बलात्कार के आरोपी गफूर की जमानत याचिका खारिज, लॉकडाउन के दौरान का है मामला

अजमेर, 11 मई। विशेष न्यायधीश अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम अजमेर के न्यायाधीश गोविंद कुमार अग्रवाल ने थाना जवाजा के बलात्कार के मामले में आरोपी ग्राम केसरपुरा तहसील भीम जिला राजसमंद निवासी गफूर पुत्र बाबू की जमानत याचिका खारिज करने के आदेश पारित किया है।
लोक अभियोजक विवेक पाराशर ने बताया कि घटना के अनुसार पीड़िता ने थाना जवाजा पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह परचून की दुकान करती है और 27 मार्च को रात्रि 11 बजे करीब अपने बच्चों के साथ दुकान में सो रही थी। इस दौरान आरोपी गफूर उसके दरवाजे को पीटने लगा और दुकान से सामान लेने की बात कही। उसे धक्का देकर गिरा दिया, उसके साथ हाथापाई की, छेड़छाड़ की और फिर बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। इस पर थाना जवाजा द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया। न्यायधीश द्वारा अपने पारित आदेश में लॉकडाउन के दौरान ऎसी घटना कारित करने के आरोपी के मामले को गंभीर मानते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज करने के आदेश पारित किए।

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