विज्ञापन प्रदर्शित करने की पूर्व अनुमति जरूरी

अजमेर, 4 अप्रेल। लोकसभा आमचुनाव 2019 के चुनाव प्रचार के लिए विज्ञापन स्थलों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की अनुमति के लिए राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र उपखण्ड मुख्यालय पर संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत किए जाएंगे। जिला मुख्यालय पर स्थित उपखण्ड क्षेत्र के लिए आवेदन पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे। इस हेतु अजमेर जिले में संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट (उपखण्ड मजिस्ट्रेट अजमेर को छोड़कर) को आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया गया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि विज्ञापन स्थलों की अनुमति उपखण्ड मुख्यालयों पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा दी जाएगी। इस समिति में संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट अध्यक्ष, संबंधित आयुक्त नगर परिषद/ अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका संस्था, संबंधित विकास अधिकारी पंचायत समिति सदस्य हाेंगे।

उन्होंने बताया कि जिला मुख्यालय पर स्थित उपखण्ड अजमेर के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में भी समिति गठित की गई है। जिसमें अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) नोडल अधिकारी, उपखण्ड मजिस्ट्रेट अजमेर (विधानसभा क्षेत्र अजमेर/ दक्षिण के लिए), आयुक्त/ उपायुक्त नगर निगम अजमेर तथा सचिव अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर को रखा गया है।

उन्होंने बताया कि चिन्हित विज्ञापन स्थलों की सूची एवं उनमें प्रत्येक के लिए अनुबंधित फर्म द्वारा निर्धारित की गई दरों की सूची नगर पालिका संस्था द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी एवं संबंधित उपखण्ड मुख्यालय पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट को उपलब्ध करवाई जाएगी। अपने क्षेत्रों में विज्ञापन स्थल आंवटित करने के लिए राजनैतिक दलों के क्षेत्रीय प्रतिनिधियों एवं अभ्यर्थियों की बैठकें भी उपखण्ड मुख्यालयों पर संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाएगी और जिला मुख्यालय पर स्थित उपखण्डों के क्षेत्रों के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जाएगी। विज्ञापन स्थलों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की उक्त आधार पर औपचारिक अनुमति संबंधित नगर पालिका संस्था के द्वारा ही दी जानी है।

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