एडवाइजरी जारी, जिला कलक्टर ने दिए सख्ती से पालना के निर्देश
अजमेर, 16 अपे्रल। कोरोना महामारी को रोकने और आमजन को इससे बचाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा एडवाजरी जारी की गई है। जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा ने लॉक डाउन की स्थिति को देखते हुए इन दिशा निर्देशों की सख्ती से पालना कराने को कहा है।
जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि एडवाईजरी की पूरे जिले में सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाए। कोई भी व्यक्ति, व्यक्ति समूह, संस्था अथवा कम्पनी द्वारा लॉकडाउन या सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। कोविड-19 वायरस महामारी के संक्रमण बाबत दुष्प्रचार करता है या भ्रामक जानकारी प्रसारित करता है, झूठा क्लेम करता है या झूठे संदेश प्रसारित करता है, जिसमें इस महामारी के बारे में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो तो उस व्यक्ति के खिलाफ धारा 188, 270,505 भा.द.सं. तथा धारा 52 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
इसी तरह कोविड-19 वायरस से संक्रमित व्यक्ति के क्वारेनटाइन संबंधी उसकी मोनिटरिंग संबंधी तथा उसके क्वारेनटाइन का उल्लंघन करने पर की जाने वाली कार्यवाही संबंधी निर्देश भी जारी किए गए है। यदि किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह, संस्था, कम्पनी आदि द्वारा लॉकडाउन या सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।
लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को तथा धारा 144 सीआरपीसी का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ धारा 188 भा.द.सं. के तहत कार्यवाही की जा सकती है। यदि कोई कोविड-19 वायरस महामारी के संक्रमण को लापरवाहीपूर्वक फैलाने का या संक्रमण को रोकने के उपायों की उपेक्षा करेगा, तो उसके खिलाफ धारा 269 भा.द.सं. के तहत कार्यवाही की जा सकती है। यदि कोई कोविड-19 वायरस महामारी के संक्रमण को जानबूझकर फैलाने का कार्य करेगा, तो उसके खिलाफ धारा 270 भा.द.सं. के तहत कार्यवाही की जा सकती है। यदि कोई क्वारेनटाइन रूल का जानबूझकर उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ धारा 271 भा.द.सं. के तहत कार्यवाही की जा सकती है।
उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान पुलिस, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, अद्र्धसैनिक बलों के कर्मचारियाें, होमगार्ड, सफाई कर्मचारियों आदि के साथ मारपीट करता है या राजकार्य में बाधा पहुंचाता है, तो धारा 186, 332, 353 भा.द.सं. आदि एवं धारा 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्यवाही की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी अस्पताल कर्मी (चिकित्सक, नसिर्ंग स्टाफ, लैब टैक्निशियन, सफाई कर्मचारी आदि) से दुव्र्यवहार, मारपीट करता है या उनके कार्य में बाधा पहुंचाता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। लॉकडाउन के दौरान यदि कोई दुकानदार काला बाजारी करता है या किसी वस्तु को अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचता है, तो उसके खिलाफ “आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम“ के तहत कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने बताया कि यदि कोई लॉकडाउन के दौरान धार्मिक भावनाएं भड़काता है या धार्मिक उन्माद पैदा कर जनता को ठेस पहुंचाता है, तो उसके खिलाफ धारा 153(क) तथा 295 के भा.द.सं. के तहत कार्यवाही की जा सकती है। यदि कोई ऎसी झूठी चेतावनी या झूठी धमकी देता है, जिसमे आमजन में कोविड-19 वायरस महामारी के संक्रमण के बाबत आंतक एवं भय की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसके खिलाफ धारा 188 भा.द.सं. एवं धारा 54 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्यवाही की जा सकती है। लॉकडाउन के दौरान कोई कम्पनी, संस्था सरकारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करती है, तो उल्लंघन के समय कार्यरत जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी के खिलाफ धारा 188 भा.द. सं. एवं धारा 58 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्यवाही की जा सकती है।
लॉकडाउन में राशन सामग्री-स्वास्थ्य सेवाएं एवं दवाइयां प्राप्त करे ऎप से
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने बनाये ऎप
अजमेर, 16 अपे्रल। कोरोना वायरस की महामारी को लेकर जारी लॉकडाउन के दौरान जिले के नागरिकों के घर पर ही राशन सामग्री, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और आवश्यक दवाइयां उपलब्ध करवाने के लिये सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की ओर से मोबाइल ऎप्स तैयार किए गए हैं। इन ऎप का उपयोग करके व्यक्ति धर पर ही इन सुविधाओं का उपयोग कर सकता है।
जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार लॉक डाउन के दौरान नागरिकों को सम्पूर्ण आवश्यक सुविधाएं धर बैठे उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। समस्त विभाग इसके लिए अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिक एवं संचार विभाग द्वारा सेहत साथी, राज कोविड इन्फो, आयु कन्सल्ट डॉक्टर ऑनलाईन एण्ड सेव हेल्थ रिकॉर्डस एवं ई बाजार-कोविड 19 ऎप को कोई भी व्यक्ति सहज तरीके से उपयोग में लेकर घर बैठे दवाईयां, राशन, खाद्य सामग्री एवं अन्य सूचना प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि सेहत साथी-मेडकोर्डस फॉर फार्मेसी एप पर मेडिकल स्टोर संचालक अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आमजन अपने नजदिकी दवा स्टोर से ऑर्डर कर दवाईयां प्राप्त कर सकते हैं। यह ऎप्लीकेशन प्लेस्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते है जिसका यूआरअल https://play.google.com/store/apps/details?id=com.medcords.mhcpanel&hl=en_IN है। इसी प्रकार राजकोविड इन्फो ऎप के माध्यम से होम और संस्थागत क्वारेंटाइन नागरिको की सूचना एवं मॉनिटरिंग की जा सकती है। इस ऎप्लीकेशन में जिन नागरिकों को क्वारेंटाइन किया गया है वे इस एप को इन्सटॉल कर अपना रजिस्ट्रेशन करेगे। इसे यूआरएल https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gismcg.covid19_rajasthan&hl=en से डाउनलोड किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि आयु कन्सल्ट डॉक्टर ऑनलाईन एण्ड सेव हेल्थ रिकॉर्डस ऎप के माध्यम से आम जन अपने एवं अपने परिवारजन हेतु चिकित्सकों से परामर्श एवं सम्पूर्ण मेडिकल रिकार्ड का संधारण कर सकता है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से आमजन आवश्यक दवाईयां को घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं। इस ऎप के लिए https://play.google.com/store/apps/details?id=com.medcords.rurallite&hl=en_IN यूआरएल का उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार ईबाजार-कोविड 19 ऎप भी आमजन को राहत पहुंचाने वाली है। इसके तहत आमजन आवश्यक खाद्य सामग्री घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। इस ऎप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन कर दुकानदार संचालक से आमजन अपने नजदिकी दुकान, किराणा स्टोर से खाद्य सामग्री आर्डर कर सकते है। यह ऎप्लीकेशन https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eBazaar.doit&hl=en यूआरएल पर जाकर डाउनलोड की जा सकती है।
अनियमिताओं के कारण तीन राशन डीलराें को किया निलम्बित
अजमेर, 16 अपे्रल। कोरोना वायरस की महामारी के दौरान लॉकडाउन की स्थिति में अजमेर शहर के ललित मंगनानी एवं हरीश लालवानी तथा कानाखेडी के मन्नू सिंह उचित मूल्य दुकानदारों का प्राधिकार पत्र इनके द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत गेहूं वितरण में की गई अनियमिताओं के कारण निलम्बित किया गया है। यह जानकारी जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा ने दी।