अजमेर। अजन्ता सिनेमा के सामने रेलवे की जमीन पर काबिज द अजमेर होलसेल उपभोक्ता भंडार अपना बाजार के गैस विभाग को रेलवे ने सोमवार को परिसर पर अनाधिकृत कब्जा करार देते हुए जमीन खाली करने का नोटिस दिया। नोटिस लेकर आये आर.पी.एफ. जवान और आई.ओ.डब्ल्यू. ने कोर्ट के आदेशों की प्रति दिखाते हुए रेलवे की संस्था द रेलवे मेन्स कन्ज्यूमर कॉपरेटिव सोसायटी के लाइसेन्स को भी निरस्त किये जाने की जानकारी दी। पिछले लगभग 40 साल से सीनीयर रेलवे इंस्टीट्यूट के पास रेलवे की जमीन पर संचालित अपना बाजार गैस विभाग पर संकट के बादल छा गये। रेलवे की संस्था द रेलवे मेन्स कन्ज्यूमर कॉपरेटिव सोसायटी की मान्यता समाप्त करने के बाद उठे इस मुद्दे के तहत सोमवार को आर.पी.एफ. अधिकारी आई.ओ.डब्ल्यू. के साथ अपना बाजार पहुंचे और अनाधिकृत रूप से जमाये गये कब्जे को हटाने के निर्देश दिये। अदालत और आला अधिकारियों के आदेश लेकर आये रेल अधिकारियों ने सोसायटी के अध्यक्ष के.डी. भल्ला से भी रेल संपत्ति को किस आधार पर किराये पर दिया, इस बारे में भी पुछताछ की। नोटिस मिलते ही विभाग में हडकंप मच गया। गैस विभाग के अधिकारियों का तर्क था कि वह इस स्थान का किराया रेलवे की सोसायटी को अदा करते आये हैं। मामला लम्बे समय तक अदालत में चलने के बाद अक्टूबर 2012 में रेलवे ने रेल संपत्ति को अन्य लोगों को किराये पर देना गलत ठहराते हुए सोसायटी के लाइसेन्स को भी निरस्त कर दिया।
