अधिक मूल्यों पर मास्क बेचने पर हुई कार्यवाही

अजमेर, 19 मार्च। जिले में फेस मास्क और सेनेटाईजर की निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूलने वाली फर्मों पर कार्यवाही की गई।
विधिक माप विज्ञान विभाग के सहायक नियंत्रक श्री मनीष भटनागर ने बताया कि जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा के निर्देशानुसार निर्धारित मूल्यों पर मास्क एवं सेनेटाईजर बेचने के लिए दुकानदारों को पाबंद किया गया है। निर्धारित मूल्यों से अधिक वसूलने वाली फर्मों एवं दुकानदारों पर गुरूवार को कार्यवाही की गई। इसके अन्तर्गत विभाग के दल द्वारा दवाईयों के थोक एवं खुदरा विक्रेताओं की जांच की गईं। निरीक्षण के दौरान दो प्रतिष्ठान किंग्स मेडिकल एवं ओसवाल मेडिकल पर प्रदर्शित मूल्य से अधिक मूल्य वसूलने के साक्ष्य पाए जाने पर प्रकरण दर्ज किया गया। साथ ही मौके पर पाए गए फेस मास्क जप्त किए गए। जांच दल में सहायक औषधि नियंत्रक श्री ओ.पी.सिंह भी शामिल थे।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के द्वारा जारी गाईडलाइन के अनुसार फेस मास्क एवं सेनेटाईजर के मूल्य का प्रदर्शन आवश्यक है। निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य वसूलने की सूचना स्थानीय औषधि नियंत्रक अथवा हैल्पलाइन पर दी जा सकती है।

होम आईसोलेटेड की पहचान के लिए लगेगी अमिट स्याही
अजमेर, 19 मार्च। विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस कोविड -19 संक्रमण को पेनडेमीक घोषित करने के साथ ही राज्य में इस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु जो व्यक्ति कोविड-19 संक्रमित देशों की यात्रा कर आए है, उन्हें भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन/एडवायजरी के अनुसार होम क्वारेनटाईन (आईसोलेशन) किया जा रहा है।
जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि इस संदर्भ में उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1957 की धारा (2) के आधार पर कोविड -19 से संदिग्ध संक्रमित व्यक्ति हवाई अड्डा अथवा अस्पताल से होम क्वारेनटाईन किए जाने के पश्चात यदि जन सामान्य में सम्मिलित हो तो आसानी से पहचाना जा सके। इस हेतु इन्हें होम क्वारेनटाईन में रखे जाने के दौरान बाये हाथ की हथेली के पीछे/ यदि बायां हाथ नहीं हो तो दाये हाथ की हथेली के पीछे चुनाव कार्य में प्रयोग किए जाने वाली अमिट स्याही से प्राउड टू प्रोटेक्ट राजस्थान होम क्वारेनटाईन्ड टिल डेट की मुहर लगाए जाने के निर्देश प्रदान किए गए है।

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