अजमेर, 09 जुलाई। जिला कलक्टर एवं जल शक्ति अभियान के पदेन अध्यक्ष श्री विश्व मोहन शर्मा ने एक आदेश जारी कर जिले में जल शक्ति अभियान के सुचारू रूप से सम्पादन हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए है। समस्त प्रभारी अधिकारी जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अभियान के पदेन संयोजक के निर्देशन में अपने उत्तरदायित्वों का निवर्हन करेंगे।
आदेश के तहत अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर अधिकारियों के भ्रमण के लिए वाहन व्यवस्था प्रभारी होंगे। जबकि उप वन संरक्षक पौधारोपण कार्यक्रम प्रभारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त प्रकार की आईईसी एवं प्रचार प्रसार कार्यक्रम प्रभारी, जल संसाधन विभाग एवं परियोजना प्रबंधक वाटर शैड के अधीक्षण अभियंता जिला नोडल अधिकारी, स्थानीय निकाय विभाग के उप निदेशक समस्त नगर पालिका, नगर निगम एवं नगर परिषदों तथा शहरी क्षेत्रों के समस्त कार्यक्रमों के प्रभारी होंगे। इसी प्रकार कृषि विभाग के उप निदेशक प्रोटोकॉल अधिकारी होंगे। नरेगा के अधीशाषी अभियंता श्रम दान कार्यक्रम प्रभारी, जल ग्रहण विकास पीसांगन मुख्यालय अजमेर एवं जिला परिषद जल संसाधन के अधीशाषी अभियंता फील्ड विजिट एवं भ्रमण व्यवस्था प्रभारी होगे। उप निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग प्रचार प्रसार व मीडिया प्रभारी, समस्त उपखण्ड अधिकारी अपने अपने कार्यक्षेत्र के कार्यक्रमों के प्रभारी तथा विकास अधिकारी सह प्रभारी होंगे।
कारखानाें का कारखाना अधिनियम के तहत पंजीयन करना जरूरी
अजमेर, 09 जुलाई। कारखाना अधिनियम 1948 के तहत कारखाना प्रबंधकों को कारखानोें का पंजीयन शीघ्र करवाने के निर्देश दिये गये है। कारखाना पंजीयन की कार्यवाही नहीं किए जाने पर कारखाना प्रबंधन/ कब्जेदार के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स श्री रमेश पुरोहित ने बताया कि श्रम एवं नियोजन कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग के सचिव द्वारा गत दिनों विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में राज्य में चल रहे अंपजीकृत कारखानों के संबंध में शीघ्र कार्यवाही करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया गया था। जिसके तहत विगत एक वर्षों से अधिक समय से संचालित कारखाने में जिनमें वर्ष के दौरान किसी भी सम्पूर्ण दिवस में 20 श्रमिक या अधिक नियोजित कर विद्युत पावर की सहायता से तथा 40 श्रमिक या अधिक नियोजित कर बिना विद्युत पावर की सहायता उत्पादन कार्य कर रहे है। उनके कारखाना प्रबंधकों /कब्जेदारों की जिम्मेदारी है कि स्वयं कारखाने का पंजीयन करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि जिला अजमेर (किशनगढ़ उपखण्ड को छोड़कर एवं पाली जिले में जैतारण उपखण्ड को शामिल करते हुए) कार्यक्षेत्र में संचालित कारखाना प्रबंधकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने कारखाने का कारखाना अधिनियम 1948 के तहत पंजीयन शीघ्र करवाना सुनिश्चित करावें।
उन्होंने बताया कि कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत अपंजीकृत कारखाना संचालित किए जाने के फलस्वरूप सक्षम न्यायालय में परिवाद -पत्र दाखिल किया जा सकता है। जिसके अन्तर्गत अधिकतम एक लाख रूपए का जुर्माना या दो वर्ष की सजा अथवा दोनाें निर्धारित की जा सकती है।
जल शक्ति अभियान की प्रगति समीक्षा बैठक 10 को
अजमेर, 09 जुलाई। जिले में संचालित जल शक्ति अभियान की प्रगति समीक्षा करने एवं क्रियान्वयन निर्देश की जानकारी देने के लिए संयुक्त सचिव, विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी मंत्रालय एवं पदेन केन्द्रीय नोडल अधिकारी जल शक्ति अभियान, भारत सरकार नई दिल्ली की अध्यक्षता में बुधवार 10 जुलाई को मध्यान्ह 2 बजे रीट कार्यालय सभागार, सिविल लाइंस में बैठक आयोजित की जाएगी। अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री कैलाश चन्द्र लखारा ने यह जानकारी दी।
जल शक्ति अभियान ः जिला कोर ग्रुप का गठन
अजमेर, 09 जुलाई। जिला कलक्टर एवं जल शक्ति अभियान के पदेन अध्यक्ष श्री विश्व मोहन शर्मा ने एक आदेश जारी कर जिले में जल शक्ति अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला कोर ग्रुप का गठन किया है।
