुल्क के साथ कोई भी अमानत राशि नही ली जा रही है।

श्री राठौड़ ने बताया कि मदिरा व्यापार से जुड़े अन्य व्यवसायी भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए आवेदन पत्र भर रहे है। समस्त आवेदन पत्रों की जांच के पश्चात जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन की अध्यक्षता में 5 मार्च को सफल आवेदकों की लॉटरी निकाली जाएगी। लॉटरी में सफल रहे आवेदकों को शेष राशि विभाग के निर्देशानुसार जमा करानी होगी।

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