बायोडीजल की खुली बिक्री अवैध, तुरन्त बंद होंगे पम्प

जिला रसद अधिकारी ने दिए निरीक्षकों को पम्प बंद कराने के निर्देश
अजमेर, 02 जुलाई। जिला रसद अधिकारी द्वितीय श्री विनय कुमार शर्मा ने जिले के सभी प्रवर्तन अधिकारियों व निरीक्षकों को जिले में संचालित बायोडीजल पम्प तुरन्त प्रभाव से बंद कराने के निर्देश दिए हैं।
जिला रसद अधिकारी श्री शर्मा ने बताया कि राज्य में बायोडीजल की खुली बिक्री हेतु पंजीकरण के नियम व निर्देश बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इस पंजीयन से पूर्व बायोडीजल की खुली बिक्री किया जाना अवैध एवं गैर कानूनी है।
उन्होंने विभाग के विधिक बांट माप निरीक्षक, प्रवर्तन अधिकारी एवं प्रर्वतन निरीक्षकों को निर्देश दिए है कि आपस में समन्वय स्थापित कर जिले में संचालित सभी बायोडीजल पम्पों को तुरन्त प्रभाव से बंद करवाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

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