लॉक डाउन में कोर्ट ने ऑनलाइन बहस सुनकर दी राहत….

केकड़ी 30 मार्च अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मुकेश आर्य ने आज केकड़ी के न्यायिक इतिहास में पहली बार व्हाट्सएप पर प्रार्थना पत्र की सुनवाई करते हुए प्रार्थी मनीराम पुत्र मानसिंह जाती छिम्भी निवासी सांगानेर जयपुर की एन.डी.पी.एस. अधिनियम में जब्तशुदा मशीनरी को छोड़ने के आदेश पारित किए हैं।
प्रार्थी के अधिवक्ता डॉ.मनोज आहूजा ने बताया कि पुलिस थाना भिनाय ने विगत दिनों ट्रेलर नम्बर आर जे 01 जी बी के ड्राइवर को डोडा पोस्त तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर ट्रेलर को जब्त किया।ट्रेलर में रोड बनाने की मशीन लोडेड थी जो नासिक से जम्मू कश्मीर जा रही थी तथा वहां हो रहे रेलवे के काम की थी।उक्त मशीन को सुपुरदगिनामे पर लेने के लिए प्रार्थी ने ए. आर.सी.कम्पनी के पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर की हैसियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।जिस पर आज अपर लोक अभियोजक परवेज़ नकवी ने पुलिस की और से केस डायरी प्रस्तुत की और माल जो कि एन.डी.पी.एस. आधिनियम में जब्त होने की जानकारी दी।प्रार्थी के अधिवक्ता डॉ. मनोज आहूजा ने व्हाट्सएप के जरिये लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय व राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत प्रस्तुत करते हुए यह तर्क दिया कि ट्रेलर के साथ संलग्न मशीन के स्वामी का ड्राइवर से कोई लेना देना नहीं है।तथा जब्तशुदा मशीन रेलवे के काम आनी है जो समय पर नहीं पहुंचने से रेलवे के काम मे रुकावट होगी।आदि तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधीश ने प्रार्थी को सुपुरदगिनामे व जमानतनामे पर छोड़ने के आदेश दिए।
गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते न्यायालयों में ऑनलाइन सुनवाई की व्यवस्था की गई है।जिसके तहत यह आवेदन ऑनलाइन ही किया गया तथा इसकी बहस भी ऑनलाइन ही हुई जो केकड़ी के न्यायलय में पहला उदहारण है।

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