अजमेर, 19 मई। जिला मजिस्ट्रेट श्री विश्वमोहन शर्मा ने सभी उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन 4.0 की घोषणा कर दी गई है। आगामी 31 मई तक इसकी गाइडलाइन प्रभावी रहेगी। सभी उपखण्डों में निर्देशों की अक्षरशः पालना करवाई जाए।
जिला मजिस्ट्रेट श्री विश्वमोहन शर्मा ने उपखण्ड अधिकारियों को जारी निर्देश में कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन में कंटेनमेन्ट जोन व कर्फ्यूग्रस्त इलाकों को छोडकर शेष क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियों के संचालन की अनुमति दी गई है। इन अनुमत गतिविधियों का संचालन एवं प्रदत निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाए। जिले में लॉकडाउन 4.0 के निर्देश 31 मई तक लागू है। सभी उपखण्डों में निर्देशों की पालना सख्ती से सुनिश्चित की जाएगी।