आदेश के तहत जिला कोर ग्रुप में जिला कलक्टर स्वयं पदेन अध्यक्ष होंगे। जबकि जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदेन संयोजक होंगे। अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर, उप वन संरक्षक, आयुक्त नगर निगम, आयुक्त / सचिव अजमेर विकास प्राधिकरण, आयुक्त नगर परिषद किशनगढ़/ब्यावर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, अधीक्षण अभियंता जल संसाधन विभाग, अधीक्षण अभियंता वाटर शैड सैल कम डाटा सेंटर, जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता, उप निदेशक शिक्षा, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारम्भिक, उप निदेशक स्थानीय निकाय विभाग, उप निदेशक कृषि विस्तार, उप निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जिला परियोजना समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन, जिला परियोजना प्रबंधक राजीविका मिशन, अधीशाषी अभियंता नरेगा/ ग्रामीण विकास/ जल संसाधन, सहायक निदेशक उद्यानिकी, अधिशाषी अधिकारी समस्त नगर पालिका, प्राचार्य सम्राट पृथ्वीराज महाविद्यालय, राजकीय कन्या महाविद्यालय, दयानन्द सरस्वती महाविद्यालय, राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, राजकीय महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय तथा राजकीय पोलोटेक्निक महाविद्यालय कोर ग्रुप के सदस्य होंगे।
मलेरिया, डेंगू एवं स्वाईन फ्लू रोग नोटिफायबल डिजिज की अधिसूचना जारी
अजमेर, 09 जुलाई। प्रदेश में मलेरिया, डेंगू एवं स्वाईन फ्लू रोग को नोटिफायबल डिजिज घोषित करने की अधिसूचना जारी की गई है जिसमें उल्लेखित नियम/ प्रावधानों के आधार पर घरों में पानी से भरे कंटेनरों में मच्छर का लार्वा पाए जाने पर प्रति कंटेनर 500 रूपए जुर्माने का प्रावधान है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. के.के. सोनी ने बताया कि जिले में इन बीमारियों की महामारी को रोकने हेतु राज्य सरकार की उक्त अधिसूचना को लागू करवाया जाना आवश्यक है। डेंगू, चिकनगुनिया, जीका वायरस को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित करने वाला एडीज मच्छर घरो में साफ पानी से भरे कंटेनरों (टंकिया, प्लास्टिक कंटेनर, फ्रीज, कूलर, टायर, मनीप्लांट, परींडे, मिट्टी के बर्तन इत्यादि) में पनपता है, चाहे वो डिस्पोजल ग्लास एवं कबाड ही क्यो ना हो। जिसमें 7 दिन से ज्यादा रूका हुआ पानी हो। उन्होंने बताया कि इस नोटिफिकेशन के आधार पर इन बीमारियों के फैलने के लिए जन साधारण को भी जिम्मेदार माना है। उक्त बीमारियों के प्रति जागरूकता नहीं होने के कारण ही इन बीमारियों का वर्ष दर वर्ष प्रकोप बढ़ रहा है। डेंगू, चिकनगुनिया, जीका वायरस आदि बीमारियों को पूर्णतया उन्मूलन जनजागरूकता से किया जा सकता है ।
उन्होंने बताया कि आमजन से आग्रह किया कि वे पानी के कंटेनरों को पूर्णतया ढककर रखें, सप्ताह में एक बार पानी से भरे कंटेनरों को खाली करके रगडकर साफ कर सूखाकर पुनः उपयोग में लें। इस तरह सप्ताह में एक दिन ड्राई डे मनाया जाए, छत पर पडे कबाड़ एवं टायरों में पानी एकत्रित नहीं होने दें, कूलर एवं फ्रीज के पीछे की टे्र को सप्ताह में एक बार खाली करें तथा जहां तक संभव हो पूरी आस्तीन के कपड़े पहने। उन्होने कहा कि समस्त अधिकारी भी अपने अधीनस्थ विभाग, कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने स्तर पर उक्त अधिनियम के बारे में जानकारी देते हुए उक्त अधिनियम के निर्देशों की पालना करवाएं ताकि जिले में इन बीमारियों को बढ़ने से रोका जा सके। चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा अधीनस्थ कार्यालय /विभाग एवं आवासीय भवनों में पानी से भरे कंटेनरों की जांच करने पर लार्वा पाए जाने पर इस अधिनियम के तहत 500 रूपए प्रति कंटेनर जुर्माना संबंधित कार्यालय/ विभाग के प्रभारी/ मुख्य अधिकारी से वसूला जाएगा। जिसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी।
बाल वाहिनी योजना के संबंध में बैठक 10 को
अजमेर, 09 जुलाई। बाल वाहिनी योजना के क्रियान्वयन हेतु गठित स्थायी समिति की बैठक बुधवार 10 जुलाई को प्रातः 11 बजे जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप की अध्यक्षता में पुलिस लाइन सभागार में आयोजित की जाएगी। जिला परिवहन अधिकारी श्री राजीव शर्मा ने यह जानकारी दी।
खसरा रूबेला जागरूकता के लिए संस्था प्रधानों की बैठक 12 को
अजमेर, 09 जुलाई। खसरा रूबेला अभियान के संबंध में विद्यालयों के संस्था प्रधानों की एक महत्वपूर्ण बैठक 12 जुलाई शुक्रवार को प्रातः 10 बजे जवाहर रंगमंच के सभागार में आयोजित की जायेगी।
अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री कैलाश चन्द्र लखारा ने बताया कि पूर्व में 5 जुलाई को एक बैठक सम्पादित की जा चुकी है। उक्त बैठक में अतिवृष्टि के कारण नहीं पहुंच पाए । अब संस्था प्रधान, नोडल प्रभारी शिक्षक अनिवार्यतः उपस्थित होंवे।